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मध्य प्रदेश में पेड़ काटना हुआ मुश्किल! नगर निगम के अधिकार खत्म, अब सिर्फ वन विभाग देगा अनुमति

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Published On: 1 April 2026
katai123

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मध्य प्रदेश में पेड़ काटने के नियम बदल गए हैं। सरकार ने नगर निगम से अधिकार छीनकर वन विभाग को दे दिए। जानिए नई प्रक्रिया क्या है और इससे ग्रीन कवर को क्या फायदा होगा।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण और तेजी से घटते ग्रीन कवर को देखते हुए एक ऐतिहासिक प्रशासनिक निर्णय लिया है। अब प्रदेश के किसी भी शहर में मध्य प्रदेश में पेड़ काटने के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। यह अधिकार अब नगर निगम या जिला प्रशासन के पास नहीं रहेगा, बल्कि सीधे वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। यह कदम विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

![मध्य प्रदेश में पेड़ काटने के नियम: वन विभाग की टीम पेड़ों का सर्वे करती हुई।]
Alt Text: मध्य प्रदेश में पेड़ काटने के नियम के तहत वन विभाग द्वारा पेड़ों का सर्वेक्षण।

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स्मार्ट सिटी के जख्म: 8000 पेड़ों की बलि

सरकार के इस फैसले के पीछे का सबसे बड़ा कारण राजधानी भोपाल का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रहा। इस प्रोजेक्ट के नाम पर अकेले भोपाल में 8,000 से अधिक पेड़ों को काटा गया था। पर्यावरणविदों और नागरिकों ने इसकी जमकर आलोचना की थी। आरोप लगे थे कि विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के चक्कर में नगर निगम ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की।

इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने अब शहरी स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन की शक्तियों को समाप्त कर दिया है। अब निजी जमीन हो या सरकारी, पेड़ हटाने या काटने के लिए वन विभाग की दहलीज पर जाना ही होगा। यह बदलाव साफ संकेत देता है कि सरकार अब शहरों की हरियाली को केवल सजावट का साधन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के रूप में देख रही है।

नया पावर स्ट्रक्चर: अब किसके पास है ताकत?

मध्य प्रदेश में पेड़ काटने के नियम नए सरकारी आदेश के अनुसार, अब प्रदेश के किसी भी शहरी क्षेत्र में पेड़ काटने के लिए संबंधित क्षेत्र के वन विभाग के रेंज ऑफिसर (Range Officer) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह प्रक्रिया नगर निगम के माध्यम से होती थी, जहां विकास कार्यों के नाम पर नियमों में ढिलाई के आरोप अक्सर लगते रहते थे।निगमों के पास अब इस मामले में कोई अधिकार नहीं होगा। वे केवल आवेदनों को वन विभाग तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, लेकिन अनुमति देने या न देने का अंतिम निर्णय वन विभाग के अधिकारी ही करेंगे।

विकास बनाम पर्यावरण: सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

शहरी क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। अक्सर यह देखा गया कि सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर निर्माण या नई कॉलोनियां बसाने के नाम पर हजारों पेड़ काट दिए जाते थे। स्थानीय निकायों के पास स्वयं अनुमति देने की शक्ति होने के कारण पर्यावरणीय प्रभाव की गंभीरता से समीक्षा नहीं हो पाती थी।अब वन विभाग के हाथों में यह शक्ति आने से यह उम्मीद की जा रही है कि पेड़ों की कटाई के लिए वानिकी और पर्यावरणीय मानदंडों को सख्ती से लागू किया जाएगा। पेड़ काटना अब केवल एक प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक गंभीर वानिकी मामला बन गया है।

नई प्रक्रिया: पेड़ काटने के लिए अब क्या करना होगा?

नए नियमों के तहत यदि किसी भी निजी या सरकारी परियोजना के लिए पेड़ काटना आवश्यक है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

  • आवेदन: परियोजना प्रस्तावक को संबंधित शहर के वन मंडल के रेंज ऑफिसर के पास औपचारिक आवेदन देना होगा।
  • जांच: रेंज ऑफिसर आवेदन की जांच करेंगे, साइट का निरीक्षण करेंगे और पेड़ों की संख्या, प्रजाति और उनकी उम्र का आकलन करेंगे।
  • प्रतिपूर्ति योजना: आवेदक को यह बताना होगा कि कटने वाले पेड़ों के स्थान पर वह कितने पेड़ लगाएगा और उनका रखरखाव कैसे करेगा। वन विभाग इस योजना को मंजूरी देगा।
  • शर्तें: अनुमति मिलने पर भी कई शर्तें रखी जा सकती हैं, जैसे कि पेड़ काटने का समय, सुरक्षा के उपाय आदि।

अपील की व्यवस्था: अगर वन विभाग मना करे तो?

नए नियमों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपील की व्यवस्था भी की गई है। यदि रेंज ऑफिसर किसी आवेदन को खारिज कर देता है या अनुमति देने से इनकार करता है, तो आवेदक उप-संभागीय वन अधिकारी (Sub-Divisional Forest Officer – SDFO) के पास अपील कर सकता है।SDFO का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी निर्णय एकल स्तर पर लेने के बजाय उच्च अधिकारी की निगरानी में हो, जिससे मनमानी की संभावना कम हो जाती है।

विशेषज्ञों की राय: क्या यह कदम कारगर साबित होगा?

पर्यावरणविदों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों की ओर भी इशारा किया है।वरिष्ठ पर्यावरणविद् डॉ. अनिल मेहता का कहना है, “यह फैसला ऐतिहासिक है। नगर निगमों के पास जब यह अधिकार था, तो विकास के दबाव में वे अक्सर पेड़ों की अवैध कटाई को वैधता प्रदान कर देते थे। वन विभाग के पास तकनीकी जानकारी है। लेकिन, वन विभाग के पास भी जनशक्ति की कमी है। शहरी क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों का निपटान कैसे होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।”एक अन्य विशेषज्ञ का मानना है कि यह कदम मध्य प्रदेश में पेड़ काटने के नियम को और अधिक पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने कहा, “अब कोई भी डेवलपर या सरकारी एजेंसी यह नहीं कह सकेगी कि उन्हें स्थानीय निकाय से अनुमति मिल गई है। वन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होने से पेड़ों की कटाई पर प्राकृतिक रूप से रोक लगेगी।”

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला शहरी प्रशासन में एक बड़ा बदलाव है। नगर निगमों से यह अधिकार छीनकर वन विभाग को सौंपना यह दर्शाता है कि सरकार अब शहरों की हरियाली को केवल लैंडस्केपिंग नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम के तौर पर देख रही है।हालांकि, इस नियम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वन विभाग कितनी कुशलता से शहरी क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। यदि वन विभाग सख्ती, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ काम करता है, तो यह निश्चित तौर पर प्रदेश के शहरों के बढ़ते ग्रीन कवर को बचाने में मील का पत्थर साबित होगा। अब पेड़ काटना प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक गंभीर वानिकी मामला होगा, जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

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