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MP कर्मचारियों के अंतिम भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव: अब कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली से होगी ऑनलाइन प्रक्रिया, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश

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Published On: 20 June 2026
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MP कर्मचारियों के अंतिम भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव: अब कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली से होगी ऑनलाइन प्रक्रिया,

सरकार ने बदली अंतिम भुगतान प्रक्रिया

MP  सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले या मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों को किए जाने वाले अंतिम भुगतान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने के लिए कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली (Treasury Computer System) के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब अंतिम भुगतान से जुड़े सभी प्रकरणों का निपटारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

संचालक पेंशन को मिली विशेष जिम्मेदारी

नई व्यवस्था के तहत संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को अंतिम भुगतान, भविष्य निधि और अन्य सभी संबंधित प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत किया गया है। अब यही विभाग अंतिम भुगतान की तकनीकी स्वीकृति, जांच और भुगतान आदेश जारी करने का कार्य करेगा।

सरकार का मानना है कि इससे अलग-अलग विभागों में होने वाली देरी और त्रुटियों को समाप्त किया जा सकेगा तथा पूरी प्रक्रिया एकीकृत और पारदर्शी होगी।

प्रतिमाह ऑनलाइन दिखेगा भविष्य निधि का विवरण

नई व्यवस्था के अनुसार अब सभी कर्मचारी अपने भविष्य निधि (GPF) में होने वाली कटौती और जमा राशि का विवरण हर महीने कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन देख सकेंगे।

इससे कर्मचारियों को अपने खाते की स्थिति को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं रहेगी। वे समय-समय पर अपने अंशदान और ब्याज की स्थिति की जांच कर सकेंगे।

चार महीने पहले करना होगा आवेदन

सरकार ने अंतिम भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए यह भी तय किया है कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से कम से कम चार महीने पहले अंतिम भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

सेवानिवृत्ति से चार महीने पहले जब भविष्य निधि कटौती बंद हो जाती है, उस अवधि में कर्मचारी अपने ब्याज की गणना और रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो वे संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

बैंक खाते में बदलाव पर प्रतिबंध

नई प्रक्रिया में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद और अंतिम भुगतान प्राप्त होने तक कर्मचारी अपने वेतन खाते में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकेंगे।

यह नियम भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि से बचाव के लिए लागू किया गया है।

OTP आधारित सत्यापन प्रणाली लागू

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी को OTP आधारित सत्यापन से गुजरना होगा। यह OTP सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी।

सरकार का कहना है कि इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक बन सकेगी तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।

डिजिटल सत्यापन और दस्तावेज अपलोड प्रक्रिया

अंतिम भुगतान से जुड़े प्रकरणों में अब विभागीय स्तर पर सभी दस्तावेजों का मिलान सेवा पुस्तिका और भविष्य निधि रिकॉर्ड से किया जाएगा।

सत्यापित दस्तावेजों को स्कैन कर कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद संचालक पेंशन द्वारा जांच कर भुगतान आदेश जारी किए जाएंगे।

सीधे बैंक खाते में होगा भुगतान

नई व्यवस्था के तहत अंतिम भुगतान की राशि सीधे कर्मचारी के उस बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिसमें सेवानिवृत्ति से पहले लगातार छह माह का वेतन जमा किया गया होगा।

यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो संबंधित कार्यालय द्वारा नाम, जन्मतिथि और बैंक खाते का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद भुगतान नामांकित व्यक्ति (Nominee) के खाते में किया जाएगा।

नामांकित व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान

यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, तो राशि उसके वैध संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाएगी, ताकि राशि का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

यह व्यवस्था कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

भविष्य निधि संशोधन पर सख्त नियम

निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2026 के बाद विभागीय भविष्य निधि जमा शेष में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल प्रमाणित साक्ष्यों और विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर ही किया जा सकेगा।

इसका उद्देश्य भविष्य निधि खातों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अनाधिकृत बदलाव को रोकना है।

ऑनलाइन प्राधिकार पत्र की वैधता

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) जारी होने की तिथि से केवल छह महीने तक ही वैध रहेगा। इसके बाद यदि प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो उसे पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

कर्मचारियों के लिए पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था

नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर, पारदर्शी और त्रुटिरहित भुगतान सुनिश्चित करना है। इससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक देरी की संभावनाएं भी कम होंगी।

सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रणाली से कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि और अंतिम भुगतान से जुड़ी जानकारी आसानी से और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होगी।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई यह नई व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। कोषालयीन कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से अंतिम भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध बनेगी।

यह बदलाव न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहतकारी है, बल्कि मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को भी तेजी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करेगा। आने वाले समय में यह प्रणाली राज्य की प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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