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MP में पंचायत सचिवों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू, गृह ग्राम और ससुराल में पोस्टिंग पर रोक

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Published On: 11 June 2026
MP
— मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत सचिवों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी

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MP में पंचायत सचिवों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू, गृह ग्राम और ससुराल में पोस्टिंग पर रोक

MP सरकार ने जारी की नई ट्रांसफर नीति

MP के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के लिए नई स्थानांतरण (ट्रांसफर) नीति जारी कर दी है। इस नई नीति के तहत अब किसी भी पंचायत सचिव की नियुक्ति उसके गृह ग्राम या ससुराल की ग्राम पंचायत में नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और स्थानीय प्रभाव या पारिवारिक दबाव को खत्म करना है।

यह नीति सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है और इसे सभी जिलों के कलेक्टरों तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) को भेज दिया गया है, ताकि निर्धारित समयसीमा में ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जा सके।

23 हजार से अधिक पंचायत सचिव होंगे प्रभावित

MP में वर्तमान में लगभग 23 हजार से अधिक पंचायत सचिव कार्यरत हैं। नई नीति का सीधा असर इन सभी कर्मचारियों पर पड़ेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्थानांतरण तय नियमों और समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं।

सरकार ने यह भी तय किया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया 1 जून से मान्य मानी जाएगी और सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ाए जाएंगे।

15 जून तक पूरी होगी ट्रांसफर प्रक्रिया

नई नीति के अनुसार पंचायत सचिवों के ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया 15 जून तक संपन्न करनी होगी। ट्रांसफर प्रस्तावों को पहले जिला कलेक्टर की अनुशंसा से मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद प्रभारी मंत्री की स्वीकृति आवश्यक होगी।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रांसफर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाएं तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

गृह ग्राम और ससुराल में पोस्टिंग पर सख्त रोक

नई ट्रांसफर पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि किसी भी पंचायत सचिव को उसके गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में पदस्थ नहीं किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि स्थानीय रिश्तों और पारिवारिक प्रभाव का प्रशासनिक कार्यों पर असर न पड़े।

इसके अलावा यदि किसी पंचायत में सचिव के परिवार का कोई सदस्य जैसे कि सरपंच या उप-सरपंच चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी संबंधित सचिव का वहां से तत्काल ट्रांसफर किया जाएगा।

10 साल से अधिक समय से पदस्थ सचिवों पर भी नियम लागू

नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पंचायत सचिव एक ही ग्राम पंचायत में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ है, तो उसका स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

यदि किसी जिले में 10 साल से अधिक समय से पदस्थ सचिवों की संख्या निर्धारित ट्रांसफर सीमा से अधिक हो जाती है, तो सबसे पहले उन सचिवों का ट्रांसफर किया जाएगा जो सबसे लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर

सरकार का मानना है कि इस नई ट्रांसफर नीति से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारियों को अवसर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों में गति आएगी।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायतों में किसी भी प्रकार का स्थानीय दबाव या हितों का टकराव न हो।

जिला प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ट्रांसफर प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी की जाए। किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

प्रभारी मंत्रियों की मंजूरी के बाद ही ट्रांसफर आदेश अंतिम रूप से जारी किए जाएंगे।

निष्कर्ष

MP सरकार की यह नई ट्रांसफर नीति पंचायत प्रशासन में बड़ा बदलाव मानी जा रही है। गृह ग्राम और ससुराल में पोस्टिंग पर रोक, रिश्तेदारों के चुनाव जीतने पर ट्रांसफर और लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण जैसे नियम प्रशासन को अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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