पटाखा लाइसेंस बेचने या दूसरे से दुकान चलवाने पर होगी कार्रवाई: भिंड कलेक्टर
कलेक्टर ने थोक और फुटकर विक्रेताओं के साथ की बैठक; शहर में तय स्थानों के अलावा दुकानें लगाने पर रोक
भिंड। दीपावली पर पटाखों के वैध विक्रय और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव को लेकर भिंड कलेक्टर पवन कुमार जैन ने थोक एवं फुटकर पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पटाखा दुकान का लाइसेंस बेचना या एक लाइसेंस पर किसी अन्य व्यक्ति से दुकान का संचालन कराना नियमों का उल्लंघन है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित लाइसेंसधारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि पटाखों का विक्रय केवल वैध लाइसेंस और निर्धारित स्थानों पर ही किया जाए। शहर में तय स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखा दुकान नहीं लगाई जाए। उन्होंने विक्रेताओं से लाइसेंस की शर्तों का पालन करने और प्रशासन द्वारा तय व्यवस्था के अनुसार दुकानें संचालित करने को कहा। बैठक का उद्देश्य त्योहार के दौरान पटाखों की बिक्री को व्यवस्थित रखना और सुरक्षा संबंधी सावधानियों पर चर्चा करना था।
लाइसेंसधारी ही करे दुकान का संचालन
बैठक में कलेक्टर ने लाइसेंस के दुरुपयोग को लेकर विक्रेताओं को चेताया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम पर पटाखा दुकान का लाइसेंस जारी किया गया है, दुकान का संचालन उसी के द्वारा किया जाना चाहिए। लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को देना, बेचना या उसके माध्यम से दुकान चलवाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की ओर से विक्रेताओं से यह भी कहा गया कि वे अपने कारोबार से जुड़े दस्तावेज और लाइसेंस की शर्तें स्पष्ट रखें। पटाखों की बिक्री में वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें और ऐसी किसी गतिविधि से बचें जिससे लोगों की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो।
सुरक्षा और सावधानी पर जोर
दीपावली के दौरान पटाखों की दुकानों पर भीड़ और ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी को देखते हुए बैठक में सावधानी बरतने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने विक्रेताओं से कहा कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें और किसी भी संभावित जोखिम को रोकने के लिए सतर्क रहें। पटाखों का विक्रय तय व्यवस्था के अनुरूप हो, ताकि त्योहार के दौरान किसी अप्रिय घटना की स्थिति न बने।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरसिंह चौहान, अपर कलेक्टर राजन बी. नाडिया, भिंड एसडीएम महेन्द्र सौजन्या और नगर पालिका भिंड के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं से नियमों का पालन करते हुए सहयोग करने की अपील की। कलेक्टर की चेतावनी के बाद अब दुकानदारों को निर्धारित स्थानों और लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप ही पटाखों का विक्रय करना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन और लाइसेंस के गलत उपयोग पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
