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सावलमेंढा के खोमई में बिजली चोरी के छह मामले दर्ज, वाइन शॉप पर 1.47 लाख का जुर्माना

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Published On: 14 October 2026
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सावलमेंढा के खोमई में बिजली चोरी के छह मामले दर्ज, वाइन शॉप पर 1.47 लाख का जुर्माना

रिपोर्ट: राकेश सिंह

बैतूल विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने सावलमेंढा के खोमई क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी के छह मामले दर्ज किए हैं। कंपनी के अनुसार, आरोपित उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण बनाए गए और बिजली चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे तार जब्त किए गए। इसी क्षेत्र में संचालित एक वाइन शॉप पर 1 लाख 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जांच के दौरान पकड़े गए छह मामले

विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने खोमई क्षेत्र में जांच और दबिश के दौरान बिजली के अवैध उपयोग के मामले पकड़े। कंपनी के मुताबिक, छह लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में बिजली चोरी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तार मिले, जिन्हें टीम ने जब्त कर लिया।

कार्रवाई के दौरान टीम ने कनेक्शन और बिजली उपयोग से जुड़ी स्थिति की जांच की। कंपनी द्वारा दर्ज प्रकरणों में आगे की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी। बिजली चोरी के मामलों में जांच के बाद संबंधित उपभोक्ताओं पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

वाइन शॉप पर लगाया गया जुर्माना

खोमई क्षेत्र में संचालित वाइन शॉप पर भी विद्युत वितरण कंपनी ने कार्रवाई की है। कंपनी ने दुकान पर 1 लाख 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वाइन शॉप पर जुर्माना किस विशिष्ट अनियमितता के आधार पर लगाया गया। विद्युत वितरण कंपनी की ओर से कार्रवाई की जानकारी साझा की गई है।

पांच कर्मचारियों की टीम रही शामिल

कार्रवाई में विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक जलज वाईकर, लाइनमैन मुरारी ठाकुर और नरेश निमझे सहित पांच कर्मचारी शामिल रहे। टीम ने क्षेत्र में जांच कर बिजली चोरी के मामलों से संबंधित सामग्री जब्त की और नियमानुसार प्रकरण दर्ज किए।

कंपनी की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिजली के वैध उपयोग और कनेक्शन की प्रक्रिया को लेकर उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील की गई है। विद्युत विभाग ने कहा कि बिना वैध कनेक्शन के बिजली का उपयोग करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

बिजली चोरी पर जुर्माने और सजा का प्रावधान

विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, विद्युत अधिनियम के तहत बिजली चोरी के मामलों में जुर्माने के साथ एक साल तक की सजा का प्रावधान है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नियमानुसार विद्युत कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अवैध रूप से बिजली लेने या इस्तेमाल करने से न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि विद्युत व्यवस्था और अन्य उपभोक्ताओं की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है।

कंपनी ने कहा कि बिजली के उपयोग से संबंधित नियमों का पालन करना प्रत्येक उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। किसी भी वैध कनेक्शन, बिल या सेवा संबंधी समस्या के लिए उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। खोमई क्षेत्र में हुई कार्रवाई के बाद बिजली चोरी के मामलों में विभाग की जांच और निगरानी जारी रहने की बात कही गई है।

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