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		<title>MP Labour Card: बच्चों की पढ़ाई से इलाज तक मिल सकती है मदद, ऐसे बनवाएं कार्ड — दैनिक स्वराज वाणी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MADHAY PRADESH NEWS]]></category>
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					<description><![CDATA[MP Labour Card: बच्चों की पढ़ाई से इलाज तक मिल सकती है मदद, ऐसे बनवाएं कार्ड — दैनिक स्वराज वाणी मध्य प्रदेश में निर्माण कार्यों से जुड़े पात्र श्रमिक भवन ... <a title="MP Labour Card: बच्चों की पढ़ाई से इलाज तक मिल सकती है मदद, ऐसे बनवाएं कार्ड — दैनिक स्वराज वाणी" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-labour-card-eligibility-and-how-construction-workers-can-apply/" aria-label="Read more about MP Labour Card: बच्चों की पढ़ाई से इलाज तक मिल सकती है मदद, ऐसे बनवाएं कार्ड — दैनिक स्वराज वाणी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP Labour Card: बच्चों की पढ़ाई से इलाज तक मिल सकती है मदद, ऐसे बनवाएं कार्ड — दैनिक स्वराज वाणी</strong></h1>
<p>मध्य प्रदेश में निर्माण कार्यों से जुड़े पात्र श्रमिक भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन करा सकते हैं। आम बोलचाल में इसे लेबर कार्ड कहा जाता है। पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मंडल की अलग-अलग योजनाओं के लिए आवेदन करने का अवसर मिलता है। इनमें शिक्षा, विवाह, प्रसूति, दुर्घटना और चिकित्सा सहायता, मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता, दिव्यांगता सहायता, आवास ऋण सहायता और पेंशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। हर लाभ के लिए अलग पात्रता और आवेदन प्रक्रिया हो सकती है; कार्ड बन जाने से सभी लाभ अपने-आप नहीं मिलते।</p>
<h2><strong>कौन बनवा सकता है निर्माण श्रमिक कार्ड?</strong></h2>
<p>मध्य प्रदेश शासन के योजना विवरण के अनुसार, निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन के लिए आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, आवेदन से पहले के 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया होना जरूरी है। यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य अलग-अलग इस काम की शर्त पूरी करते हैं, तो वे अपने नाम से अलग पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्ड का तीन साल में नवीनीकरण कराया जाना है।</p>
<p>राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिक अपनी पात्रता की जानकारी ले सकते हैं। यह पंजीयन खास तौर पर निर्माण श्रमिकों के लिए है। इसे असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों के लिए बनने वाले ई-श्रम कार्ड के समान न समझें; दोनों की पात्रता और योजनाएं अलग हो सकती हैं।</p>
<h2><strong>किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?</strong></h2>
<p>सरकारी योजना पेज पर आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, उम्र का प्रमाण और पिछले 12 महीनों में 90 दिन निर्माण कार्य करने का प्रमाण मांगा गया है। उम्र के प्रमाण के लिए स्कूल प्रमाणपत्र या अंकसूची, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता सूची, मतदाता पहचानपत्र या चिकित्सक का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित आयु संबंधी शपथपत्र का विकल्प भी बताया गया है।</p>
<p>काम का प्रमाण नियोक्ता, पंजीकृत श्रमिक संगठन, श्रम निरीक्षक, निर्माणकर्ता, निर्माण एजेंसी, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से जारी कराया जा सकता है। आवेदन जमा करने से पहले संबंधित केंद्र से दस्तावेजों की वर्तमान सूची और प्रमाणपत्र का निर्धारित प्रारूप पूछ लें।</p>
<h2><strong>आवेदन कहां और कैसे करें?</strong></h2>
<p>पंजीयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक लोक सेवा केंद्र या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय से जानकारी ली जा सकती है। मध्य प्रदेश शासन के योजना विवरण में आवेदन के निराकरण की समय-सीमा 30 कार्य दिवस बताई गई है। श्रमिक पंजीयन की ऑनलाइन सेवा भी मध्य प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट और निर्माण श्रमिक बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। केंद्र सरकार के सेवा पोर्टल के अनुसार, मध्य प्रदेश में यह सेवा ऑनलाइन और ई-केवाईसी, लोक सेवा केंद्र, CSC तथा MPO कियोस्क जैसे माध्यमों से ली जा सकती है।</p>
<p>आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद या आवेदन क्रमांक सुरक्षित रखें। पंजीयन स्वीकृत होने के बाद कार्ड की जानकारी और नवीनीकरण की तारीख जांच लें। तीन साल बाद नवीनीकरण कराना जरूरी है, इसलिए कार्ड और पंजीयन संबंधी दस्तावेज संभालकर रखें।</p>
<h2><strong>कार्ड से कौन-कौन सी सहायता मिल सकती है?</strong></h2>
<p>पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित परिवार मंडल की पात्र योजनाओं में शिक्षा सहायता, विवाह सहायता, प्रसूति सहायता, दुर्घटना एवं चिकित्सा सहायता, मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता, दिव्यांगता सहायता, आवास ऋण सहायता और पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सहायता की राशि, पात्र परिवार के सदस्य, जरूरी प्रमाणपत्र और आवेदन की समय-सीमा योजना के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा सहायता के लिए विद्यार्थी की पढ़ाई और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जबकि चिकित्सा सहायता के लिए उपचार से संबंधित प्रमाण जरूरी हो सकते हैं।</p>
<h2><strong>आवेदन शुल्क की पुष्टि जरूर करें</strong></h2>
<p>मध्य प्रदेश शासन के योजना पेज पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची में ₹10 शुल्क का उल्लेख है, जबकि उसी पेज के “आवेदन शुल्क” वाले कॉलम में शुल्क “निरंक” दर्ज है। इसलिए आवेदन जमा करते समय लोक सेवा केंद्र या संबंधित अधिकारी से वर्तमान देय शुल्क की पुष्टि करें और भुगतान करने पर रसीद जरूर लें।</p>
<p>कार्ड बनवाने से पहले उम्र, 90 दिन के काम का प्रमाण और दस्तावेज तैयार रखें। इसके बाद ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के संबंधित कार्यालय अथवा अधिकृत ऑनलाइन सेवा केंद्र में आवेदन करें। किसी भी सहायता के लिए अलग योजना की शर्तें जांचना जरूरी है।</p>
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