UP OTS Scheme 2026: लखनऊ के 2.5 लाख मकान मालिकों को राहत, बकाया गृहकर पर पूरा ब्याज होगा माफ
15 अगस्त से शुरू होगी वन टाइम सेटलमेंट योजना, 15 दिसंबर तक मिलेगा लाभ
लखनऊ। शहर के लाखों मकान मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। लखनऊ नगर निगम वर्ष 2026 में वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत अप्रैल 2026 तक के बकाया गृहकर पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ किया जाएगा।
नगर निगम की ओर से यह विशेष अभियान 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 तक चलेगा। योजना का लाभ आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की संपत्तियों के मालिकों को मिलेगा। नगर निगम का अनुमान है कि इस योजना से करीब 2.5 लाख भवन स्वामियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
बकाया गृहकर पर ब्याज का पूरा भार होगा खत्म
लखनऊ नगर निगम की इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित गृहकर की वसूली बढ़ाना और भवन मालिकों को आर्थिक राहत देना है।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बकाया गृहकर पर करीब 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। कई भवन मालिक ब्याज की अधिक राशि के कारण अपना बकाया जमा नहीं कर पा रहे थे। OTS योजना के माध्यम से अब उन्हें ब्याज से राहत मिलेगी और वे केवल संशोधित मूल कर राशि जमा कर सकेंगे।
घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा OTS का लाभ
इस बार नगर निगम ने योजना को आसान और डिजिटल बनाने की तैयारी की है। भवन मालिकों को OTS योजना का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नगर निगम अपने गृहकर सॉफ्टवेयर में नया मॉड्यूल तैयार कर रहा है। इसके जरिए पात्र भवन स्वामी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
ऑनलाइन प्रक्रिया में—
- भवन स्वामी की जानकारी सत्यापित होगी।
- बकाया गृहकर में ब्याज हटाकर नया बिल दिखाई देगा।
- संशोधित राशि को ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा।
इस सुविधा से लोगों का समय बचेगा और योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा।
ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी रहेगी जारी
नगर निगम ने उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की है जो ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहते।
इसके लिए शहर के सभी आठों जोन कार्यालयों में विशेष काउंटर बनाए जाएंगे। यहां भवन मालिक OTS योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे और ब्याज माफी के बाद अपना गृहकर जमा कर पाएंगे।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि योजना को सरल बनाने के लिए हर स्तर पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
OTS योजना का ऑनलाइन लाभ लेने के लिए भवन स्वामी को नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी—
- नगर निगम की वेबसाइट पर OTS लिंक खोलना होगा।
- हाउस आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- संशोधित गृहकर बिल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- ऑनलाइन भुगतान कर योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
जो लोग पहली बार नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करेंगे, उन्हें पहले यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
हर जोन कार्यालय में बनेगा हेल्पडेस्क
नगर निगम ने योजना को लेकर लोगों की सहायता के लिए विशेष हेल्पडेस्क बनाने की तैयारी की है।
15 अगस्त से सभी जोन कार्यालयों में हेल्पडेस्क शुरू किए जाएंगे। यहां भवन मालिकों को OTS योजना से जुड़ी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान संबंधी सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा गृहकर बिल से जुड़ी आपत्तियों और शिकायतों का समाधान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
नगर निगम का राजस्व बढ़ाने पर भी फोकस
लखनऊ नगर निगम का उद्देश्य केवल लोगों को राहत देना ही नहीं, बल्कि लंबित गृहकर की वसूली को भी बेहतर बनाना है।
OTS योजना के जरिए बड़ी संख्या में भवन मालिक अपना पुराना बकाया जमा कर सकेंगे। इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी और शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
अधिकारियों का मानना है कि ब्याज माफी जैसी सुविधा मिलने से लोग स्वेच्छा से अपना बकाया भुगतान करने के लिए आगे आएंगे।
आवासीय और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों को मिलेगा लाभ
इस योजना में केवल घरों के मालिक ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक संपत्तियों के मालिक भी शामिल होंगे।
दुकान, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक भवनों पर बकाया गृहकर रखने वाले लोग भी OTS योजना के तहत ब्याज माफी का लाभ उठा सकेंगे।
15 अगस्त से शुरू होगा विशेष अभियान
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि OTS योजना सीमित अवधि के लिए लागू की जाएगी। भवन मालिकों को 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 के बीच इसका लाभ लेना होगा।
समय पर आवेदन करने वाले लोगों को बकाया गृहकर जमा करने और ब्याज से राहत पाने का अवसर मिलेगा।
नगर निगम प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाकर अपना गृहकर समय पर जमा करें और अनावश्यक ब्याज से बचें।
