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MP Board Class 9 Admission Rule Change: 13 साल से कम उम्र के छात्र भी ले सकेंगे प्रवेश, बोर्ड ने दी बड़ी राहत

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Published On: 1 August 2026
MP Board Class 9 Admission Rule Change: 13 साल से कम उम्र के छात्र भी ले सकेंगे प्रवेश, बोर्ड ने दी बड़ी राहत

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MP Board Class 9 Admission Rule Change: 13 साल से कम उम्र के छात्र भी ले सकेंगे प्रवेश, बोर्ड ने दी बड़ी राहत

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए न्यूनतम आयु सीमा में छूट, हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) ने कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने न्यूनतम आयु सीमा के नियम में राहत देते हुए अब 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को भी कक्षा 9वीं में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है।

यह नई व्यवस्था केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए लागू की गई है। इससे उन छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो निर्धारित आयु सीमा पूरी नहीं होने के कारण कक्षा 9वीं में प्रवेश या परीक्षा आवेदन प्रक्रिया से बाहर हो सकते थे।

MP Board ने जारी किया नया आदेश

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य के आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा में इस सत्र के लिए विशेष छूट दी गई है।

बोर्ड के इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना है, जो अपनी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन आयु संबंधी नियमों के कारण प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी का सामना कर रहे थे।

13 साल से कम उम्र वाले विद्यार्थियों को मिलेगा मौका

पहले कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम आयु 13 वर्ष निर्धारित थी। इसके कारण कई ऐसे विद्यार्थी प्रभावित हो रहे थे, जिनकी उम्र कुछ महीनों के अंतर के कारण तय सीमा से कम रह गई थी।

अब नए आदेश के बाद ऐसे विद्यार्थी भी कक्षा 9वीं में प्रवेश ले सकेंगे। इससे विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब होने से बच सकेगा और वे समय पर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे।

पहले क्या था नियम?

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 31 मार्च 2026 की परीक्षा मार्गदर्शिका में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष अनिवार्य की गई थी।

इस नियम के तहत वही विद्यार्थी कक्षा 9वीं में प्रवेश के पात्र माने जाते थे, जो निर्धारित आयु सीमा पूरी करते थे।

हालांकि, नए आदेश के बाद इस नियम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छूट प्रदान कर दी गई है।

विद्यार्थियों और स्कूलों को मिलेगी राहत

MP Board के इस फैसले से विद्यार्थियों के साथ-साथ स्कूलों को भी प्रशासनिक राहत मिलेगी।

आयु सीमा के कारण जिन विद्यार्थियों के प्रवेश अटक सकते थे, अब उनके प्रवेश और परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेगी।

स्कूलों को भी ऐसे विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी।

शिक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने की पहल

शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार कई बार आयु संबंधी नियमों के कारण विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छूट देने से विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान रोका जा सकता है।

MP Board का यह निर्णय ऐसे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो उम्र के मामूली अंतर के कारण प्रवेश से वंचित हो सकते थे।

केवल एक सत्र के लिए लागू रहेगा निर्णय

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) ने कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में दी गई छूट को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। बोर्ड के अनुसार यह विशेष राहत केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए लागू रहेगी। यानी इस सत्र में 13 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत कक्षा 9वीं में प्रवेश ले सकेंगे।

बोर्ड ने बताया है कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुविधा और उनके शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कई ऐसे छात्र-छात्राएं थे, जो आयु सीमा पूरी नहीं होने के कारण कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने या परीक्षा आवेदन करने से वंचित हो सकते थे। ऐसे विद्यार्थियों को राहत देने के उद्देश्य से इस बार नियमों में अस्थायी छूट प्रदान की गई है।

हालांकि, बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं है। आगामी शैक्षणिक सत्रों में कक्षा 9वीं प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अन्य पात्रता नियमों को लेकर अलग से निर्णय लिया जाएगा। नए सत्र के लिए बोर्ड परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर दिशा-निर्देश जारी करेगा।

शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को वर्तमान सत्र के लिए जारी आदेश के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। वहीं स्कूलों को भी निर्देशों का पालन करते हुए पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिली है, जिनकी पढ़ाई आयु संबंधी नियमों के कारण प्रभावित होने की संभावना थी।

विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश लेने की सलाह

बोर्ड के इस निर्णय के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित स्कूलों से संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी करें।

नए आदेश के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं में प्रवेश और परीक्षा आवेदन का अवसर मिलेगा।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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