Rewa कलेक्टर का सख्त निर्देश: राजस्व अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ें, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
नवरात्रि में कानून-व्यवस्था की निगरानी और स्वामित्व योजना के तहत भू-अधिकार पत्रों के निःशुल्क पंजीयन को देखते हुए जारी हुआ आदेश
Rewa । कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी राजस्व अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न जाए और अपने निर्धारित मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहे।
नवरात्रि और स्वामित्व योजना को देखते हुए निर्देश
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नवरात्रि पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था की निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही स्वामित्व योजना के तहत पात्र परिवारों को भू-अधिकार पत्रों का निःशुल्क पंजीयन किया जाना है, जिसके लिए राजस्व अधिकारियों का मुख्यालय में रहना जरूरी है।
अवकाश के लिए भी लेनी होगी अनुमति
निर्देश के अनुसार सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक अति आवश्यक होने पर ही कलेक्टर से अनुमति लेने के बाद अवकाश पर जाएं। मुख्यालय छोड़ने के लिए भी कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
