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MP : 443 करोड़ वसूली मामले में विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं, कलेक्टर ने जारी किया अंतिम नोटिस

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Published On: 3 April 2026
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443 करोड़ वसूली मामले में विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं

जबलपुर: MP की विजयराघवगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक संजय पाठक और उनके परिवार से जुड़ी फर्मों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा 443 करोड़ रुपए की राशि वसूलने के मामले में पहले ही नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और न ही राशि जमा की गई। अब जबलपुर कलेक्टर न्यायालय ने इन फर्मों को अंतिम नोटिस (Time Expiry Notice) जारी किया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस नोटिस का जवाब न देने पर फर्मों और विधायक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, संपत्ति कुर्की और कानूनी कार्यवाही शामिल है। इस कदम से मामला केवल वित्तीय वसूली तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है।

मामला क्या है?

संजय पाठक और उनके परिवार से जुड़ी फर्मों पर आरोप है कि उन्होंने निर्धारित सीमा से अधिक आयरन ओर (लौह अयस्क) का खनन किया।

जांच में पाया गया कि लगभग 84.57 लाख टन अतिरिक्त खनन किया गया। इसके चलते सरकार को 443 करोड़ 4 लाख 86 हजार रुपए की राशि वसूलनी है।

यह राशि केवल अतिरिक्त खनन का शुल्क नहीं है, बल्कि इसमें जुर्माना और संबंधित कानूनी शुल्क भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला खनन नियमों और पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन का एक गंभीर उदाहरण है।

नोटिस जारी की गई फर्में

जबलपुर कलेक्टर कार्यालय ने कुल तीन फर्मों को नोटिस जारी किया है, जो विधायक संजय पाठक और उनके परिवार से जुड़ी हैं:

  1. निर्मला मिनरल्स – परिवार से जुड़ी फर्म
  2. आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन – परिवार से जुड़ी फर्म
  3. पेसिफिक एक्सपोर्टर्स – संचालक: सुमित अग्रवाल

ये सभी फर्म मध्य प्रदेश के सिहोरा क्षेत्र में खनन कार्य कर रही थीं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नोटिस का उद्देश्य केवल राशि वसूलना नहीं है, बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी है।

पहले नोटिस का जवाब क्यों नहीं आया?

पहले नोटिस जारी होने के बावजूद फर्मों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। न ही निर्धारित राशि जमा की गई।

अधिकारियों के अनुसार, समय रहते जवाब न देने के कारण अब अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि राशि जमा नहीं की गई, तो फर्मों और विधायक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला राज्य सरकार की खनन नीतियों में सख्ती का प्रतीक है।

नियम क्या कहते हैं?

खनन के लिए सरकार की पर्यावरण और कानूनी अनुमति आवश्यक है।

  • निर्धारित सीमा से अधिक खनन करना गैरकानूनी है।
  • सरकार को अतिरिक्त खनन की कीमत वसूलने का अधिकार है।
  • यदि फर्में समय पर राशि जमा नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ संपत्ति कुर्की और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

यह नियम केवल वित्तीय वसूली के लिए नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और खनन अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू हैं।

जांच कैसे हुई?

यह मामला पहले स्थानीय स्तर पर नजरअंदाज किया गया। शिकायत मिलने के बाद राज्य स्तरीय समिति ने मामले की जांच शुरू की।

जांच में निम्न बिंदु सामने आए:

  • 2004 से 2017 तक के खनन रिकॉर्ड का परीक्षण
  • उत्पादन, अनुमति और पर्यावरण क्लीयरेंस दस्तावेजों की समीक्षा
  • बड़े पैमाने पर अनियमितता और अतिरिक्त खनन की पुष्टि

जांच में यह भी पाया गया कि कई बार फर्मों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी अनुमति और पर्यावरण मानकों की अनदेखी की।

फर्मों और विधायक की संभावित कार्रवाई

यदि फर्में नोटिस का जवाब नहीं देती हैं, तो कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के पास कई विकल्प हैं:

  1. संपत्ति कुर्की: फर्मों की खनन संपत्ति या अन्य चल-अचल संपत्ति जब्त की जा सकती है।
  2. जुर्माना: अतिरिक्त खनन के लिए निर्धारित शुल्क के साथ जुर्माना वसूला जा सकता है।
  3. कानूनी कार्रवाई: अदालत में मामला भेजकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला अन्य खनन फर्मों के लिए सतर्क संदेश के रूप में काम करेगा।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

यह मामला केवल वित्तीय या कानूनी दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है।

  • विधायक संजय पाठक और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई से स्थानीय राजनीति पर असर पड़ेगा।
  • राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई से अन्य खनन फर्मों में भी सख्ती का डर पैदा होगा।
  • जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि अनियमित खनन और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले की कानूनी और राजनीतिक गूंज लंबे समय तक बनी रहेगी।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश के खनन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में विधायक संजय पाठक और उनके परिवार की फर्में मुश्किलों में हैं।

  • 443 करोड़ की राशि वसूलनी बाकी है।
  • अंतिम नोटिस जारी हो चुका है।
  • जवाब न देने पर संपत्ति कुर्की, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई संभव है।

यह मामला यह दर्शाता है कि सरकारी नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। आने वाले हफ्तों में यह देखना रोचक होगा कि विधायक और उनके परिवार की फर्में इस नोटिस का जवाब देती हैं या नहीं।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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