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2026 बड़ी खबर: श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन का सख्त फैसला

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Published On: 26 July 2026
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श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देश पर जनपद पंचायत पेटलावद का आदेश जारी। बिना अनुमति नाव चलाने पर होगी वैधानिक कार्रवाई। जानिए पूरी खबर।

श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध: श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला

झकनावदा | मनीष कुमट

श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशों के बाद जनपद पंचायत पेटलावद ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार श्रृंगेश्वर धाम के आसपास स्थित माही डैम के बैकवॉटर क्षेत्र में आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी नाव के संचालन पर रोक रहेगी। बिना सक्षम अनुमति नाव चलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का बड़ा निर्णय

जनपद पंचायत पेटलावद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि माही डैम चारण कोटड़ा (बैकवॉटर क्षेत्र) स्थित श्रृंगेश्वर धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मानसून के दौरान जलस्तर में अचानक बदलाव होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।


बिना अनुमति नाव चलाने पर होगी कार्रवाई

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या नाव संचालक सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नाव का संचालन नहीं कर सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि

प्रशासन का कहना है कि वर्षा ऋतु में जलस्तर तेजी से बदलता है, जिससे नाव दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और बिना अनुमति किसी भी नाव का उपयोग न करें।


सभी संबंधित विभागों को भेजे गए निर्देश

आदेश की प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को भेजी गई है—

  • कलेक्टर, झाबुआ
  • मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
  • एसडीएम, पेटलावद
  • संबंधित ग्राम पंचायत
  • अन्य प्रशासनिक विभाग

सभी अधिकारियों को क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने तथा आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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ग्राम पंचायत ने शुरू किया समझाइश अभियान

आदेश प्राप्त होने के बाद ग्राम पंचायत भेरूपाड़ा के सहायक सचिव रतनलाल सिंगार ने माही नदी क्षेत्र में नाव संचालकों की बैठक आयोजित की।

बैठक में सभी नाव चालकों को कलेक्टर के आदेश की जानकारी दी गई तथा श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन करने की समझाइश दी गई।


प्रशासन की अपील

प्रशासन ने क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं, ग्रामीणों और पर्यटकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा नियमों का पालन करने से संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा तथा जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।


निष्कर्ष

श्रृंगेश्वर धाम धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मानसून के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया श्रृंगेश्वर धाम में नौका संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध श्रद्धालुओं के हित में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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