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Indore शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड: छह साल बाद आया फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

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Published On: 30 July 2026
Shiv Sena Leader Ramesh Sahu Murder Case: 7 में से 4 आरोपी बरी, कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में किया दोषमुक्त
— इंदौर शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड: 6 साल बाद आया फैसला

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Indore शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड: छह साल बाद आया फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

मध्यप्रदेश के Indore में हुए चर्चित शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड में छह साल बाद न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।

अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने लूट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था और इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

2020 में हुई थी सनसनीखेज वारदात

यह मामला 2 सितंबर 2020 का है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के उमरीखेड़ा स्थित नाईन नाईस रेस्टोरेंट में यह घटना हुई थी। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी लूट के इरादे से रेस्टोरेंट में घुसे थे।

घटना के दौरान रेस्टोरेंट के मालिक और शिवसेना नेता रमेश साहू पर आरोपियों ने गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपियों ने रमेश साहू की पत्नी गीता और बेटी जया के साथ मारपीट की और उनके गहने लूटकर फरार हो गए।

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस हत्याकांड को लेकर नाराजगी जताई थी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस ने आठ आरोपियों को किया था गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच के बाद पुलिस ने धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के गांव लोहार निवासी विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान, प्रेम सिंह सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में चालान पेश किया।

इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और करीब छह साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

गीता और जया समेत कई गवाहों के बयान हुए दर्ज

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में पेश किया। रमेश साहू की पत्नी गीता और बेटी जया के बयान भी दर्ज किए गए।

अभियोजन ने अदालत के सामने घटना से जुड़े साक्ष्य, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने विजय उर्फ इज्जू, सुनील चौहान और प्रेम सिंह को हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

तीन आरोपियों को उम्रकैद, अन्य आरोपियों पर फैसला अलग

अदालत ने हत्या के अपराध में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। कोर्ट ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।

न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को छह साल बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि, मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को लेकर अदालत का फैसला अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर हुआ।

लूट के इरादे से की गई थी हत्या

अभियोजन के अनुसार, यह पूरी वारदात लूट की योजना के तहत की गई थी। आरोपी रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को डराकर सामान और गहने लूटने की कोशिश की।

इसी दौरान विरोध होने पर आरोपियों ने रमेश साहू को गोली मार दी। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों और न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि हत्या और लूट की घटना में आरोपियों की भूमिका साबित हुई है।

फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा

रमेश साहू हत्याकांड इंदौर के चर्चित मामलों में शामिल रहा है। शिवसेना नेता होने के कारण इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी काफी ध्यान खींचा था।

छह साल तक चली सुनवाई के बाद आए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने अपने निर्णय में अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को कठोर सजा सुनाई है।

न्याय प्रक्रिया पर लोगों की नजर

इस मामले में पुलिस की जांच, अभियोजन पक्ष की दलीलों और गवाहों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हत्या जैसे गंभीर मामलों में दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन को मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं। इस मामले में अदालत ने सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद तीन आरोपियों को दोषी ठहराया।

Indore के रमेश साहू हत्याकांड में छह साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है। अब दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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