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कर्नल सोफिया कुरैशी टिप्पणी मामला: Supreme Court का बड़ा झटका, विजय शाह पर मुकदमे की तलवार

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Published On: 19 January 2026
Court
— SC की सख्ती के बाद बढ़ी मुश्किलें: विजय शाह पर केस चलाने को दो हफ्ते का वक्त

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माफी में बहुत देरी हो चुकी है – कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में Supreme Court ने मंत्री विजय शाह को लगाई कड़ी फटकार

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर उनकी माफी को अस्वीकार करते हुए सख्त रुख अपनाया है। Court ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “माफी में बहुत देरी हो चुकी है” और अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया से बचा नहीं जा सकता। यह टिप्पणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान की। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई Court द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम Court में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

हमें पता है आपने कैसी माफी मांगी थी – Supreme Court

सुनवाई के दौरान सुप्रीम Court ने मंत्री विजय शाह की ओर से दी गई माफी पर कड़ा रुख अपनाया। Court ने कहा कि उन्हें भली-भांति पता है कि किस तरह और किस परिस्थिति में माफी मांगी गई थी। पीठ ने साफ संकेत दिए कि ऐसी माफी, जो विवाद बढ़ने और कानूनी दबाव के बाद दी जाए, उसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। Court की इस टिप्पणी को मंत्री के लिए बड़ी फटकार के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय का मानना है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है और उनके शब्द समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

राज्य सरकार को दो हफ्ते का अल्टीमेटम

इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की जा चुकी है। SIT अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप चुकी है और अब मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार है। सुप्रीम Court ने मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर यह फैसला करे कि मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी जाए या नहीं। Court ने यह भी संकेत दिया कि अगर तय समयसीमा में निर्णय नहीं लिया गया, तो आगे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक, मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के तहत मामला चलाया जा सकता है, जो द्वेष भावना फैलाने और सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने से जुड़ी है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज

सुप्रीम Court की इस सख्त टिप्पणी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत ही अच्छा और जरूरी निर्णय है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो सत्ता और सिस्टम में बैठे हैं, अगर वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार शायद मंत्री के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से बचेगी, लेकिन ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय का स्वत: संज्ञान लेना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले सौ बार सोचे।

क्या है पूरा विवाद?

पूरा मामला 11 मई 2025 का है। उस दिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक सभा के दौरान कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके बयान का वीडियो सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भारी विरोध शुरू हो गया।

मंत्री विजय शाह ने अपने भाषण में कहा था कि “जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, मोदी जी ने उन लोगों को उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई।” इसके साथ ही उन्होंने कपड़े उतारने और समुदाय विशेष को लेकर बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया था।

इस बयान को सेना की अधिकारी और महिला सम्मान के खिलाफ माना गया, जिसके बाद कई संगठनों और विपक्षी दलों ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी।

हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला

विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश हाई Court ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया और मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री ने सुप्रीम Court का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। हालांकि, सुप्रीम Court ने न केवल उनकी याचिका पर राहत देने से इनकार किया, बल्कि उनकी माफी को भी नामंजूर कर दिया। कोर्ट का कहना है कि यह मामला केवल एक बयान का नहीं, बल्कि समाज में सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है।

आगे क्या?

अब सबकी नजर राज्य सरकार के फैसले पर टिकी है। सुप्रीम Court द्वारा दी गई दो सप्ताह की समयसीमा के भीतर सरकार को तय करना होगा कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी जाए या नहीं। अगर सरकार अनुमति देती है, तो मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं, अगर सरकार टालमटोल करती है, तो माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में आगे सख्त रुख अपना सकता है। यह मामला अब केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि न्याय, जवाबदेही और सार्वजनिक मर्यादा से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को अपनी भाषा और आचरण को लेकर जवाबदेह होना ही होगा।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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