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रीवा में दुष्कर्म मामले का फरार आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार, अहमदनगर से पकड़कर लाई पुलिस

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Published On: 23 September 2026
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रीवा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में फरार 23 वर्षीय आरोपी अक्षय कोल को पुलिस ने महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया। न्यायालय ने आरोपी को केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया।

रीवा: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार, अहमदनगर से पकड़कर लाई पुलिस

22 जुलाई को दर्ज हुआ था प्रकरण, गिरफ्तारी के बाद न्यायालय ने भेजा केंद्रीय जेल रीवा

रीवा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप से जुड़े एक मामले में फरार चल रहे 23 वर्षीय आरोपी अक्षय कोल को रीवा पुलिस ने महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था और उसकी लगातार तलाश की जा रही थी।

22 जुलाई को दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत के आधार पर 22 जुलाई 2026 को संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन वह अपना ठिकाना छोड़कर फरार हो गया था।

लोकेशन ट्रेस कर महाराष्ट्र पहुंची पुलिस

विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी के महाराष्ट्र के अहमदनगर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने तकनीकी एवं अन्य माध्यमों से उसकी लोकेशन का पता लगाया और अहमदनगर पहुंचकर आरोपी अक्षय कोल को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को रीवा लेकर पहुंची, जहां आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई।

न्यायालय ने भेजा केंद्रीय जेल रीवा

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई एवं मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मामले की आगे की विवेचना जारी है।

पुलिस ने कहा कि किसी आपराधिक प्रकरण में मामला दर्ज होने के बाद फरार होकर ठिकाना बदलने से कानून की पहुंच से बचना आसान नहीं है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरण सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी एवं सीएसपी राजीव पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हितेन्द्रनाथ शर्मा और उनकी पुलिस टीम द्वारा की गई।

नोट: प्रकरण में लगाए गए आरोप न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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