MP Toll Tax 2026: मध्यप्रदेश में टोल टैक्स की नई दरें लागू, माना टोल प्लाजा पर बढ़े शुल्क; स्थानीय वाहनों को मिलेगी छूट
NHAI ने जारी की नई टोल दरें, NH-752B से गुजरने वाले वाहन चालकों पर होगा असर
भोपाल। मध्यप्रदेश के वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स की नई दरें जारी कर दी हैं। नई दरें अब मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के माना टोल प्लाजा पर लागू होंगी। इसका असर मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमा से जुड़े NH-752B के जीरापुर-सुसनेर और जीरापुर बाईपास मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों पर पड़ेगा।
नई दरों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को अब निर्धारित श्रेणी के अनुसार संशोधित टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं, स्थानीय वाहन मालिकों को कुछ विशेष छूट और मासिक पास की सुविधा भी दी गई है।
20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय वाहनों को मिलेगा पास
NHAI के अनुसार, टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय वाहन मालिकों के लिए राहत का प्रावधान किया गया है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक केवल ₹360 का मासिक पास बनवा सकेंगे।
इसके अलावा वाहन चालकों के लिए एक महीने में 50 एकल यात्राओं वाला मासिक पास भी उपलब्ध रहेगा। इससे नियमित रूप से इस मार्ग का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
FASTag वाले वाहनों को ही मिलेगी छूट
NHAI ने स्पष्ट किया है कि टोल से जुड़ी सभी रियायतें केवल उन वाहनों को मिलेंगी जिनमें एक्टिव FASTag लगा होगा।
इन सुविधाओं में शामिल हैं:
- वापसी यात्रा शुल्क में छूट
- मासिक पास की सुविधा
- जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए रियायत
- स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहनों को मिलने वाली छूट
बिना सक्रिय FASTag वाले वाहनों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
माना ग्राम टोल प्लाजा की नई शुल्क दरें
| वाहन श्रेणी | एकल यात्रा शुल्क | एक दिन में वापसी शुल्क | 50 यात्राओं का मासिक पास | जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन | ₹50 | ₹75 | ₹1,645 | ₹25 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस | ₹80 | ₹120 | ₹2,655 | ₹40 |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | ₹165 | ₹250 | ₹5,560 | ₹85 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | ₹180 | ₹275 | ₹6,065 | ₹90 |
| HCM/EME (भारी निर्माण मशीनरी) | ₹260 | ₹390 | ₹8,720 | ₹130 |
| 7 या अधिक धुरी वाले बड़े वाहन | ₹320 | ₹480 | ₹10,615 | ₹160 |
वाहन चालकों के लिए जरूरी जानकारी
NHAI ने वाहन मालिकों और चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टोल संबंधी शिकायतों, सुझावों और जानकारी के लिए संपर्क व्यवस्था उपलब्ध कराई है। यदि किसी वाहन चालक को टोल शुल्क, FASTag, रियायत, मासिक पास या अन्य किसी समस्या से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो वह NHAI की PIU इकाई, उज्जैन से संपर्क कर सकता है।
वाहन चालकों की सुविधा के लिए NHAI ने संपर्क केंद्र की जानकारी भी जारी की है, ताकि टोल प्लाजा से जुड़ी समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सके। इसके अलावा चालक टोल नियमों, नई दरों और उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं।
NHAI PIU उज्जैन संपर्क विवरण
संपर्क स्थान:
ग्राम चंदेसरी, देवास-उज्जैन जंक्शन, प्रेम नगर, उज्जैन
फोन नंबर:
0734-3551395
NHAI ने वाहन चालकों से अपील की है कि टोल यात्रा से पहले नियमों और शुल्क की जानकारी अवश्य लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। FASTag को सक्रिय रखने से वाहन चालक टोल भुगतान को आसान बना सकते हैं और लागू रियायतों का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
नई दरों से नियमित यात्रियों पर पड़ेगा असर
माना टोल प्लाजा से नियमित रूप से यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए नई टोल दरें काफी महत्वपूर्ण हैं। खासकर ट्रक, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें संशोधित शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा। लंबी दूरी तक माल परिवहन करने वाले वाहन मालिकों को अपनी यात्रा लागत में बदलाव देखने को मिल सकता है।
वहीं, स्थानीय वाहन मालिकों के लिए राहत की बात यह है कि मासिक पास और रियायती शुल्क की सुविधा जारी रखी गई है। इससे टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों और रोजाना यात्रा करने वाले स्थानीय वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिलेगी। NHAI ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में FASTag सक्रिय रखें, ताकि टोल भुगतान में परेशानी न हो और उन्हें मिलने वाली छूट का लाभ मिल सके। साथ ही यात्रा से पहले नई टोल दरों और नियमों की जानकारी जरूर प्राप्त करें।
