Shajapur में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्ती, धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू
चंद्रेश जैन ब्यूरो चीफ ,शाजापुर
Shajapur। जिले में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्ती बरतते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर रोक लगा दी है।
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 21 जुलाई 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की ऐसी पोस्ट, संदेश, फोटो, वीडियो या ऑडियो सामग्री, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं अथवा सामाजिक वातावरण प्रभावित होने की संभावना हो, उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना प्रतिबंधित रहेगा।
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित कई प्लेटफॉर्म पर लागू आदेश
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। इन माध्यमों पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या विवाद उत्पन्न करने वाली सामग्री को शेयर, फॉरवर्ड, लाइक अथवा प्रसारित करने पर रोक लगाई गई है।
प्रशासन का कहना है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया सूचनाओं के आदान-प्रदान का बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसे में गलत, भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री तेजी से फैलकर कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की भी तय होगी जिम्मेदारी
जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप ग्रुप संचालकों और एडमिन को विशेष रूप से जिम्मेदार रहने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि ग्रुप एडमिन यह सुनिश्चित करें कि उनके ग्रुप में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित न हो।
यदि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में विवादित या आपत्तिजनक सामग्री साझा की जाती है, तो संबंधित ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। प्रशासन ने सभी ग्रुप संचालकों से सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध सामग्री को तुरंत हटाने की अपील की है।

अफवाहों से बचने की अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी भी संदेश या सूचना को बिना सत्यापन के आगे साझा न करें। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने तथा जिले में शांति और सामाजिक भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी समाज में तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है, इसलिए नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम आगे भी उठाए जा सकते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शांति और सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करें। किसी भी प्रकार की भड़काऊ या विवादित सामग्री को बढ़ावा न दें और जिले में आपसी भाईचारे एवं शांति का वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
