बम्होरी में बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर पुलिस की कार्रवाई, ₹2,135 के पटाखे जब्त
जैन मंदिर के सामने सड़क किनारे लगाई थी दुकान, विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज
बम्होरी। दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस द्वारा कस्बे में बाजार व्यवस्था और भ्रमण के दौरान अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बम्होरी पुलिस ने जैन मंदिर के सामने बिना लाइसेंस पटाखे बेच रहे एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान से 2,135 रुपये कीमत के आतिशबाजी के पटाखे जब्त किए हैं।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को सहायक उपनिरीक्षक मनोज कुमार आरक्षक संदीप रघुवंशी के साथ बाजार व्यवस्था एवं कस्बा भ्रमण पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जैन मंदिर के सामने चक्रेश जैन बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री कर रहा है।
तलाशी में मिले विभिन्न प्रकार के पटाखे
सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम गवाहों के साथ मौके पर पहुंची। वहां चक्रेश पिता कैलाशचंद जैन (59 वर्ष), निवासी बम्होरी, पटाखों की दुकान लगाए मिला। पुलिस ने उससे आतिशबाजी सामग्री की बिक्री के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की, लेकिन वह कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद पुलिस ने दुकान की तलाशी लेकर डिलक्स चकरी, कलर कोटी अनार, 3 इन डंडा, 12 शॉट, 25 शॉट, रेड लेवल की लड़ी, शक्तिमान एटम बम, टार्जन छोटा बम और छोटी पटाखा लड़ी सहित कुल 2,135 रुपये कीमत के पटाखे जब्त किए।
विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने दुकानदार के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 एवं 9(ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में सूचना पत्र तामील कराकर रिहा किया गया। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक मनोज कुमार द्वारा की जा रही है।
