जैन समाज के दबंग वकीलों ने दिलाई बड़ी जीत, अपमानजनक पोस्ट करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
इंदौर:
श्रवण संस्कृति के महामहिम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के खिलाफ अपमानजनक भाषा और सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले आरोपी अरविंद अजमेरा (निवासी तिलक नगर, इंदौर) को राहत नहीं मिली है। इंदौर कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
यह कार्रवाई दिगंबर जैन समाज की एकजुटता और समाज के वरिष्ठ दबंग वकीलों की सशक्त पैरवी के कारण संभव हो पाई।
जैन समाज के धर्म-समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि आरोपी के परिजनों और वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी। लेकिन जैसे ही यह जानकारी जैन समाज के वरिष्ठ अधिवक्ताओं तक पहुँची, वैसे ही एडवोकेट अरविंद जैन, अपूर्व जैन और अनिल जैन ने कोर्ट में मजबूती से समाज की भावनाओं का पक्ष रखा।
वकीलों की सशक्त दलीलों के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जैन समाज की बड़ी जीत
इस फैसले से जैन समाज में हर्ष और संतोष का माहौल है। समाज का कहना है कि धर्म और आचार्य पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी इसी तरह एकजुट होकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
