मनावर में बाइक से अवैध शराब परिवहन का मामला, 70.32 बल्क लीटर मदिरा जब्त; दो आरोपी जेल भेजे गए
मनावर/धार। धार जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग की मनावर वृत्त टीम ने इंदौर-मनावर रोड पर टोकी फाटा के पास कार्रवाई की। विभाग के अनुसार, सड़क किनारे जांच के दौरान एक टीवीएस स्पोर्ट्स दोपहिया वाहन से कुल 70.32 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई। मामले में दो आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) और 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विभाग ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद दोनों आरोपियों को उपजेल मनावर भेज दिया गया।
आबकारी विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 22 और 23 सितंबर 2026 को चलाए गए अभियान के दौरान की गई। अभियान धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त, धार दीपक अवस्थी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। इसमें कंट्रोलर एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रशांत मंडलोई तथा मनावर वृत्त की सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रियंका शर्मा का निर्देशन रहा। मनावर वृत्त की आबकारी उपनिरीक्षक एकता सोनकर ने स्टाफ के साथ टोकी फाटा क्षेत्र में कार्रवाई की।
दो थैलों में रखी मिली बीयर, देसी मदिरा और व्हिस्की
विभाग के मुताबिक, जांच के दौरान काले और नीले रंग के टीवीएस स्पोर्ट्स वाहन, क्रमांक MP 11 ZA 0467, में रखे दो थैलों से मदिरा बरामद हुई। इनमें बोल्ट केन बीयर की चार पेटियां थीं, जिनमें 500 मिलीलीटर क्षमता के कुल 96 केन पाए गए। इसके अलावा देसी प्लेन मदिरा की दो पेटियों में 180 मिलीलीटर क्षमता के 100 पाव और लंदन प्राइड व्हिस्की के 180 मिलीलीटर क्षमता वाले 24 पाव बरामद किए गए।
आबकारी विभाग ने जब्त मदिरा की कुल मात्रा 70.32 बल्क लीटर बताई है। विभाग का आरोप है कि मदिरा को वाहन में रखकर अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। मामले में मदिरा के साथ दोपहिया वाहन भी जब्त किया गया। विभाग ने जब्त मदिरा और वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 55 हजार रुपये आंकी है।
दो आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण
कार्रवाई के दौरान विभाग ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान सुभाष पिता प्रेम सिंह भिलाला, उम्र 28 वर्ष, निवासी लुनेरा बुजुर्ग पटेलपुरा, और कालू पिता धन सिंह भिलाला, उम्र 25 वर्ष, निवासी पटेलपुरा, लुनेरा बुजुर्ग के रूप में बताई गई है। विभाग के अनुसार, दोनों मनावर तहसील क्षेत्र के निवासी हैं और उनका थाना क्षेत्र धरमपुरी, जिला धार है।
आबकारी विभाग ने दोनों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) और 34(2) के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विभाग के मुताबिक, न्यायालय के आदेशानुसार दोनों को उपजेल मनावर भेजा गया है। आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
विशेष अभियान के तहत हुई कार्रवाई

धार जिले में आबकारी विभाग अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत मनावर वृत्त की टीम ने इंदौर-मनावर रोड के टोकी फाटा क्षेत्र में वाहन की जांच की थी। विभाग की सूचना में जब्ती का स्थान सड़क किनारे, तहसील और थाना मनावर क्षेत्र बताया गया है। जांच में वाहन पर रखे दोनों थैलों को खोलने पर अलग-अलग प्रकार की मदिरा मिलने की बात कही गई है।
विभाग ने बरामद सामग्री का विवरण तैयार कर वाहन और मदिरा को प्रकरण में जब्त किया। कुल मात्रा में बीयर के 96 केन, देसी प्लेन मदिरा के 100 पाव तथा व्हिस्की के 24 पाव शामिल हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इनकी कुल मात्रा 70.32 बल्क लीटर होती है। जब्त सामग्री और वाहन की कीमत का आंकड़ा फिलहाल विभाग द्वारा बताया गया अनुमान है।
इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक एकता सोनकर के साथ मनावर वृत्त के स्टाफ ने भाग लिया। विभाग ने नारायण सिंह भवलकर, अमर सिंह बघेल और रोशनी के सहयोग का भी उल्लेख किया है। आबकारी विभाग ने कहा कि अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान के तहत जांच और कार्रवाई जारी है।
