पीएम स्वनिधि योजना Nagda के तहत पात्र रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक ऋण मिलेगा। नपाध्यक्ष श्रीमती संतोष ओ.पी. गेहलोत ने अधिक से अधिक हितग्राहियों से योजना का लाभ लेने की अपील की।
पीएम स्वनिधि योजना Nagda: 2030 तक मिलेगा 50 हजार रुपये ऋण, व्यवसायियों के लिए शानदार अवसर
नागदा। पीएम स्वनिधि योजना Nagda के अंतर्गत नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना के तहत 1 जून से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान का उद्देश्य शहर के रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों, छोटे दुकानदारों तथा स्वरोजगार से जुड़े लोगों को आसान ऋण उपलब्ध कराकर उनके व्यवसाय को सशक्त बनाना है।
पीएम स्वनिधि योजना Nagda क्या है?
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और स्वरोजगार से जुड़े नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना है।इस योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को बिना किसी बड़ी जमानत के आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।
नपाध्यक्ष संतोष ओ.पी. गेहलोत ने क्या कहा?
नगर पालिका परिषद Nagda की नपाध्यक्ष श्रीमती संतोष ओ.पी. गेहलोत ने बताया कि भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी है।उन्होंने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने वाली महत्वपूर्ण योजना है और इससे हजारों छोटे व्यवसायियों को लाभ मिला है।
श्रीमती गेहलोत ने सभी पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने-अपने वार्डों में पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करें।
पीएम स्वनिधि योजना Nagda में कितना मिलेगा ऋण?
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण प्रदान किया जाता है।
प्रथम चरण
- ₹15,000 तक ऋण
द्वितीय चरण
- पहला ऋण पूर्ण चुकाने के बाद ₹25,000 तक ऋण
तृतीय चरण
- दूसरा ऋण चुकाने के बाद ₹50,000 तक ऋण
इस प्रकार पात्र हितग्राही अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
योजना के अंतर्गत निम्न वर्गों के लोग आवेदन कर सकते हैं—
- सब्जी विक्रेता
- फल विक्रेता
- फूल विक्रेता
- रेहड़ी-पटरी व्यवसायी
- पान दुकान संचालक
- सिलाई कार्य करने वाले
- ब्यूटी पार्लर संचालक
- जेंट्स पार्लर संचालक
- अन्य लघु व्यवसायी
आयु सीमा
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु:
18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं—
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पैन कार्ड
- समग्र आईडी
- व्यवसाय करते हुए फोटो
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कहां करें?
इच्छुक हितग्राही नगर पालिका परिषद Nagda के कक्ष क्रमांक 112 स्थित एनयूएलएम शाखा में संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना Nagda का उद्देश्य
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।योजना के माध्यम से—
- स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
- रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी।
- शहर के छोटे व्यवसायियों का विकास होगा।
नपाध्यक्ष ने की अपील
नपाध्यक्ष श्रीमती संतोष ओ.पी. गेहलोत ने शहर के सभी पात्र व्यवसायियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि नगर पालिका का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद हितग्राहियों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसी कारण इसकी अवधि वर्ष 2030 तक बढ़ाई गई है।
