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	<title>Motor Vehicles Act &#8211; Swaraj Vani</title>
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	<title>Motor Vehicles Act &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>Bike Challan Rules: बाइक पर तीन सवारी और बिना हेलमेट चलने पर कितना लगेगा जुर्माना?</title>
		<link>https://swarajvani.com/bike-challan-rules-fine-for-triple-riding-and-not-wearing-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 11:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Helmet Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Vehicles Act]]></category>
		<category><![CDATA[road safety]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Fine]]></category>
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					<description><![CDATA[Bike Challan Rules: बाइक पर तीन सवारी और बिना हेलमेट चलने पर कितना लगेगा जुर्माना? नई दिल्ली। दोपहिया वाहन पर चालक सहित अधिकतम दो लोग ही सफर कर सकते हैं। ... <a title="Bike Challan Rules: बाइक पर तीन सवारी और बिना हेलमेट चलने पर कितना लगेगा जुर्माना?" class="read-more" href="https://swarajvani.com/bike-challan-rules-fine-for-triple-riding-and-not-wearing-a/" aria-label="Read more about Bike Challan Rules: बाइक पर तीन सवारी और बिना हेलमेट चलने पर कितना लगेगा जुर्माना?">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Bike Challan Rules: बाइक पर तीन सवारी और बिना हेलमेट चलने पर कितना लगेगा जुर्माना?</strong></h1>
<p><strong>नई दिल्ली।</strong> दोपहिया वाहन पर चालक सहित अधिकतम दो लोग ही सफर कर सकते हैं। बाइक पर चालक के साथ दो अन्य लोगों के बैठने को ट्रिपल राइडिंग माना जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर बाइक चलाने और उस पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रिपल राइडिंग और हेलमेट नहीं पहनने पर अलग-अलग कार्रवाई हो सकती है।</p>
<h2><strong>बाइक पर तीन सवारी का नियम</strong></h2>
<p>मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक अपने अलावा केवल एक व्यक्ति को ही बाइक पर बैठा सकता है। यानी बाइक पर एक चालक और एक पीछे बैठा यात्री—कुल दो लोग ही सफर कर सकते हैं। चालक के साथ दो यात्रियों के बैठने पर नियम का उल्लंघन माना जाता है।</p>
<p>धारा 194C के तहत इस सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने पर <strong>1,000 रुपये जुर्माने</strong> का प्रावधान है। कानून में चालक को तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान भी है। ट्रिपल राइडिंग से बाइक का संतुलन और नियंत्रण प्रभावित हो सकता है, इसलिए इस नियम का उद्देश्य सड़क पर सवारों की सुरक्षा बनाए रखना है।</p>
<h2><strong>चालक और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए हेलमेट जरूरी</strong></h2>
<p>हेलमेट का नियम केवल बाइक चलाने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होता। पीछे बैठने वाले यात्री को भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट सिर पर ठीक से लगा हो और उसकी पट्टी बंधी होनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों के अनुरूप हेलमेट का इस्तेमाल करना जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम में सिख व्यक्ति के पगड़ी पहनकर बाइक चलाने या उस पर बैठने के लिए अपवाद दिया गया है।</p>
<p>धारा 194D के तहत हेलमेट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर <strong>1,000 रुपये जुर्माने</strong> का प्रावधान है। इस धारा में ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान भी शामिल है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सूची में भी ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के लिए 1,000 रुपये का चालान दर्ज है।</p>
<h2><strong>दोनों उल्लंघन होने पर अलग चालान संभव</strong></h2>
<p>अगर बाइक पर तीन लोग बैठे हों और चालक या पीछे बैठा यात्री हेलमेट न पहने हो, तो एक से अधिक नियमों का उल्लंघन सामने आ सकता है। ट्रिपल राइडिंग और हेलमेट नहीं पहनने के लिए कानून में अलग-अलग धाराएं हैं। चालान में कौन-कौन से उल्लंघन दर्ज हुए हैं, इसकी जानकारी चालान की प्रति या ई-चालान पोर्टल पर देखी जा सकती है। इसलिए केवल कुल रकम देखकर यह मानना ठीक नहीं होगा कि कार्रवाई एक ही नियम के तहत हुई है।</p>
<p>राज्य और स्थानीय यातायात विभाग चालान जारी करते हैं। वाहन चालक को चालान पर दर्ज धारा, जुर्माने की राशि और भुगतान की अंतिम तारीख की जांच करनी चाहिए। ई-चालान मिलने पर वाहन नंबर या चालान नंबर के जरिए संबंधित सरकारी पोर्टल पर विवरण देखा जा सकता है। किसी गलती की आशंका होने पर चालान जारी करने वाले विभाग से जानकारी ली जा सकती है।</p>
<h2><strong>सफर से पहले इन बातों का रखें ध्यान</strong></h2>
<p>बाइक पर निकलने से पहले चालक और पीछे बैठने वाले यात्री, दोनों हेलमेट पहनें और उसकी पट्टी बांधें। एक बाइक पर चालक के अलावा एक ही व्यक्ति को बैठाएं। हेलमेट की गुणवत्ता और फिटिंग की जांच करें तथा उसे केवल सिर पर रखकर न चलें। नियमों का पालन करने से चालान से बचने के साथ दुर्घटना की स्थिति में सिर की चोट का खतरा भी कम करने में मदद मिलती है।</p>
<p>दोपहिया वाहन पर सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है। ट्रिपल राइडिंग पर 1,000 रुपये और हेलमेट नियम तोड़ने पर अलग से 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोनों उल्लंघन होने पर संबंधित धाराओं के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। चालान में दर्ज विवरण देखकर ही लागू जुर्माने की पुष्टि करें।</p>
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		<title>एक दिन में कितनी बार कट सकता है ट्रैफिक चालान? पहली बार कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा लग सकता है जुर्माना</title>
		<link>https://swarajvani.com/can-traffic-challan-be-issued-multiple-times-in-one-da-know-the-rules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicate E-Challan]]></category>
		<category><![CDATA[E-Challan India]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Vehicles Act]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Challans in One Day]]></category>
		<category><![CDATA[Online Traffic Challan]]></category>
		<category><![CDATA[Tags: Traffic Challan Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Poli]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Rules India]]></category>
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					<description><![CDATA[एक दिन में कितनी बार कट सकता है ट्रैफिक चालान? पहली बार कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा लग सकता है जुर्माना एक चालान पूरे दिन नियम तोड़ने की अनुमति ... <a title="एक दिन में कितनी बार कट सकता है ट्रैफिक चालान? पहली बार कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा लग सकता है जुर्माना" class="read-more" href="https://swarajvani.com/can-traffic-challan-be-issued-multiple-times-in-one-da-know-the-rules/" aria-label="Read more about एक दिन में कितनी बार कट सकता है ट्रैफिक चालान? पहली बार कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा लग सकता है जुर्माना">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>एक दिन में कितनी बार कट सकता है ट्रैफिक चालान? पहली बार कार्रवाई होने के बाद भी दोबारा लग सकता है जुर्माना</strong></h1>
<h2><strong>एक चालान पूरे दिन नियम तोड़ने की अनुमति नहीं देता, अलग समय या स्थान पर दोबारा उल्लंघन करने पर फिर हो सकती है कार्रवाई</strong></h2>
<p><strong>नई दिल्ली।</strong> सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक चालक के लिए अनिवार्य है। इसके बावजूद कई वाहन चालकों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर किसी नियम के उल्लंघन पर एक बार चालान कट गया, तो क्या उसी दिन उसी गलती के लिए दोबारा चालान काटा जा सकता है? इसका सीधा जवाब है—हां, परिस्थितियों के आधार पर एक दिन में एक से अधिक ट्रैफिक चालान काटे जा सकते हैं।</p>
<p>मोटर वाहन कानून में ऐसी कोई सामान्य छूट नहीं है कि एक बार चालान कटने के बाद चालक पूरे दिन उसी नियम का उल्लंघन कर सकता है। यदि चालक चालान कटने के बाद दोबारा कोई नियम तोड़ता है, तो उसे नया उल्लंघन माना जा सकता है और ट्रैफिक पुलिस फिर से कार्रवाई कर सकती है।</p>
<h2><strong>एक दिन में चालान की संख्या निर्धारित नहीं</strong></h2>
<p>एक दिन में किसी वाहन या चालक के कितने चालान काटे जा सकते हैं, इसकी कोई निश्चित सार्वभौमिक संख्या तय नहीं है। कार्रवाई उल्लंघन की प्रकृति, समय, स्थान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होती है।</p>
<p>मान लीजिए किसी वाहन चालक का सुबह तेज गति से वाहन चलाने पर चालान कटता है। इसके बाद वही चालक शाम को किसी दूसरे मार्ग पर फिर निर्धारित सीमा से अधिक गति में वाहन चलाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसका दोबारा चालान हो सकता है। दोनों घटनाएं अलग समय और स्थान पर हुई हैं, इसलिए उन्हें अलग-अलग उल्लंघन माना जा सकता है।</p>
<p>इसी तरह सुबह रेड लाइट पार करने और बाद में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अलग-अलग चालान काटे जा सकते हैं। एक गलती के लिए हुई कार्रवाई दूसरी तरह का यातायात नियम तोड़ने से सुरक्षा प्रदान नहीं करती।</p>
<h2><strong>एक चालान का मतलब दिनभर की अनुमति नहीं</strong></h2>
<p>कुछ लोग यह मानते हैं कि बिना हेलमेट, सीट बेल्ट या आवश्यक दस्तावेजों के लिए एक बार चालान कटने के बाद वे चालान की रसीद दिखाकर पूरे दिन वाहन चला सकते हैं। यह धारणा सही नहीं है।</p>
<p>चालान की रसीद केवल इस बात का प्रमाण होती है कि किसी विशेष समय और स्थान पर दर्ज उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है। यह नियम तोड़ना जारी रखने का परमिट नहीं है। चालान होने के बाद चालक को उल्लंघन समाप्त करना चाहिए।</p>
<p>उदाहरण के लिए, बिना हेलमेट चालान होने के बाद चालक को आगे की यात्रा के लिए मानक हेलमेट पहनना चाहिए। इसी तरह सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई होने के बाद उसे तत्काल सीट बेल्ट लगानी होगी। चालक फिर से बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के पाया जाता है तो नई कार्रवाई की जा सकती है।</p>
<h2><strong>अलग समय और स्थान का उल्लंघन माना जाएगा नई घटना</strong></h2>
<p>आधुनिक ट्रैफिक व्यवस्था में अलग-अलग स्थानों पर CCTV कैमरे, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे और स्पीड कैमरे लगे होते हैं। एक वाहन सुबह किसी चौराहे पर रेड लाइट पार करता है और बाद में दूसरे चौराहे पर फिर वही गलती करता है, तो दोनों कैमरे अलग-अलग घटनाएं रिकॉर्ड कर सकते हैं।</p>
<p>इस स्थिति में वाहन के नाम पर दो ई-चालान जारी हो सकते हैं। इसी प्रकार एक ही मार्ग पर अलग-अलग समय में निर्धारित गति सीमा तोड़ने पर भी अलग-अलग चालान संभव हैं। वाहन चालक यह तर्क देकर स्वतः छूट नहीं पा सकता कि उस दिन उसका पहले ही चालान हो चुका है।</p>
<p>दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की <a href="https://traffic.delhipolice.gov.in/traffic-offences" rel="nofollow noopener" target="_blank">यातायात अपराध और जुर्माने की सूची</a> में कई उल्लंघनों के लिए पहली और बाद की कार्रवाई का अलग प्रावधान दिया गया है। हालांकि वास्तविक जुर्माना संबंधित कानून, राज्य की अधिसूचना और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है।</p>
<h2><strong>एक ही घटना के दो चालान आएं तो क्या करें?</strong></h2>
<p>यदि बिल्कुल एक ही घटना, एक ही समय और एक ही स्थान के लिए दो ई-चालान जारी हो जाएं, तो वाहन मालिक इसे डुप्लीकेट चालान बताते हुए शिकायत कर सकता है। इसके लिए दोनों चालानों में दर्ज समय, स्थान, तस्वीर, वाहन नंबर और उल्लंघन का विवरण ध्यान से जांचना चाहिए।</p>
<p>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ई-चालान पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टल के शिकायत अनुभाग में “Multiple Challans on Same Day Same Time” जैसी समस्या का विकल्प भी दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि एक ही दिन चालान होना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक ही समय और घटना के डुप्लीकेट चालान की जांच कराई जा सकती है। शिकायत <a href="https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket/" rel="nofollow noopener" target="_blank">ई-चालान परिवहन पोर्टल</a> पर दर्ज की जा सकती है।</p>
<p>शिकायत करते समय वाहन नंबर, चालान नंबर, घटना से संबंधित तस्वीर और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखना उपयोगी होगा। यदि चालान गलत वाहन पर जारी हुआ है या नंबर प्लेट का दुरुपयोग हुआ है, तो उसकी भी शिकायत की जा सकती है।</p>
<h2><strong>दस्तावेज नहीं होने पर रसीद दिखाना हर मामले में समाधान नहीं</strong></h2>
<p>ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा, परमिट या प्रदूषण प्रमाणपत्र से जुड़े मामलों में अलग-अलग कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं। कुछ मामलों में दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से DigiLocker या mParivahan पर दिखाए जा सकते हैं।</p>
<p>लेकिन आवश्यक दस्तावेज वैध ही नहीं है तो पुराने चालान की रसीद दिखाकर वाहन चलाते रहना सुरक्षित नहीं माना जा सकता। बिना वैध रजिस्ट्रेशन, परमिट या अन्य आवश्यक दस्तावेज के वाहन चलाने पर पुलिस कानून के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकती है। गंभीर मामलों में वाहन को रोका या जब्त भी किया जा सकता है।</p>
<p><a href="https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/9460/1/a1988-59.pdf" rel="nofollow noopener" target="_blank">मोटर वाहन अधिनियम</a> अधिकृत अधिकारियों को कुछ परिस्थितियों में वाहन रोकने, दस्तावेज मांगने और कानून का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने का अधिकार देता है।</p>
<h2><strong>ई-चालान की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जांचें</strong></h2>
<p>वाहन चालक अपने लंबित चालान की जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के <a href="https://echallan.parivahan.gov.in/" rel="nofollow noopener" target="_blank">आधिकारिक ई-चालान पोर्टल</a> पर देख सकते हैं। यहां चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के माध्यम से चालान का विवरण जांचा जा सकता है।</p>
<p>ऑनलाइन चालान भरते समय फर्जी वेबसाइट और संदिग्ध भुगतान लिंक से सावधान रहना जरूरी है। मंत्रालय का आधिकारिक पोर्टल किसी फोन कॉल, ईमेल या संदिग्ध संदेश के माध्यम से पासवर्ड, OTP अथवा बैंकिंग विवरण मांगने से सावधान करता है।</p>
<h2><strong>क्या है सही नियम?</strong></h2>
<p>एक दिन में केवल एक ही ट्रैफिक चालान काटे जाने का कोई सामान्य नियम नहीं है। यदि चालक अलग-अलग समय या स्थान पर बार-बार यातायात नियम तोड़ता है तो हर उल्लंघन पर अलग कार्रवाई हो सकती है। अलग प्रकार के नियमों के उल्लंघन पर भी उसी दिन कई चालान संभव हैं।</p>
<p>हालांकि एक ही समय, स्थान और घटना के लिए दो समान चालान जारी हुए हों तो वाहन मालिक उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। इसलिए चालान कटने के बाद बेफिक्र होकर नियम तोड़ने के बजाय गलती तुरंत सुधारना ही कानूनी और सुरक्षित उपाय है। सड़क पर नियमों का पालन केवल जुर्माने से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।</p>
<p>लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है।</p>
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