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	<title>Imran Khan Actor &#8211; Swaraj Vani</title>
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		<title>अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, जानें Immigration and Foreigners Act की धाराएं &#124; दैनिक स्वराज वाणी</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Palak Rajput]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUMBAI]]></category>
		<category><![CDATA[Aamir Khan’s Nephew]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration and Foreigners Act 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, जानें Immigration and Foreigners Act की धाराएं &#124; दैनिक स्वराज वाणी मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ... <a title="अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, जानें Immigration and Foreigners Act की धाराएं &#124; दैनिक स्वराज वाणी" class="read-more" href="https://swarajvani.com/actor-imran-khan-asked-to-leave-india-by-october-28-after-mumbai/" aria-label="Read more about अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, जानें Immigration and Foreigners Act की धाराएं &#124; दैनिक स्वराज वाणी">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, जानें Immigration and Foreigners Act की धाराएं | दैनिक स्वराज वाणी</strong></h1>
<p><strong>मुंबई।</strong> बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद की गई। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। पुलिस ने इमरान के खिलाफ <em>इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025</em> की धारा 7 और 29 के तहत कार्रवाई शुरू की है।</p>
<h2><strong>प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस की कार्रवाई</strong></h2>
<p>प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया था। बाद में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में पुलिस से शिकायत कर विदेशी नागरिक होने के बावजूद राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस दिया। पुलिस का कहना है कि नोटिस में 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश है और उसकी एक प्रति अभिनेता को दी गई है।</p>
<p>पुलिस की कार्रवाई के पीछे यह आरोप है कि इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं, फिर भी वे राजनीतिक मांग वाले प्रदर्शन में शामिल हुए। यह पुलिस का पक्ष और आरोप है। नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि इस मामले में अदालत ने कोई अंतिम निर्णय दे दिया है। आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया और अभिनेता की ओर से दिए जाने वाले जवाब से मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।</p>
<h2><strong>धारा 7 में क्या प्रावधान है?</strong></h2>
<p><em>इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025</em> की धारा 7 केंद्र सरकार को विदेशियों के भारत में प्रवेश, रहने, आवाजाही और देश छोड़ने से जुड़े आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। इसके तहत किसी विदेशी व्यक्ति के भारत में रहने या किसी विशेष क्षेत्र में जाने पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। किसी व्यक्ति की गतिविधियों, आवाजाही या आचरण को नियंत्रित करने से जुड़े निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।</p>
<p>इस धारा का दायरा व्यापक है। इसका उपयोग किसी विदेशी नागरिक के संबंध में सामान्य निर्देशों के साथ-साथ किसी विशेष व्यक्ति के मामले में भी किया जा सकता है। इमरान खान के मामले में पुलिस ने इसी धारा के साथ धारा 29 का उल्लेख किया है। नोटिस में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप और प्रशासनिक निर्देशों का पूरा आधार संबंधित आदेश से ही स्पष्ट होगा।</p>
<h2><strong>धारा 29 में भारत से हटाने का अधिकार</strong></h2>
<p>अधिनियम की धारा 29 का शीर्षक “Power of removal” है। इसके तहत केंद्र सरकार कानून, नियम या जारी आदेश का उल्लंघन होने पर अथवा प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट के आधार पर किसी विदेशी नागरिक को भारत से हटाने का निर्देश दे सकती है। ऐसे निर्देश को लागू कराने के लिए सरकारी अधिकारियों को आवश्यक शक्तियां दी गई हैं</p>
<p>सरकार ने इस अधिनियम को 1 सितंबर 2025 से लागू किया था। इसका उद्देश्य भारत में विदेशियों के प्रवेश, ठहरने, पंजीकरण और देश से बाहर जाने से जुड़े मामलों को विनियमित करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिनियम और इससे संबंधित दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं।</p>
<h2><strong>नोटिस के बाद आगे की प्रक्रिया पर नजर</strong></h2>
<p>मुंबई पुलिस के अनुसार, इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, यह नोटिस की शर्तों, संबंधित अधिकारियों के आदेश और अभिनेता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अभी उपलब्ध जानकारी में इमरान खान का इस नोटिस पर पक्ष शामिल नहीं है।</p>
<p>इस मामले ने विदेशी नागरिकों के भारत में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से जुड़े नियमों पर चर्चा शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने को कार्रवाई का आधार बताया है, जबकि धारा 7 और 29 विदेशी नागरिकों के रहने, आवाजाही और भारत से हटाने से जुड़े अधिकारों का उल्लेख करती हैं। किसी व्यक्ति के मामले में इन प्रावधानों का लागू होना संबंधित आदेश और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय होगा।</p>
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