Bike Challan Rules: बाइक पर तीन सवारी और बिना हेलमेट चलने पर कितना लगेगा जुर्माना?
नई दिल्ली। दोपहिया वाहन पर चालक सहित अधिकतम दो लोग ही सफर कर सकते हैं। बाइक पर चालक के साथ दो अन्य लोगों के बैठने को ट्रिपल राइडिंग माना जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर बाइक चलाने और उस पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रिपल राइडिंग और हेलमेट नहीं पहनने पर अलग-अलग कार्रवाई हो सकती है।
बाइक पर तीन सवारी का नियम
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक अपने अलावा केवल एक व्यक्ति को ही बाइक पर बैठा सकता है। यानी बाइक पर एक चालक और एक पीछे बैठा यात्री—कुल दो लोग ही सफर कर सकते हैं। चालक के साथ दो यात्रियों के बैठने पर नियम का उल्लंघन माना जाता है।
धारा 194C के तहत इस सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। कानून में चालक को तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान भी है। ट्रिपल राइडिंग से बाइक का संतुलन और नियंत्रण प्रभावित हो सकता है, इसलिए इस नियम का उद्देश्य सड़क पर सवारों की सुरक्षा बनाए रखना है।
चालक और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए हेलमेट जरूरी
हेलमेट का नियम केवल बाइक चलाने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होता। पीछे बैठने वाले यात्री को भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट सिर पर ठीक से लगा हो और उसकी पट्टी बंधी होनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों के अनुरूप हेलमेट का इस्तेमाल करना जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम में सिख व्यक्ति के पगड़ी पहनकर बाइक चलाने या उस पर बैठने के लिए अपवाद दिया गया है।
धारा 194D के तहत हेलमेट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा में ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान भी शामिल है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सूची में भी ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के लिए 1,000 रुपये का चालान दर्ज है।
दोनों उल्लंघन होने पर अलग चालान संभव
अगर बाइक पर तीन लोग बैठे हों और चालक या पीछे बैठा यात्री हेलमेट न पहने हो, तो एक से अधिक नियमों का उल्लंघन सामने आ सकता है। ट्रिपल राइडिंग और हेलमेट नहीं पहनने के लिए कानून में अलग-अलग धाराएं हैं। चालान में कौन-कौन से उल्लंघन दर्ज हुए हैं, इसकी जानकारी चालान की प्रति या ई-चालान पोर्टल पर देखी जा सकती है। इसलिए केवल कुल रकम देखकर यह मानना ठीक नहीं होगा कि कार्रवाई एक ही नियम के तहत हुई है।
राज्य और स्थानीय यातायात विभाग चालान जारी करते हैं। वाहन चालक को चालान पर दर्ज धारा, जुर्माने की राशि और भुगतान की अंतिम तारीख की जांच करनी चाहिए। ई-चालान मिलने पर वाहन नंबर या चालान नंबर के जरिए संबंधित सरकारी पोर्टल पर विवरण देखा जा सकता है। किसी गलती की आशंका होने पर चालान जारी करने वाले विभाग से जानकारी ली जा सकती है।
सफर से पहले इन बातों का रखें ध्यान
बाइक पर निकलने से पहले चालक और पीछे बैठने वाले यात्री, दोनों हेलमेट पहनें और उसकी पट्टी बांधें। एक बाइक पर चालक के अलावा एक ही व्यक्ति को बैठाएं। हेलमेट की गुणवत्ता और फिटिंग की जांच करें तथा उसे केवल सिर पर रखकर न चलें। नियमों का पालन करने से चालान से बचने के साथ दुर्घटना की स्थिति में सिर की चोट का खतरा भी कम करने में मदद मिलती है।
दोपहिया वाहन पर सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है। ट्रिपल राइडिंग पर 1,000 रुपये और हेलमेट नियम तोड़ने पर अलग से 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोनों उल्लंघन होने पर संबंधित धाराओं के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। चालान में दर्ज विवरण देखकर ही लागू जुर्माने की पुष्टि करें।
