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इंदौर MOS टैक्स विवाद: हाई कोर्ट में नगर निगम का जवाब, नियमों के तहत वसूली का दावा; सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद

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Published On: 6 May 2026
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इंदौर MOS टैक्स विवाद: हाई कोर्ट में नगर निगम का जवाब,

इंदौर में नगर निगम द्वारा लागू किए गए नए MOS (मार्जिनल ओपन स्पेस) टैक्स को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। यह मामला अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां इस टैक्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को इस मामले में नगर निगम की ओर से विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें निगम ने स्पष्ट किया कि एमओएस टैक्स की वसूली पूरी तरह नियमों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार की जा रही है और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।

वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को यह सुझाव दिया कि यदि वसूली को लेकर कोई सख्ती या आपत्ति है तो वे इसे लिखित जवाब में प्रस्तुत करें और आवश्यकता पड़ने पर बाद में भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई अब ग्रीष्मावकाश के बाद होगी।

क्या है MOS टैक्स और क्यों उठा विवाद?

एमओएस यानी मार्जिनल ओपन स्पेस वह खाली जगह होती है जो किसी भी भवन के चारों ओर भवन निर्माण नियमों के तहत छोड़ी जाती है। यह स्थान इसलिए अनिवार्य होता है ताकि भवन में पर्याप्त वेंटिलेशन, धूप और सुरक्षा मानकों का पालन हो सके।

अब तक इंदौर नगर निगम केवल भवन की निर्मित संपत्ति पर ही टैक्स वसूलता था। लेकिन इस वित्तीय वर्ष से निगम ने एक नई व्यवस्था लागू करते हुए एमओएस क्षेत्र को भी संपत्ति कर के दायरे में शामिल कर लिया है।

इसी निर्णय के बाद शहर में विवाद शुरू हो गया और इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता का पक्ष: अनुचित और अतिरिक्त बोझ

यह याचिका संजय गोयल ने एडवोकेट मीना चापेकर के माध्यम से दाखिल की है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि:

  • एमओएस भवन का अनिवार्य हिस्सा होता है, जिसे नियमों के अनुसार छोड़ना पड़ता है
  • यह खाली स्थान किसी आय का स्रोत नहीं है
  • ऐसे में इस पर टैक्स लगाना तर्कसंगत नहीं है
  • इससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस टैक्स के चलते नागरिकों को हर साल लगभग 500 रुपये से 4000 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है, जो अनुचित है।

नगर निगम का जवाब: नियमों के तहत वसूली

हाई कोर्ट में प्रस्तुत जवाब में नगर निगम ने कहा है कि एमओएस टैक्स पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के तहत लागू किया गया है।

निगम का पक्ष है कि:

  • यह टैक्स शहरी विकास और राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से लगाया गया है
  • इसमें किसी प्रकार की मनमानी या अनियमितता नहीं है
  • नगर निगम को कानून के तहत कर निर्धारण का अधिकार प्राप्त है
  • एमओएस क्षेत्र भी संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए इसे टैक्स के दायरे में शामिल करना उचित है

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष को लक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर की टैक्स प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए लिया गया है।

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कोर्ट की टिप्पणी: फिलहाल यथास्थिति बनाए रखें

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मामले में संतुलित रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी आपत्तियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में वसूली प्रक्रिया में कोई सख्ती या समस्या होती है, तो याचिकाकर्ता फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को फिलहाल स्थगित करते हुए अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद तय की है।

नागरिकों में बढ़ी चिंता

एमओएस टैक्स लागू होने के बाद इंदौर के कई रिहायशी इलाकों में नागरिकों के बीच असंतोष देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि:

  • यह एक अप्रत्याशित कर है
  • इससे संपत्ति कर का बोझ बढ़ गया है
  • छोटे और मध्यम वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है

कई नागरिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर नगर निगम से पुनर्विचार की मांग की है।

पहले भी टैक्स नीतियों पर उठ चुके सवाल

यह पहली बार नहीं है जब इंदौर नगर निगम की टैक्स नीति चर्चा में आई हो। इससे पहले भी:

  • कॉलोनी रेट जोन में बदलाव
  • संपत्ति कर की दरों में संशोधन
  • विकास शुल्क में वृद्धि

जैसे फैसलों को लेकर शहर में बहस हो चुकी है।

इन सभी निर्णयों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ा है, जिसके चलते टैक्स नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

महापौर की भूमिका और रुख

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी एमओएस टैक्स को लेकर पहले अपनी अलग राय व्यक्त की थी। उन्होंने संकेत दिया था कि वे इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाएंगे और आवश्यक होने पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे।

हालांकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शहर के विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी है।

विशेषज्ञों की राय: नीति बनाम व्यवहारिकता

शहरी विकास और टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि एमओएस जैसे प्रावधानों पर टैक्स लगाना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह विवाद का कारण बन सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार:

  • यह संपत्ति कर संरचना को जटिल बना सकता है
  • रियल एस्टेट सेक्टर पर असर पड़ सकता है
  • आम खरीदारों के लिए घर की लागत बढ़ सकती है

हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे नगर निगम के राजस्व बढ़ाने का एक आधुनिक प्रयास भी मानते हैं।

आगे क्या हो सकता है?

अब इस मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी। उस दौरान:

  • कोर्ट यह तय करेगा कि टैक्स कानूनी रूप से वैध है या नहीं
  • याचिकाकर्ता अपने अतिरिक्त तर्क प्रस्तुत करेंगे
  • नगर निगम अपने नियमों की विस्तृत व्याख्या देगा

अगर कोर्ट को लगता है कि यह टैक्स अनुचित है, तो इसमें संशोधन या रोक लग सकती है। वहीं अगर निगम का पक्ष मजबूत साबित होता है, तो यह टैक्स व्यवस्था जारी रह सकती है।

निष्कर्ष

इंदौर का एमओएस टैक्स विवाद केवल एक कर नीति का मामला नहीं है, बल्कि यह शहर की टैक्स प्रणाली, नागरिक अधिकारों और शहरी विकास मॉडल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है।

एक ओर नगर निगम इसे नियमों के तहत लिया गया वैध निर्णय बता रहा है, वहीं दूसरी ओर नागरिक इसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ के रूप में देख रहे हैं।

अब पूरा मामला हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा, जो यह तय करेगा कि एमओएस टैक्स आगे जारी रहेगा या इसमें बदलाव किया जाएगा।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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