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Ram Mandir डोनेशन विवाद: अयोध्या में चढ़ावे पर गबन के आरोप, लखनऊ हाईकोर्ट में PIL दाखिल, CBI जांच और CAG ऑडिट की मांग

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Published On: 13 June 2026
Ram Mandir डोनेशन विवाद: अयोध्या में चढ़ावे पर गबन के आरोप, लखनऊ हाईकोर्ट में PIL दाखिल, CBI जांच और CAG ऑडिट की मांग

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Ram Mandir डोनेशन विवाद: अयोध्या में चढ़ावे पर गबन के आरोप, लखनऊ हाईकोर्ट में PIL दाखिल, 

अयोध्या/लखनऊ। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप अब अदालत तक पहुंच गए हैं। इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें मंदिर को प्राप्त दान और चढ़ावे की CBI जांच कराने तथा CAG से स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच बेहद आवश्यक है।

PIL में क्या मांग की गई है?

यह जनहित याचिका स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सीबीआई, सीएजी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि—

  • मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे की CBI से जांच कराई जाए
  • पूरे वित्तीय लेन-देन का CAG द्वारा स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए
  • नकद, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य दान की जांच की जाए
  • ट्रस्ट के आय-व्यय का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए

याचिका में यह भी कहा गया है कि राम मंदिर देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, ऐसे में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता की आशंका भी गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

विवाद की पृष्ठभूमि कैसे शुरू हुआ मामला?

यह विवाद तब और गहराया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपये की राशि गायब हो गई है। उनके इस बयान के बाद यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा में आ गया।

हालांकि अब तक किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है और न ही अदालत ने इस पर कोई अंतिम टिप्पणी दी है। इसके बावजूद विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है।

सरकार का रुख: ट्रस्ट का आंतरिक मामला

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विवाद से खुद को अलग बताया है। राज्य सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट कहा है कि यह मामला पूरी तरह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आंतरिक विषय है और सरकार का इसमें कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है।

सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि ट्रस्ट अपने स्तर पर सभी वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी उसी के अंतर्गत आती है।

ट्रस्ट की भूमिका और पारदर्शिता पर सवाल

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अब तक इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि मंदिर निर्माण के लिए मिले विशाल दान और चढ़ावे का उपयोग किस प्रकार किया गया, इसका विस्तृत सार्वजनिक विवरण होना चाहिए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि जब देश और विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से दान देते हैं, तो यह उनका अधिकार है कि वे यह जान सकें कि उनका योगदान कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ।

प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र

इस मामले में एक और पहलू भी सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ट्रस्ट की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। पत्र में ट्रस्ट की स्थापना से लेकर अब तक प्राप्त सभी दान, आय-व्यय, बैंक खातों, भूमि खरीद-बिक्री और मंदिर निर्माण पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की अपील की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस प्रकार की पारदर्शिता से जनता का विश्वास और मजबूत होगा और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।

राजनीतिक बयानबाजी से बढ़ा विवाद

अखिलेश यादव के बयान के बाद यह मामला तेजी से राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक किसी जांच एजेंसी की आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक इन आरोपों को केवल दावे ही माना जाएगा।

कानूनी प्रक्रिया और आगे की राह

अब यह मामला लखनऊ हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अदालत इस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तय करेगी कि क्या CBI जांच और CAG ऑडिट की आवश्यकता है या नहीं। यदि अदालत इस दिशा में कोई आदेश देती है, तो यह मामला और अधिक व्यापक जांच के दायरे में आ सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जनहित याचिका के आधार पर अदालत यदि संज्ञान लेती है, तो यह मामला वित्तीय पारदर्शिता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

निष्कर्ष

राम मंदिर डोनेशन विवाद अब पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में प्रवेश कर चुका है और इसने एक बार फिर धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के बाद अब सभी की नजर अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि क्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए या फिर कैग द्वारा स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए।
यदि अदालत इस दिशा में कोई आदेश देती है तो यह न केवल इस मामले की जांच को नई दिशा देगा, बल्कि भविष्य में धार्मिक ट्रस्टों और बड़े सार्वजनिक दान से जुड़े संस्थानों के लिए पारदर्शिता के नए मानक भी स्थापित कर सकता है। वहीं, दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि इस पूरे विवाद का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल किसी भी जांच एजेंसी द्वारा आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए पूरा मामला न्यायिक समीक्षा पर निर्भर है। आने वाले दिनों में अदालत का रुख इस विवाद की दिशा और गंभीरता दोनों तय करेगा।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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