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MP News: 3 करोड़ के बैंक ऋण में धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा – EOW की सख्त FIR से मचा हड़कंप

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Published On: 25 February 2026
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MP News बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 3 करोड़ रुपये की साजिश का खुलासा। EOW ने भोपाल-इंदौर कनेक्शन में दर्ज की FIR, जानें पूरा मामला और जांच की अहम बातें।

MP News बैंक ऋण धोखाधड़ी: 3 करोड़ के घोटाले का सनसनीखेज खुलासा

MP News बैंक ऋण धोखाधड़ी का यह मामला मध्यप्रदेश में आर्थिक अपराधों की गंभीरता को उजागर करता है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने लगभग 3 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट में कथित फर्जीवाड़े और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में FIR दर्ज की है।यह मामला भोपाल निवासी दीपक भावसार की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप है कि उनकी तीन कीमती संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक से ऋण लिया गया और राशि का दुरुपयोग किया गया।

शिकायत कैसे शुरू हुई?

12 जून 2019 को भोपाल निवासी दीपक भावसार ने EOW में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल दुबे, संगीता दुबे, प्रताप नारायण दुबे, अतुल दुबे, भुवनेश्वर पाण्डे और स्वाति शुक्ला सहित अन्य लोगों ने सुनियोजित साजिश रची।इन आरोपियों ने शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर उनकी संपत्तियों को को-लेटरल सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख दिया।

कंपनी बनाकर लिया गया ऋण

वर्ष 2017 में एक कंपनी स्थापित की गई।14 मार्च 2017 को कंपनी का पंजीकरण कराया गया और शिकायतकर्ता को डायरेक्टर बनाया गया।लेकिन जांच में सामने आया कि कंपनी का वास्तविक संचालन प्रताप नारायण दुबे और भुवनेश्वर पाण्डे द्वारा किया जा रहा था।यहां से MP News बैंक ऋण धोखाधड़ी का पूरा ताना-बाना शुरू हुआ।

3 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट का खेल

भोपाल स्थित एक फ्लैट, एक दुकान और ग्राम मेण्डोरी की भूमि को गिरवी रखकर पंजाब नेशनल बैंक, सियागंज शाखा इंदौर से लगभग 3 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराई गई।27 मई 2017 को एक एमओयू भी किया गया जिसमें लाभ और वेतन देने का वादा किया गया था।

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2.81 करोड़ रुपये अन्य कंपनियों में ट्रांसफर

जांच में पाया गया कि बैंक शुल्क कटने के बाद लगभग 2.81 करोड़ रुपये जून से अक्टूबर 2017 के बीच 14 अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर किए गए।अधिकांश कंपनियां आरोपियों या उनके परिजनों से जुड़ी पाई गईं।यह ट्रांजेक्शन पैटर्न सीधे तौर पर MP News बैंक ऋण धोखाधड़ी की गंभीरता को दर्शाता है।

जाली दस्तावेज और संदिग्ध हस्ताक्षर

18 अगस्त 2017 के एक बोर्ड रेजॉल्यूशन में भुवनेश्वर पाण्डे को 18.50 लाख रुपये के वाहन ऋण की अनुमति दर्शाई गई।

जांच में पाया गया:

  • शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर संदिग्ध हैं
  • बैठक की कोई आधिकारिक सूचना नहीं
  • कार्रवाई का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं

शिकायतकर्ता ने अपने बयान में ऐसी किसी बैठक से साफ इनकार किया।

संपत्तियों पर नीलामी का खतरा

ऋण की अदायगी नहीं होने पर बैंक ने वसूली प्रक्रिया शुरू की।इससे शिकायतकर्ता की गिरवी रखी संपत्तियां नीलामी की कगार पर पहुंच गईं।जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कंपनी का संचालन बंद कर स्थान बदल लिया।

EOW की कार्रवाई और कानूनी धाराएं

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जिनमें शामिल हो सकती हैं:

  • धारा 420 (धोखाधड़ी)
  • धारा 467 (जालसाजी)
  • धारा 468 (फर्जी दस्तावेज)
  • धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र)

बैंक ऋण धोखाधड़ी से कैसे बचें?

MP News बैंक ऋण धोखाधड़ी जैसे मामलों से बचाव के लिए:

किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच करें
कंपनी में डायरेक्टर बनने से पहले कानूनी सलाह लें
बैंक स्टेटमेंट नियमित रूप से जांचें
को-लेटरल सिक्योरिटी के दस्तावेजों की कॉपी सुरक्षित रखें
डिजिटल सिग्नेचर और बोर्ड मीटिंग रिकॉर्ड सुरक्षित रखें

आर्थिक अपराधों में बढ़ती प्रवृत्ति

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग और रियल एस्टेट से जुड़े आर्थिक अपराधों में वृद्धि देखी गई है।

निष्कर्ष

MP News बैंक ऋण धोखाधड़ी का यह मामला बताता है कि विश्वास का दुरुपयोग किस प्रकार आर्थिक अपराध में बदल सकता है।3 करोड़ रुपये का यह कथित घोटाला केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों की गंभीर अनदेखी भी है।EOW की जांच आगे क्या मोड़ लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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