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Bhagirathpura दूषित पानी कांड: सीबीआई जांच पर फैसला टला, अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी

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Published On: 19 March 2026
Bhagirathapura
— "भागीरथपुरा दूषित पानी कांड: CBI जांच पर हाई कोर्ट का फैसला टला, अगली सुनवाई 23 मार्च को"

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Bhagirathpura दूषित पानी कांड: सीबीआई जांच पर फैसला टला, अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी

इंदौर के बहुचर्चित Bhagirthpura दूषित पानी कांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब याचिकाकर्ता इस दौरान न्यायिक जांच आयोग में व्यस्त होने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके।

कांड की गंभीरता

Bhagirathpura कांड में दूषित पानी के कारण अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इसमें प्रशासन की लापरवाही और मामले को दबाने की कोशिशें शामिल हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया कि दोषियों को बचाने के लिए केवल औपचारिक कार्रवाई की गई और उन्हें पद से हटाकर मामले को शांत करने की कोशिश की गई।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इस पूरे मामले में अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, जो कि न्याय की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद जिम्मेदारों को खुलेआम छोड़ देना न्याय के साथ अन्याय है।

सीबीआई जांच की मांग

जनहित याचिका में इस प्रकरण की निष्पक्ष और व्यापक जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों और प्रशासन द्वारा मामले को दबाने के प्रयास इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा भी बना सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पानी की पाइपलाइन बदलने के लिए जारी टेंडर और अन्य फाइलों को जानबूझकर दबाया गया। इससे यह संदेह पैदा होता है कि कांड की गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, ताकि दोषियों को बचाया न जा सके और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

अधिकारियों के पक्षकार बनने पर सवाल

याचिका में तत्कालीन निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव को मामले से अलग किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकार और निगम प्रशासन को पक्षकार बनाने की मांग की। उनका तर्क है कि मामले से जुड़े सभी अधिकारियों और विभागों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए और उन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है।

न्यायिक आयोग की जांच

हाई कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। आयोग अब तक कई गवाहों और दस्तावेजों की जांच कर चुका है। याचिकाकर्ता ने आयोग के समक्ष अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत की हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता की अदालत में अनुपस्थिति के कारण हाई कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 23 मार्च तक टाल दिया।

याचिका के वकील अनिल ओझा ने अदालत में बताया कि याचिकाकर्ता उस दिन आयोग में व्यस्त थे, इसलिए वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय की।

जांच की व्यापकता

Bhagirathpura कांड की जांच की मांग केवल 36 मृतकों के लिए न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है। याचिकाकर्ता का मानना है कि अगर दोषियों को बख्श दिया गया तो भविष्य में जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि यह मामला न केवल स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की जांच का विषय है, बल्कि पूरे शहर और राज्य में जल सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक अहम उदाहरण भी है।

सीबीआई जांच से उम्मीद है कि दोषियों की पहचान, घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल न्यायिक आयोग की जांच पर्याप्त नहीं है क्योंकि आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। इसलिए, मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई है।

प्रशासन और जनता की भूमिका

कांड ने इंदौर में जनता और प्रशासन दोनों को सचेत कर दिया है। स्थानीय लोग लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह जांच को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करे।

याचिकाकर्ता ने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में जल आपूर्ति और पाइपलाइन प्रबंधन में ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए कड़े नियम और निगरानी तंत्र लागू किए जाएं। इससे न केवल दोषियों की पहचान हो सकेगी, बल्कि जनता को सुरक्षित और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

Bhagirathpura दूषित पानी कांड में सीबीआई जांच की मांग पर हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल टल गया है। सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होना न्याय के साथ अन्याय है।

न्यायिक आयोग की जांच जारी है, लेकिन याचिकाकर्ता और जनता की उम्मीद है कि सीबीआई जांच से निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। यह मामला न केवल इंदौर बल्कि पूरे राज्य के लिए चेतावनी है कि जल सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है।

इस तरह, 23 मार्च की अगली सुनवाई तक सभी की निगाहें हाई कोर्ट पर टिकी रहेंगी, क्योंकि यह फैसला दोषियों की जवाबदेही और जनता के न्याय की दिशा तय करेगा।

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