सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अशोकनगर प्रशासन सख्त, शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का कड़ाई से होगा पालन
राहुल जैन की रिपोर्ट
Ashoknagar । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में देशभर में लागू ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन अशोकनगर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। नियमों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं नगर पालिका की स्वच्छता टीम के साथ शहर के विभिन्न सार्वजनिक, व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री इसरार खान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री विनोद उन्नीतन तथा नगर पालिका की स्वच्छता टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने शहर के प्रमुख कचरा संग्रहण केंद्रों एवं ट्रेंचिंग ग्राउंड का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

ट्रेंचिंग ग्राउंड की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने के बाद कलेक्टर ने कचरे के वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता अमले को स्रोत पर ही गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण (Source Segregation) अनिवार्य रूप से लागू कराने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने शहर के बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) जैसे बड़े मैरिज गार्डन, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल एवं शासकीय संस्थानों को अपने स्तर पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित संस्थानों के संचालकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी देने को भी कहा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जागरूकता के बाद भी यदि कोई व्यक्ति या संस्था खुले स्थानों अथवा सड़कों पर कचरा फेंकते हुए पाई गई, तो उसके विरुद्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत नियमानुसार जुर्माना एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि स्वच्छ, स्वस्थ एवं पर्यावरण अनुकूल अशोकनगर के निर्माण में सहयोग करते हुए कचरा पृथक्करण और स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करें।

