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	<title>Kanya Vivah Yojana &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 12:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MADHAY PRADESH NEWS]]></category>
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					<description><![CDATA[MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरूरतमंद ... <a title="MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी" class="read-more" href="https://swarajvani.com/mp-kanya-vivah-yojana-eligibility-application-process-and-49000-assistance/" aria-label="Read more about MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>MP Kanya Vivah Yojana: बेटियों की शादी के लिए ₹49,000 की मदद, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया — दैनिक स्वराज वाणी</strong></h1>
<p>मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य बेटियों को आर्थिक सहायता देती है। योजना के तहत पात्र कन्या को ₹49,000 का अकाउंट पेयी चेक दिया जाता है। इसके अलावा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाले निकाय को प्रति कन्या ₹6,000 आयोजन खर्च के रूप में दिए जाते हैं। यानी योजना का कुल प्रावधान ₹55,000 है, लेकिन पूरी राशि कन्या को नहीं मिलती</p>
<p>यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। इसमें निर्धारित तारीख पर आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर विवाह करना जरूरी है। एकल विवाह करने पर योजना का लाभ नहीं मिलता।</p>
<h2><strong>कौन ले सकता है योजना का लाभ?</strong></h2>
<p>आवेदक कन्या या उसके अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। वर का मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी नहीं है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कानूनी रूप से तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाएं और विधवा महिलाएं भी निर्धारित शर्तों के तहत योजना में शामिल हो सकती हैं।</p>
<p>इस योजना के लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हालांकि, लाभ लेने के लिए पात्र जोड़े को सरकार या स्थानीय निकाय की ओर से तय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह करना होगा। आयोजन की तारीख और आवेदन की समय-सीमा पहले से पता कर लेना जरूरी है।</p>
<h2><strong>आवेदन कहां और कब करें?</strong></h2>
<p>वर-वधू को निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आवेदन देना होता है। आवेदन उस स्थानीय निकाय में जमा किया जा सकता है जहां वे रहते हैं या जहां आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत से संपर्क करें। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्र में संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी आवेदन प्रक्रिया देखते हैं।</p>
<p>CM Helpline के अनुसार, आवेदन सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले जमा करना चाहिए। आवेदन के साथ कन्या की पात्रता से जुड़े दस्तावेज और वर-वधू की आयु के प्रमाण देने होते हैं। संबंधित निकाय आवेदन और दस्तावेजों की जांच करता है। पात्र जोड़ों का चयन विवाह पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना दी जाती है।</p>
<h2><strong>कौन से दस्तावेज तैयार रखें?</strong></h2>
<p>आवेदन के साथ वर और वधू के आयु प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। कन्या या उसके अभिभावक के मध्य प्रदेश निवासी होने का प्रमाण और कन्या की पात्रता से संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में अन्य आवश्यक कागजात भी लग सकते हैं, इसलिए संबंधित पंचायत या नगरीय निकाय से वर्तमान सूची पहले प्राप्त कर लें। कन्या के बैंक खाते का विवरण भी तैयार रखें, क्योंकि योजना की सहायता राशि बैंकिंग माध्यम से दी जाती है।</p>
<h2><strong>चयन और सहायता राशि</strong></h2>
<p>स्थानीय निकाय की जांच समिति आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर पात्रता तय करती है। पात्र जोड़ों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। कार्यक्रम के दिन कन्या को ₹49,000 का अकाउंट पेयी चेक दिया जाता है। आयोजनकर्ता निकाय को मिलने वाला ₹6,000 विवाह समारोह के आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए है। आवेदन निरस्त होने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष अपील की जा सकती है।</p>
<p>&nbsp;</p>
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