MP Jan Aushadhi Kendra: अपने जिले में केंद्र कैसे खोजें? आवेदन और शिकायत का तरीका जानें
ऑनलाइन लोकेटर और जन औषधि सुगम ऐप से खोजें नजदीकी केंद्र; नया केंद्र खोलने के लिए जरूरी दस्तावेजों और हेल्पलाइन की जानकारी
भोपाल। मध्यप्रदेश में सस्ती जेनेरिक दवाइयां खरीदने या अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) खोलने की जानकारी अब ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत संचालित इन केंद्रों का पता आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लोकेटर और जन औषधि सुगम ऐप के जरिए खोजा जा सकता है। केंद्र खोलने के इच्छुक लोग भी PMBI की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अपने जिले में जन औषधि केंद्र ऐसे खोजें
नजदीकी केंद्र का पता जानने के लिए janaushadhi.gov.in पर जाएं और “Locate Kendra” या “Locate Your Nearest PMBJP Kendra” विकल्प चुनें। यहां उपलब्ध खोज सुविधा के जरिए अपने राज्य और जिले के आधार पर केंद्र की जानकारी देखें। वेबसाइट पर राज्य और जिला-वार केंद्रों की सूची भी उपलब्ध है। मोबाइल से खोजने के लिए “Jan Aushadhi Sugam” ऐप का उपयोग किया जा सकता है। PMBI के अनुसार, यह ऐप नजदीकी केंद्र का पता खोजने में मदद करता है।
दवा लेने से पहले केंद्र का पता और उपलब्धता फोन पर या सीधे केंद्र पहुंचकर जांच लेना उपयोगी हो सकता है। किसी खास दवा की उपलब्धता की जानकारी केंद्र के संचालक से ली जा सकती है। दवा का उपयोग डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के अनुसार ही करें।
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
PMBI की मौजूदा गाइडलाइन के अनुसार, व्यक्तिगत आवेदक के पास डी.फार्मा या बी.फार्मा की योग्यता होनी चाहिए। यदि आवेदक स्वयं यह योग्यता नहीं रखता, तो उसे केंद्र के लिए डी.फार्मा या बी.फार्मा योग्य फार्मासिस्ट नियुक्त करना होगा और उससे संबंधित प्रमाण देना होगा। ट्रस्ट, सोसायटी, गैर-सरकारी संस्था और अन्य पात्र संस्थाएं भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकती हैं।
केंद्र के लिए अपनी या किराये की कम से कम 120 वर्ग फीट जगह जरूरी है। किराये की जगह के लिए वैध किरायानामा या जगह आवंटन का दस्तावेज देना होता है। नए केंद्र की मंजूरी में सामान्य तौर पर दूसरे केंद्र से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी का नियम लागू होता है। जिला अस्पताल, 100 या उससे अधिक बिस्तर वाले निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के 500 मीटर के दायरे में इस दूरी नियम की छूट का प्रावधान है। अंतिम स्थान का चयन PMBI व्यवहार्यता और बाजार सर्वेक्षण के आधार पर करता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन से पहले दस्तावेज तैयार रखें। PMBI की गाइडलाइन में आवेदक की श्रेणी के आधार पर निम्न दस्तावेजों का उल्लेख है:
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- फार्मासिस्ट की योग्यता और राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकरण का प्रमाण
- दुकान की अपनी जगह का प्रमाण या किरायानामा/आवंटन पत्र
- पिछले दो वर्षों का आयकर रिटर्न और पिछले छह महीने का बैंक स्टेटमेंट
- दूरी नीति से संबंधित स्व-घोषणा
- रद्द किया हुआ बैंक चेक
- विशेष श्रेणी में आवेदन करने पर संबंधित प्रमाणपत्र
व्यक्तिगत या प्रोपराइटर आवेदक के आवेदन के साथ आधार कार्ड देना अनिवार्य है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति-जनजाति, पूर्व सैनिक और अधिसूचित आकांक्षी जिलों सहित पात्र श्रेणियों के आवेदकों को छूट या विशेष प्रोत्साहन के लिए प्रमाण देना पड़ सकता है। दस्तावेजों की सूची और शर्तें आवेदन से पहले आधिकारिक गाइडलाइन में जांच लें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
PMBI की आधिकारिक वेबसाइट पर “Apply for Kendra” विकल्प चुनकर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पोर्टल पर पंजीकरण और लॉगिन के बाद आवेदन फॉर्म भरें, प्रस्तावित केंद्र का पूरा पता दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध “Know Your Application Status” सुविधा में आवेदन आईडी दर्ज की जा सकती है।
सामान्य आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है और यह वापस नहीं किया जाता। पात्र विशेष श्रेणियों के आवेदकों को श्रेणी का प्रमाण देने पर शुल्क से छूट का प्रावधान है। आवेदन जमा करने से पहले फॉर्म में भरी जानकारी, दस्तावेज और चुनी गई श्रेणी को ध्यान से जांचें। स्वीकृति मिलने के बाद दुकान शुरू करने से पहले आवश्यक दवा लाइसेंस और अन्य वैधानिक अनुमतियां लेना संचालक की जिम्मेदारी है।
दवा, उपलब्धता या केंद्र से जुड़ी शिकायत कहां करें?
केंद्र पर दवा उपलब्ध न होने, गुणवत्ता, अधिक कीमत वसूलने या अन्य सेवा संबंधी समस्या पर PMBI को शिकायत भेजी जा सकती है। शिकायत के लिए 1800-180-8080 टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें या पर ईमेल करें। PMBI की वेबसाइट पर “Kendra Complaints” विकल्प भी उपलब्ध है। शिकायत में केंद्र का नाम-पता, दवा का नाम, खरीद की तारीख और बिल या संबंधित दस्तावेजों की जानकारी देने से मामले की पहचान में मदद मिल सकती है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, गुणवत्ता, उपलब्धता और ओवरचार्जिंग से संबंधित शिकायतें केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल पर भी दर्ज की जा सकती हैं। टोल-फ्री ग्राहक सहायता सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध बताई गई है।
