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Indore में टैक्स छूट पाने का आखिरी मौका, 31 मार्च से बकाया पर लगेगा अधिभार

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Published On: 31 March 2026
INDORE
— इंदौर में 31 मार्च तक संपत्तिकर और जलकर पर अधिभार में छूट पाने का आखिरी मौका

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Indore में टैक्स छूट पाने का आखिरी मौका, 31 मार्च से बकाया पर लगेगा अधिभार

Indore नगर निगम ने नागरिकों को संपत्तिकर और जलकर के बकाया भुगतान पर विशेष राहत देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तर्ज पर लागू इस योजना के अंतर्गत बकाया राशि पर अतिरिक्त अधिभार में छूट दी जा रही है। यह राहत योजना 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके बाद नागरिकों को बकाया राशि के भुगतान के समय अधिभार के साथ पैसे जमा करने होंगे।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल और राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को संपत्तिकर और जलकर के बकाया भुगतान पर विशेष राहत दी जा रही है।

नागरिक 31 मार्च तक अपने बकाया राशि का भुगतान कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए निगम के सभी जोनल कार्यालय और मुख्यालय में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

संपत्तिकर पर छूट का विवरण

संपत्तिकर के बकाया राशि पर छूट इस प्रकार दी जा रही है:

  • 50,000 रुपये तक बकाया होने पर: अधिभार में 100 प्रतिशत छूट
  • 50,000 से 1 लाख रुपये तक बकाया होने पर: अधिभार में 50 प्रतिशत छूट
  • 1 लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर: अधिभार में 25 प्रतिशत छूट

इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को समय पर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। यदि नागरिक इस समय सीमा के भीतर भुगतान कर लेते हैं, तो वे अधिभार में भारी बचत कर सकेंगे।

जलकर पर छूट का विवरण

जलकर के बकाया राशि पर छूट इस प्रकार निर्धारित की गई है:

  • 10,000 रुपये तक बकाया होने पर: अधिभार में 100 प्रतिशत छूट
  • 10,000 से 50,000 रुपये तक बकाया होने पर: अधिभार में 75 प्रतिशत छूट
  • 50,000 रुपये से अधिक बकाया होने पर: अधिभार में 50 प्रतिशत छूट

नगर निगम ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जलकर के बकाया राशि का भुगतान करें।

छूट का महत्व और नागरिकों को क्या करना चाहिए

Indore नगर निगम की छूट योजना के तहत नागरिक बकाया राशि का भुगतान कर न केवल अपने आर्थिक बोझ को कम कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में बड़े अधिभार से भी बच सकते हैं।

इसके लिए नागरिकों को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  1. अपना बकाया जानें: नगर निगम के जोनल कार्यालय या मुख्यालय में जाकर अपनी बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करें।
  2. भुगतान करें: छूट का लाभ पाने के लिए 31 मार्च से पहले बकाया राशि का भुगतान करें।
  3. रसीद संभालें: भुगतान के बाद रसीद सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में काम आए।

पिछली बार की छूट योजना की सफलता

Indore नगर निगम ने बताया कि पिछली बार भी इस तरह की छूट योजना लागू की गई थी। उस समय भी बड़ी संख्या में नागरिकों ने समय रहते बकाया राशि का भुगतान किया और अधिभार से राहत पाई।

इस वर्ष की योजना भी इसी तरह की है, जिसमें छूट प्रतिशत बकाया राशि की सीमा के अनुसार तय की गई है। निगम अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना है।

चेतावनी: 1 अप्रैल से अधिभार बढ़ेगा

यदि नागरिक 31 मार्च के बाद बकाया राशि का भुगतान करते हैं, तो उन्हें अधिभार के साथ भुगतान करना होगा। यह अधिभार कई मामलों में काफी अधिक हो सकता है, जिससे नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

नगर निगम ने नागरिकों से विशेष आग्रह किया है कि वे इस आखिरी अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

बकाया राशि भुगतान के लिए सुविधा

Indore नगर निगम ने भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न जोनल कार्यालय और मुख्यालय में काउंटर खोले हैं। नागरिक यहाँ जाकर नकद, चेक या डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

इसके अलावा, निगम ने ऑनलाइन भुगतान के विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे नागरिक घर बैठे ही अपने बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं।

नागरिकों के लिए अंतिम अवसर

31 मार्च के बाद यह विशेष राहत योजना समाप्त हो जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और समय रहते बकाया राशि का भुगतान कर लें।

इस योजना के तहत, संपत्तिकर और जलकर के अधिभार में दी जाने वाली छूट के कारण नागरिकों को महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मिलेगी।

निष्कर्ष

Indore के नागरिकों के लिए यह आखिरी मौका है कि वे संपत्तिकर और जलकर के बकाया राशि का भुगतान कर लाभ उठाएं। 31 मार्च के बाद अधिभार बढ़ जाएगा, इसलिए समय पर भुगतान करना आवश्यक है।

नगर निगम ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने बकाया की जानकारी लेकर और निर्धारित राशि का भुगतान करके इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

मुख्य हाइलाइट्स:

  • संपत्तिकर और जलकर के बकाया भुगतान पर विशेष छूट
  • संपत्तिकर पर 25% से 100% तक छूट
  • जलकर पर 50% से 100% तक छूट
  • अंतिम तिथि: 31 मार्च
  • 1 अप्रैल से बकाया पर बढ़ा हुआ अधिभार लागू

 

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