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मेडिकल रीइम्बर्समेंट सीमा बढ़ी: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब 10 लाख तक क्लेम मंजूरी आसान

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Published On: 19 February 2026
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मेडिकल रीइम्बर्समेंट सीमा बढ़ी — केंद्र सरकार ने CGHS के तहत 10 लाख रुपये तक के मेडिकल क्लेम की मंजूरी आसान की, कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत।

मेडिकल रीइम्बर्समेंट सीमा बढ़ी: कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत

केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मेडिकल रीइम्बर्समेंट सीमा बढ़ी होने से अब गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज के मामलों में आर्थिक दबाव कम होगा और क्लेम मंजूरी की प्रक्रिया पहले से तेज होगी।

16 फरवरी 2026 को जारी आदेश के अनुसार, अब विभागाध्यक्ष (HoD) 10 लाख रुपये तक के मेडिकल क्लेम बिना Integrated Finance Division (IFD) की सलाह के मंजूर कर सकेंगे। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी।

क्या है सरकार का नया फैसला

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने CGHS और CS(MA) नियमों के तहत मेडिकल खर्च प्रतिपूर्ति की वित्तीय सीमा बढ़ा दी है।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है:

  • फाइलों की लंबी प्रक्रिया खत्म करना
  • इलाज के बाद भुगतान में देरी रोकना
  • गंभीर मामलों में तत्काल आर्थिक सहायता देना

कितना बढ़ा मेडिकल क्लेम का अधिकार

अब:

श्रेणी पुरानी सीमा नई सीमा
HoD द्वारा मंजूरी ₹5 लाख ₹10 लाख
नियमों के तहत भुगतान वाले केस ₹2 लाख ₹5 लाख

इसका मतलब — अब अधिक राशि के मामलों में दिल्ली या उच्च स्तर की स्वीकृति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

किन मामलों में मिलेगी सीधी मंजूरी

मेडिकल रीइम्बर्समेंट सीमा बढ़ी का लाभ उन मामलों में मिलेगा:

जब इलाज CGHS/CS(MA) नियमों के अनुसार हुआ हो
जब अस्पताल CGHS मान्यता प्राप्त हो
जब भुगतान निर्धारित पैकेज रेट पर हो
जब किसी विशेष छूट (Relaxation) की मांग न हो

क्या रहेंगी नई शर्तें

सरकार ने सीमा बढ़ाने के साथ दो स्पष्ट शर्तें भी लगाई हैं:

 नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
 भुगतान केवल CGHS की तय दरों के अनुसार ही होगा।

यदि अस्पताल का बिल तय दर से ज्यादा है और नियमों से छूट चाहिए, तो मामला पहले की तरह उच्च स्तर पर ही जाएगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा

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इस निर्णय से सबसे बड़ा लाभ मिलेगा:

  • रिटायर्ड कर्मचारियों को
  • गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को
  • महंगे इलाज वाले मामलों को
  • लंबित क्लेम से परेशान परिवारों को

अब क्या बदलेगा?

क्लेम पास होने में तेजी
 वित्तीय मंजूरी की बाधा कम
इलाज के बाद भुगतान में राहत
प्रशासनिक देरी में कमी

CGHS मेडिकल क्लेम आवेदन की पूरी प्रक्रिया

पेंशनर्स को इलाज या डिस्चार्ज के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।

जरूरी दस्तावेज:

  • मेडिकल रीइम्बर्समेंट क्लेम फॉर्म
  • चेकलिस्ट
  • डिस्चार्ज समरी
  • रेफरल / परमिशन स्लिप
  • इमरजेंसी सर्टिफिकेट (यदि लागू)
  • अस्पताल के ओरिजिनल बिल
  • भुगतान रसीदें
  • CGHS कार्ड कॉपी
  • बैंक विवरण / कैंसल चेक

आवेदन अपने CGHS वेलनेस सेंटर के CMO को देना होता है।

एंबुलेंस खर्च पर क्या नियम

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एंबुलेंस खर्च भी रीइम्बर्स होगा, लेकिन शर्त के साथ:

डॉक्टर का प्रमाण जरूरी
यह साबित होना चाहिए कि अन्य वाहन से ले जाना जोखिम भरा था

क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय

यह सिर्फ सीमा वृद्धि नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार है।

इसका व्यापक असर:

  • हेल्थ सिक्योरिटी मजबूत
  • सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा
  • गंभीर बीमारियों में आर्थिक संकट कम होगा
  • CGHS प्रणाली अधिक व्यवहारिक बनेगी

विशेषज्ञ इसे “प्रोसेस रिफॉर्म” मान रहे हैं, न कि सिर्फ वित्तीय बदलाव।

निष्कर्ष

मेडिकल रीइम्बर्समेंट सीमा बढ़ी का यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
अब इलाज के बाद भुगतान के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और विभागीय स्तर पर ही बड़े क्लेम का निपटान संभव होगा।

यह कदम स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के साथ प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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