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	<title>Madhya Pradesh Government Scheme &#8211; Swaraj Vani</title>
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	<title>Madhya Pradesh Government Scheme &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-ayushman-card-who-is-eligible-and-how-to-get-treatment-cover-of-up-tolakh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MADHAY PRADESH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ayushman Bharat Yojana]]></category>
		<category><![CDATA[Ayushman Card Eligibility]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh Government Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[PM JAY]]></category>
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					<description><![CDATA[MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ... <a title="MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-ayushman-card-who-is-eligible-and-how-to-get-treatment-cover-of-up-tolakh/" aria-label="Read more about MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP Ayushman Card: किसका बनेगा कार्ड और कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक के इलाज का लाभ? — दैनिक स्वराज वाणी</strong></h1>
<p>मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। योजना में सामान्य पात्र परिवार के लिए सालाना स्वास्थ्य कवर की सीमा ₹5 लाख तक है। यह राशि परिवार के लिए होती है, हर सदस्य के लिए अलग-अलग ₹5 लाख नहीं। इलाज योजना में शामिल पैकेज और तय नियमों के अनुसार ही कवर होता है। इसलिए आयुष्मान कार्ड होने का अर्थ यह नहीं है कि हर बीमारी या हर तरह का इलाज बिना शर्त मुफ्त होगा।</p>
<h2><strong>आयुष्मान कार्ड किन लोगों का बन सकता है?</strong></h2>
<p>70 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए पात्रता योजना के लाभार्थी डेटाबेस और लागू राज्य नियमों के आधार पर तय होती है। कार्ड बनवाने से पहले परिवार का नाम पात्र सूची में है या नहीं, यह जांचना जरूरी है। केवल मध्य प्रदेश का निवासी होना अपने-आप कार्ड के लिए पात्रता नहीं देता।</p>
<p>70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, आय की परवाह किए बिना, आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के तहत स्वास्थ्य कवर के पात्र हैं। उनके लिए अलग “आयुष्मान वय वंदना कार्ड” जारी किया जाता है। यदि वरिष्ठ नागरिक पहले से पीएम-जेएवाई के तहत कवर परिवार में हैं, तो 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्यों को अपने लिए अतिरिक्त ₹5 लाख तक का कवर मिलता है, जिसे परिवार के 70 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होता।</p>
<h2><strong>₹5 लाख के कवर में क्या शामिल है?</strong></h2>
<p>पात्र परिवार योजना के तहत हर साल सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित माध्यमिक और तृतीयक उपचार के लिए ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर इस्तेमाल कर सकता है। योजना का लाभ कैशलेस और पेपरलेस तरीके से दिया जाता है। इलाज का खर्च योजना में स्वीकृत पैकेज, अस्पताल और पात्रता की पुष्टि के अनुसार कवर होता है।</p>
<p>राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की लाभार्थी जानकारी के अनुसार, योजना में भर्ती से पहले के तीन दिनों और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिनों तक के कुछ संबंधित खर्च, जैसे जांच और दवाइयां, भी शामिल हो सकते हैं। पहले से मौजूद बीमारियों का उपचार भी योजना के नियमों और लागू पैकेज के अनुसार कवर किया जा सकता है। इलाज शुरू करने से पहले अस्पताल के आयुष्मान मित्र या योजना डेस्क से यह पुष्टि कर लें कि संबंधित बीमारी और प्रक्रिया कवर में शामिल है या नहीं। <strong>पात्रता कैसे जांचें?</strong></p>
<p>पात्रता जानने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लाभार्थी पोर्टल <strong>beneficiary.nha.gov.in</strong> पर जानकारी देखी जा सकती है। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पताल में जाकर भी परिवार की पात्रता की जांच कराई जा सकती है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन <strong>14555</strong> पर फोन करके भी योजना संबंधी जानकारी ली जा सकती है।</p>
<p>नाम सूची में न मिलने पर नजदीकी CSC या अस्पताल के आयुष्मान मित्र से पूछें कि पात्रता सत्यापन या परिवार के सदस्य का विवरण जोड़ने की कोई प्रक्रिया लागू है या नहीं। पात्रता की पुष्टि के बिना कार्ड बन जाने या पोर्टल पर जानकारी दिखने की उम्मीद न करें; अंतिम स्थिति आधिकारिक रिकॉर्ड और सत्यापन पर निर्भर करती है।</p>
<h2><strong>कार्ड बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है?</strong></h2>
<p>कार्ड बनवाने और पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड तथा उससे जुड़ा मोबाइल नंबर मांगा जा सकता है। परिवार की पहचान और संबंध की पुष्टि के लिए राशन कार्ड या अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज भी उपयोगी हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड की प्रक्रिया में आधार आधारित ई-केवाईसी की जरूरत बताई गई है। दस्तावेजों की सूची और सत्यापन का तरीका पात्रता की श्रेणी और आवेदन प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले CSC या अस्पताल के आयुष्मान मित्र से पूछें।</p>
<h2><strong>कार्ड मिलने के बाद अस्पताल में इलाज कैसे लें?</strong></h2>
<p>इलाज से पहले यह जांचें कि अस्पताल आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध है और संबंधित उपचार वहां उपलब्ध पैकेज के अंतर्गत आता है। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड या पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाकर लाभार्थी का सत्यापन कराएं। अस्पताल का आयुष्मान मित्र पात्रता, पैकेज और भर्ती की प्रक्रिया समझाने में मदद कर सकता है। योजना पूरे देश में सूचीबद्ध अस्पतालों में पोर्टेबल है, लेकिन लाभ के लिए पात्रता और उपचार पैकेज की शर्तें लागू रहेंगी।</p>
<p>आयुष्मान कार्ड, पात्रता या इलाज में परेशानी होने पर हेल्पलाइन <strong>14555</strong> पर संपर्क किया जा सकता है। कार्ड बनवाने से पहले आधिकारिक पोर्टल, CSC या सूचीबद्ध अस्पताल से जानकारी लेकर अपनी पात्रता और उपचार की शर्तें जरूर जांचें।</p>
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			</item>
		<item>
		<title>MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-kanya-vivah-yojana-eligibility-application-process-and-49000-assistance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 12:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MADHAY PRADESH NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[000 Financial Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Kanya Vivah Yojana]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh Government Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[Marriage Assistance Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Marriage]]></category>
		<category><![CDATA[Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana]]></category>
		<category><![CDATA[₹49]]></category>
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					<description><![CDATA[MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरूरतमंद ... <a title="MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-kanya-vivah-yojana-eligibility-application-process-and-49000-assistance/" aria-label="Read more about MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी</strong></h1>
<p>मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य बेटियों को आर्थिक सहायता देती है। योजना के तहत पात्र कन्या को ₹49,000 का अकाउंट पेयी चेक दिया जाता है। इसके अलावा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाले निकाय को प्रति कन्या ₹6,000 आयोजन खर्च के रूप में दिए जाते हैं। यानी योजना का कुल प्रावधान ₹55,000 है, लेकिन पूरी राशि कन्या को नहीं मिलती</p>
<p>यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। इसमें निर्धारित तारीख पर आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर विवाह करना जरूरी है। एकल विवाह करने पर योजना का लाभ नहीं मिलता।</p>
<h2><strong>कौन ले सकता है योजना का लाभ?</strong></h2>
<p>आवेदक कन्या या उसके अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। वर का मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी नहीं है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कानूनी रूप से तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाएं और विधवा महिलाएं भी निर्धारित शर्तों के तहत योजना में शामिल हो सकती हैं।</p>
<p>इस योजना के लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, लाभ लेने के लिए पात्र जोड़े को सरकार या स्थानीय निकाय की ओर से तय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह करना होगा। आयोजन की तारीख और आवेदन की समय-सीमा पहले से पता कर लेना जरूरी है।</p>
<h2><strong>आवेदन कहां और कब करें?</strong></h2>
<p>वर-वधू को निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आवेदन देना होता है। आवेदन उस स्थानीय निकाय में जमा किया जा सकता है जहां वे रहते हैं या जहां आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत से संपर्क करें। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी आवेदन प्रक्रिया देखते हैं।</p>
<p>CM Helpline के अनुसार, आवेदन सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले जमा करना चाहिए। आवेदन के साथ कन्या की पात्रता से जुड़े दस्तावेज और वर-वधू की आयु के प्रमाण देने होते हैं। संबंधित निकाय आवेदन और दस्तावेजों की जांच करता है। पात्र जोड़ों का चयन विवाह पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना दी जाती है।</p>
<h2><strong>कौन से दस्तावेज तैयार रखें?</strong></h2>
<p>आवेदन के साथ वर और वधू के आयु प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। कन्या या उसके अभिभावक के मध्य प्रदेश निवासी होने का प्रमाण और कन्या की पात्रता से संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में अन्य आवश्यक कागजात भी लग सकते हैं, इसलिए संबंधित पंचायत या नगरीय निकाय से वर्तमान सूची पहले प्राप्त कर लें। कन्या के बैंक खाते का विवरण भी तैयार रखें, क्योंकि योजना की सहायता राशि बैंकिंग माध्यम से दी जाती है।</p>
<h2><strong>चयन और सहायता राशि</strong></h2>
<p>स्थानीय निकाय की जांच समिति आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय करती है। पात्र जोड़ों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। कार्यक्रम के दिन कन्या को ₹49,000 का अकाउंट पेयी चेक दिया जाता है। आयोजनकर्ता निकाय को मिलने वाला ₹6,000 विवाह समारोह के आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए है। आवेदन निरस्त होने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष अपील की जा सकती है।</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP Sambal Yojana 2.0: असंगठित श्रमिकों को मिलती है ₹4 लाख तक की आर्थिक सहायता, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया</title>
		<link>https://swarajvani.com/mp-sambal-yojana-2-0-workers-can-get-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kumkum Soni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh Government Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[MP Sambal Yojana]]></category>
		<category><![CDATA[Mukhyamantri Jan Kalyan Sambal Yojana]]></category>
		<category><![CDATA[Sambal Yojana 2.0]]></category>
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					<description><![CDATA[MP Sambal Yojana 2.0: असंगठित श्रमिकों को मिलती है ₹4 लाख तक की आर्थिक सहायता, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना असंगठित ... <a title="MP Sambal Yojana 2.0: असंगठित श्रमिकों को मिलती है ₹4 लाख तक की आर्थिक सहायता, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-sambal-yojana-2-0-workers-can-get-up/" aria-label="Read more about MP Sambal Yojana 2.0: असंगठित श्रमिकों को मिलती है ₹4 लाख तक की आर्थिक सहायता, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP Sambal Yojana 2.0: असंगठित श्रमिकों को मिलती है ₹4 लाख तक की आर्थिक सहायता, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया</strong></h1>
<p>मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को मृत्यु, दुर्घटना और स्थायी अपंगता जैसी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का संचालन श्रम विभाग के अंतर्गत किया जाता है।</p>
<p>संबल योजना का उद्देश्य उन श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहारा देना है, जिन्हें नियमित सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले और योजना में पंजीकृत श्रमिकों के परिवार निर्धारित परिस्थितियों में सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।</p>
<h2><strong> Sambal Yojana के तहत कितनी मिलती है सहायता?</strong></h2>
<p>मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में सहायता राशि का प्रावधान है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता दी जाती है:</p>
<ul>
<li><strong>दुर्घटना में मृत्यु:</strong> 4 लाख रुपये</li>
<li><strong>सामान्य मृत्यु:</strong> 2 लाख रुपये</li>
<li><strong>स्थायी अपंगता:</strong> 2 लाख रुपये</li>
<li><strong>आंशिक स्थायी अपंगता:</strong> 1 लाख रुपये</li>
<li><strong>अंतिम संस्कार सहायता:</strong> 5,000 रुपये</li>
</ul>
<p>सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित मामले की पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।</p>
<h2><strong>कौन ले सकता है संबल योजना का लाभ?</strong></h2>
<p>इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के पात्र असंगठित श्रमिकों को दिया जाता है। इसके लिए श्रमिक का संबल योजना में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है। योजना की पात्रता के अंतर्गत आवेदक या उसके पति अथवा पत्नी के नाम पर एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।</p>
<p>इसके अलावा, परिवार में किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने और आवेदक के आयकरदाता होने जैसी स्थितियां पात्रता को प्रभावित कर सकती हैं। PF, ESI और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से संबंधित शर्तें भी लागू हो सकती हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा पात्रता नियमों की जांच करना जरूरी है।</p>
<h2><strong>संबल योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?</strong></h2>
<p>मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया है। पात्र श्रमिक पंजीकरण और संबंधित सेवाओं की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।</p>
<p>ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले <strong>sambal.mp.gov.in</strong> पर जाएं। इसके बाद उपलब्ध पंजीकरण या संबंधित सेवा के विकल्प को चुनें। मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक विवरणों की जांच करें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उपलब्ध निर्देशों के अनुसार पंजीकरण की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।</p>
<p>आवेदन के दौरान समग्र आईडी और अन्य जरूरी जानकारी अपने पास रखना उपयोगी होगा। यदि ऑनलाइन आवेदन में परेशानी आती है, तो संबंधित स्थानीय निकाय या श्रम विभाग के कार्यालय से सहायता ली जा सकती है।</p>
<h2><strong>आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?</strong></h2>
<p>संबल योजना में पंजीकरण और सहायता के लिए दस्तावेज आवेदन के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। सामान्य तौर पर समग्र आईडी, आधार से संबंधित जानकारी और बैंक खाते का विवरण मांगा जा सकता है। मृत्यु या अपंगता से संबंधित सहायता के लिए संबंधित प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता भी हो सकती है।</p>
<p>आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर दस्तावेजों की सूची देख लें, ताकि प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।</p>
<h2><strong>संबल कार्ड होने पर क्या अपने आप मिल जाता है पैसा?</strong></h2>
<p>संबल कार्ड या पंजीकरण होने का अर्थ यह नहीं है कि हर परिस्थिति में सहायता राशि अपने आप मिल जाएगी। संबंधित लाभ के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करना, आवश्यक दस्तावेज जमा करना और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसके बाद संबंधित विभाग पात्रता और दस्तावेजों की जांच के आधार पर सहायता स्वीकृत करता है।</p>
<p>इसलिए श्रमिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण सक्रिय होने की स्थिति जांचें और किसी भी लाभ के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नियमों की जानकारी लें।</p>
<p><strong>आधिकारिक वेबसाइट:</strong> <a href="https://sambal.mp.gov.in/" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://sambal.mp.gov.in/</a></p>
<p>संबल योजना 2.0 असंगठित श्रमिकों के परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सहारा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। पात्र श्रमिक आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से जानकारी लेकर योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।</p>
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