—Advertisement—

RBI की बड़ी कार्रवाई: 11 बैंकों पर जुर्माना, 4 पर लगाया प्रतिबंध – पूरी लिस्ट देखें

Author Picture
Published On: 30 December 2025
RBI Imposes Heavy Fines on Banks for Regulatory Violations
— RBI Imposes Heavy Fines on Banks for Regulatory Violations

—Advertisement—

RBI की बड़ी कार्रवाई: 11 बैंकों पर जुर्माना, 4 पर लगाया प्रतिबंध – पूरी लिस्ट देखें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2025 में कई बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कोटक महिंद्रा बैंक समेत कुल 11 बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है, जबकि 4 बैंकों पर वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बैंकिंग व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखना है।

RBI की कार्रवाई का कारण

RBI सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को नियमित रूप से मॉनिटर करता है। नियमों की अनदेखी या उल्लंघन होने पर केंद्रीय बैंक सख्त कदम उठाता है। दिसंबर 2025 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कई बैंकों ने विभिन्न दिशानिर्देशों और नियमों का पालन नहीं किया।

11 बैंकों पर पेनल्टी लगाई गई है और 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पेनल्टी उन बैंकों पर लगाई गई है जिन्होंने KYC, लोन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग और बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट (BSBDA) जैसे नियमों का उल्लंघन किया। प्रतिबंध उन बैंकों पर लगाए गए हैं जिनकी वित्तीय स्थिति और संचालन सख्त निगरानी के बिना ग्राहकों के हितों के लिए जोखिमपूर्ण पाए गए।

जुर्माने की लिस्ट

  1. कोटक महिंद्रा बैंक: ₹61.95 लाख का जुर्माना। बैंक ने BSBDA से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया और कुछ कर्जदारों के बारे में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को गलत जानकारी दी।
  2. अराकोनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु): ₹2.25 लाख का जुर्माना। लोन और KYC नियमों का उल्लंघन।
  3. तमिल नाडु सर्किल पोस्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड: ₹50 हजार का जुर्माना। नाममात्र मेंबर्स को टर्म डिपॉजिट पर एडवांस स्वीकृत किए।
  4. कोविलपट्टी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु): ₹1 लाख का जुर्माना। लोन नियमों का उल्लंघन और शेयर कैपिटल रिफंड की अनुमति।
  5. कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (परलखेमुंडी, ओडिशा): ₹13 हजार का जुर्माना। ग्राहक जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को नहीं दी।
  6. अवत्माल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र): ₹2.25 लाख का जुर्माना। नियमों से अधिक लोन नॉमिनल मेंबर्स को स्वीकृत किए और डिफाल्टर की रिपोर्ट सही समय पर नहीं की।
  7. असम को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड (गुवाहाटी): ₹50 हजार का जुर्माना। KYC नियमों का उल्लंघन।
  8. पट्टुकोटाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु): ₹1.50 लाख का जुर्माना। केवाईसी रिकार्ड अपलोड नहीं किया और वैधानिक रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया।
  9. जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड: ₹99.30 लाख का जुर्माना। आंतरिक लोकपाल योजना, ग्राहक सेवा और KYC नियमों का उल्लंघन।
  10. कल्लीदाइकुरिची को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु): ₹50 हजार का जुर्माना। सीआरएआर कम होने पर शेयर कैपिटल रिफंड की अनुमति।
  11. अरनी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु): ₹2 लाख का जुर्माना। लोन/गोल्ड लोन नियमों का उल्लंघन।
RBI’s Role in Ensuring Banking Discipline
RBI’s Role in Ensuring Banking Discipline

प्रतिबंधित बैंकों की लिस्ट

  1. गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड: 35 हजार रुपये तक निकासी की अनुमति। 6 महीने तक वित्तीय स्थिति की निगरानी। आदेश 17 दिसंबर 2025 से लागू।
  2. लोकनेते आरडी (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बैंक लिमिटेड (नासिक, महाराष्ट्र): 6 महीने के लिए कारोबार बंद। खाताधारकों को निकासी की अनुमति नहीं। आदेश 16 दिसंबर से लागू।
  3. नासिक जिला महिला विकास सहकारी बैंक लिमिटेड: 35,000 रुपये तक निकासी की अनुमति। आदेश 9 दिसंबर से लागू।
  4. वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात): 6 महीने का प्रतिबंध। खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं। आदेश 18 दिसंबर से लागू।

Read Also : Gold-Silver Price Update: सोने और चांदी के दाम में गिरावट, जानें आज के लेटेस्ट रेट

RBI की कार्रवाई का महत्व
                 RBI की कार्रवाई का महत्व
RBI की कार्रवाई का महत्व

RBI की यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक बैंकिंग नियमों के पालन और वित्तीय अनुशासन को बहुत गंभीरता से लेता है। यह कदम ग्राहकों को सुरक्षित रखने, वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और बैंकों को अनुशासन में लाने के लिए उठाया गया है।

बैंकों पर लगे जुर्माने और प्रतिबंधों का असर ग्राहकों पर सीमित है। अधिकांश मामलों में ग्राहक 35 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं और अपने नियमित लेनदेन के लिए अन्य बैंकों का उपयोग कर सकते हैं।

 

ग्राहकों के लिए टिप्स
  1. निकासी की सीमा जानें: प्रतिबंधित बैंकों में ग्राहक केवल तय सीमा तक पैसे निकाल सकते हैं।
  2. वैकल्पिक बैंकिंग विकल्प: नियमित लेनदेन के लिए अन्य बैंकों और NBFC का उपयोग करें।
  3. आवश्यक जानकारी अपडेट रखें: KYC और अन्य जरूरी दस्तावेज समय पर बैंक में जमा करें।
  4. आधिकारिक सूचना देखें: RBI के प्रेस विज्ञप्ति और आदेश की जानकारी हमेशा देखें।

RBI Notifications & Press Releases
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx

निष्कर्ष

RBI की यह कार्रवाई बैंकों और ग्राहकों दोनों के हित में है। जुर्माने और प्रतिबंधों के माध्यम से केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संस्थाएँ नियमों का पालन करें और ग्राहकों का विश्वास बना रहे।

ग्राहकों को सतर्क रहने और बैंकिंग नियमों के अनुसार ही अपने पैसे का प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है।

 

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

Related News

Comments are closed.

Breaking News हमेशा आपके पास

SwarajVani App Install करें

Latest India News & Breaking Updates — सीधे Home Screen पर

Offline पढ़ें Breaking Alerts बिल्कुल Free
SwarajVani को iPhone पर install करें:
📤 Share बटन दबाएं → "Add to Home Screen" select करें
Home
Web Stories
Instagram
WhatsApp