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	<title>PM JAY &#8211; Swaraj Vani</title>
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	<title>PM JAY &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-ayushman-card-who-is-eligible-and-how-to-get-treatment-cover-of-up-tolakh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MADHAY PRADESH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ayushman Bharat Yojana]]></category>
		<category><![CDATA[Ayushman Card Eligibility]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh Government Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[PM JAY]]></category>
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					<description><![CDATA[MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ... <a title="MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ayushman-card-who-is-eligible-and-how-to-get-treatment-cover-of-up-tolakh/" aria-label="Read more about MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी</strong></h1>
<p>मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। योजना में सामान्य पात्र परिवार के लिए सालाना स्वास्थ्य कवर की सीमा ₹5 लाख तक है। यह राशि परिवार के लिए होती है, हर सदस्य के लिए अलग-अलग ₹5 लाख नहीं। इलाज योजना में शामिल पैकेज और तय नियमों के अनुसार ही कवर होता है। इसलिए आयुष्मान कार्ड होने का अर्थ यह नहीं है कि हर बीमारी या हर तरह का इलाज बिना शर्त मुफ्त होगा।</p>
<h2><strong>आयुष्मान कार्ड किन लोगों का बन सकता है?</strong></h2>
<p>70 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए पात्रता योजना के लाभार्थी डेटाबेस और लागू राज्य नियमों के आधार पर तय होती है। कार्ड बनवाने से पहले परिवार का नाम पात्र सूची में है या नहीं, यह जांचना जरूरी है। केवल मध्य प्रदेश का निवासी होना अपने-आप कार्ड के लिए पात्रता नहीं देता।</p>
<p>70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, आय की परवाह किए बिना, आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के तहत स्वास्थ्य कवर के पात्र हैं। उनके लिए अलग “आयुष्मान वय वंदना कार्ड” जारी किया जाता है। यदि वरिष्ठ नागरिक पहले से पीएम-जेएवाई के तहत कवर परिवार में हैं, तो 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों को अपने लिए अतिरिक्त ₹5 लाख तक का कवर मिलता है, जिसे परिवार के 70 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होता।</p>
<h2><strong>₹5 लाख के कवर में क्या शामिल है?</strong></h2>
<p>पात्र परिवार योजना के तहत हर साल सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित माध्यमिक और तृतीयक उपचार के लिए ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर इस्तेमाल कर सकता है। योजना का लाभ कैशलेस और पेपरलेस तरीके से दिया जाता है। इलाज का खर्च योजना में स्वीकृत पैकेज, अस्पताल और पात्रता की पुष्टि के अनुसार कवर होता है।</p>
<p>राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की लाभार्थी जानकारी के अनुसार, योजना में भर्ती से पहले के तीन दिनों और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिनों तक के कुछ संबंधित खर्च, जैसे जांच और दवाइयां, भी शामिल हो सकते हैं। पहले से मौजूद बीमारियों का उपचार भी योजना के नियमों और लागू पैकेज के अनुसार कवर किया जा सकता है। इलाज शुरू करने से पहले अस्पताल के आयुष्मान मित्र या योजना डेस्क से यह पुष्टि कर लें कि संबंधित बीमारी और प्रक्रिया कवर में शामिल है या नहीं। <strong>पात्रता कैसे जांचें?</strong></p>
<p>पात्रता जानने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लाभार्थी पोर्टल <strong>beneficiary.nha.gov.in</strong> पर जानकारी देखी जा सकती है। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पताल में जाकर भी परिवार की पात्रता की जांच कराई जा सकती है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन <strong>14555</strong> पर फोन करके भी योजना संबंधी जानकारी ली जा सकती है।</p>
<p>नाम सूची में न मिलने पर नजदीकी CSC या अस्पताल के आयुष्मान मित्र से पूछें कि पात्रता सत्यापन या परिवार के सदस्य का विवरण जोड़ने की कोई प्रक्रिया लागू है या नहीं। पात्रता की पुष्टि के बिना कार्ड बन जाने या पोर्टल पर जानकारी दिखने की उम्मीद न करें; अंतिम स्थिति आधिकारिक रिकॉर्ड और सत्यापन पर निर्भर करती है।</p>
<h2><strong>कार्ड बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है?</strong></h2>
<p>कार्ड बनवाने और पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड तथा उससे जुड़ा मोबाइल नंबर मांगा जा सकता है। परिवार की पहचान और संबंध की पुष्टि के लिए राशन कार्ड या अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज भी उपयोगी हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड की प्रक्रिया में आधार आधारित ई-केवाईसी की जरूरत बताई गई है। दस्तावेजों की सूची और सत्यापन का तरीका पात्रता की श्रेणी और आवेदन प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले CSC या अस्पताल के आयुष्मान मित्र से पूछें।</p>
<h2><strong>कार्ड मिलने के बाद अस्पताल में इलाज कैसे लें?</strong></h2>
<p>इलाज से पहले यह जांचें कि अस्पताल आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध है और संबंधित उपचार वहां उपलब्ध पैकेज के अंतर्गत आता है। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड या पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाकर लाभार्थी का सत्यापन कराएं। अस्पताल का आयुष्मान मित्र पात्रता, पैकेज और भर्ती की प्रक्रिया समझाने में मदद कर सकता है। योजना पूरे देश में सूचीबद्ध अस्पतालों में पोर्टेबल है, लेकिन लाभ के लिए पात्रता और उपचार पैकेज की शर्तें लागू रहेंगी।</p>
<p>आयुष्मान कार्ड, पात्रता या इलाज में परेशानी होने पर हेल्पलाइन <strong>14555</strong> पर संपर्क किया जा सकता है। कार्ड बनवाने से पहले आधिकारिक पोर्टल, CSC या सूचीबद्ध अस्पताल से जानकारी लेकर अपनी पात्रता और उपचार की शर्तें जरूर जांचें।</p>
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		<title>आयुष्मान कार्ड की ₹5 लाख सीमा खत्म होने पर क्या होगा? जानें इलाज और सालाना कवर के नियम</title>
		<link>https://swarajvani.com/what-happens-when-the-5-lakh-annual-treatment-cover-is-exhausted/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Ayushman Bharat]]></category>
		<category><![CDATA[Ayushman Card Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Cashless Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[Health Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[PM JAY]]></category>
		<category><![CDATA[yushman Card]]></category>
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					<description><![CDATA[आयुष्मान कार्ड की ₹5 लाख सीमा खत्म होने पर क्या होगा? जानें इलाज और सालाना कवर के नियम नई दिल्ली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएम-जय के तहत ... <a title="आयुष्मान कार्ड की ₹5 लाख सीमा खत्म होने पर क्या होगा? जानें इलाज और सालाना कवर के नियम" class="read-more" href="https://swarajvani.com/what-happens-when-the-5-lakh-annual-treatment-cover-is-exhausted/" aria-label="Read more about आयुष्मान कार्ड की ₹5 लाख सीमा खत्म होने पर क्या होगा? जानें इलाज और सालाना कवर के नियम">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>आयुष्मान कार्ड की ₹5 लाख सीमा खत्म होने पर क्या होगा? जानें इलाज और सालाना कवर के नियम</strong></h1>
<p><strong>नई दिल्ली।</strong> आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएम-जय के तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार कवर मिलता है। लेकिन महंगे इलाज या परिवार के कई सदस्यों के उपचार के कारण यह राशि पूरी खर्च हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आयुष्मान कार्ड बंद हो जाएगा और आगे मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा? इसे समझने के लिए कार्ड की पात्रता और उपलब्ध सालाना कवर के बीच अंतर जानना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार, सामान्य कवर प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित है।</p>
<h2><strong>प्रत्येक सदस्य के लिए अलग पांच लाख नहीं</strong></h2>
<p>पीएम-जय का सामान्य कवर परिवार के सभी पात्र सदस्यों के लिए साझा होता है। इसका अर्थ है कि परिवार के हर सदस्य को अलग-अलग पांच लाख रुपये नहीं मिलते। एक या अधिक सदस्य जरूरत के अनुसार उपलब्ध राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे फैमिली फ्लोटर व्यवस्था कहा जाता है।</p>
<p>उदाहरण के लिए, किसी परिवार के एक सदस्य के स्वीकृत उपचार पर तीन लाख रुपये खर्च होते हैं तो उस अवधि में सामान्य कवर के तहत दो लाख रुपये शेष रहेंगे। परिवार के दूसरे पात्र सदस्य का उपचार भी इसी बची राशि और योजना की शर्तों के अनुसार होगा।</p>
<h2><strong>पूरी सीमा खर्च होने पर कार्ड बंद नहीं होता</strong></h2>
<p>सालाना कवर समाप्त होने और आयुष्मान कार्ड बंद होने का अर्थ अलग है। सामान्य पांच लाख रुपये की राशि पूरी इस्तेमाल हो जाने पर उसी कवर से अतिरिक्त उपचार खर्च स्वतः स्वीकृत नहीं हो जाता। लेकिन केवल सीमा खर्च होने से लाभार्थी की पात्रता समाप्त मान लेना भी सही नहीं है।</p>
<p>अगली वार्षिक कवरेज अवधि में पात्रता और लागू नियमों के अनुसार कवर फिर उपलब्ध होता है। लाभार्थियों को अपने राज्य की कवरेज अवधि और उसकी नवीनीकरण तिथि की जानकारी अस्पताल के आयुष्मान सहायता केंद्र से लेनी चाहिए। केवल यह मानकर इलाज की योजना न बनाएं कि हर जगह सीमा एक अप्रैल को ही दोबारा उपलब्ध होगी।</p>
<h2><strong>किन अस्पतालों और उपचारों में मिलता है लाभ?</strong></h2>
<p>योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित उपचार पैकेज के अनुसार कैशलेस सुविधा मिलती है। कार्ड होने का अर्थ हर अस्पताल में हर प्रकार का इलाज मुफ्त मिलना नहीं है। अस्पताल का सूचीबद्ध होना और संबंधित उपचार का योजना में शामिल होना जरूरी है।</p>
<p>राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकार पत्र के अनुसार, स्वीकृत उपचार में दवाएं, जांच, आवश्यक इम्प्लांट और अस्पताल में रहने से जुड़े खर्च शामिल हो सकते हैं। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले तीन दिन तथा बाद के 15 दिन तक संबंधित जांच और दवाओं का खर्च भी निर्धारित शर्तों के अनुसार शामिल है।</p>
<h2><strong>70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए विशेष प्रावधान</strong></h2>
<p>सामान्य पारिवारिक सीमा के अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था भी है। पहले से पीएम-जय में शामिल परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पात्र सदस्यों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त सालाना टॉप-अप कवर मिलता है। इसे उन्हें परिवार के 70 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होता।</p>
<p>अन्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच लाख रुपये का कवर पारिवारिक आधार पर उपलब्ध है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवार को अतिरिक्त कवर की पात्रता और उपलब्ध राशि अलग से जांचनी चाहिए।</p>
<h2><strong>उपचार से पहले शेष राशि की जानकारी लें</strong></h2>
<p>इलाज शुरू कराने से पहले अस्पताल के आयुष्मान सहायता केंद्र से परिवार की बची हुई राशि, उपचार पैकेज और मंजूरी की स्थिति पूछें। सीमा खत्म होने पर राज्य की अतिरिक्त सहायता या अन्य लागू व्यवस्था के बारे में जानकारी लें। ऐसी सहायता प्रत्येक मामले में स्वतः उपलब्ध मानना उचित नहीं है।</p>
<p>योजना से संबंधित जानकारी और शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन <strong>14555</strong> पर संपर्क किया जा सकता है। पात्रता और उपलब्ध कवर के बावजूद सूचीबद्ध अस्पताल उपचार देने से इनकार करे तो लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकता है। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण की व्यवस्था उपलब्ध है।</p>
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