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सागर जहरीली शराब कांड के बाद रायसेन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो दिनों में 27 प्रकरण दर्ज

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Published On: 8 September 2026

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सागर जहरीली शराब कांड के बाद रायसेन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो दिनों में 27 प्रकरण दर्ज

100 लीटर हाथ भट्टी शराब और 1690 किलो महुआ लाहन जब्त; देशी-विदेशी मदिरा सहित कुल सामग्री की कीमत 2.05 लाख रुपये

ब्यूरो चीफ रायसेन: उमेश चौबे, दैनिक स्वराज वाणी

रायसेन। सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों की घटना के बाद रायसेन जिले में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने 7 और 8 सितंबर 2026 को जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 27 प्रकरण दर्ज किए। इस दौरान 100 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब, 1690 किलो महुआ लाहन और बड़ी मात्रा में देशी-विदेशी मदिरा जब्त की गई। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 2 लाख 5 हजार रुपये बताई गई है।

आबकारी विभाग द्वारा सागर जिले से लगे रायसेन के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही जिले में संचालित कंपोजिट मदिरा दुकानों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि कहीं भी अमानक अथवा अवैध शराब का विक्रय न हो सके।

8 सितंबर को 13 प्रकरण दर्ज

 

आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 8 सितंबर 2026 को अवैध मदिरा के खिलाफ चलाए गए अभियान में कुल 13 प्रकरण दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान अलग-अलग स्थानों से 25 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब और 500 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया।

इसके अतिरिक्त 51 पाव देशी मदिरा और 35 पाव विदेशी मदिरा भी बरामद की गई। विभाग ने जब्त की गई शराब और महुआ लाहन का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 60 हजार रुपये बताया है।

आबकारी अमले ने अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, भंडारण और बिक्री से जुड़े संभावित स्थानों पर दबिश दी। जहां महुआ लाहन पाया गया, वहां नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे जब्त किया गया। संबंधित लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण कायम कर आगे की जांच शुरू की गई है।

एक दिन पहले भी दर्ज हुए थे 14 मामले

आबकारी विभाग ने 7 सितंबर 2026 को भी जिले में अभियान चलाकर अवैध मदिरा के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस दौरान कुल 14 प्रकरण दर्ज किए गए। कार्रवाई में 70 पाव देशी मदिरा, 32 पाव विदेशी मदिरा और 75 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई थी।

इसके साथ ही अवैध शराब बनाने के लिए तैयार किया गया 1190 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया। इस कार्रवाई में बरामद सामग्री की अनुमानित कीमत 1 लाख 45 हजार रुपये आंकी गई थी।

इस प्रकार दो दिनों में आबकारी विभाग ने कुल 27 प्रकरण दर्ज करते हुए 100 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब, 1690 किलो महुआ लाहन, 121 पाव देशी मदिरा और 67 पाव विदेशी मदिरा जब्त की है।

कंपोजिट शराब दुकानों का गहन निरीक्षण

dcvdआबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ दबिश देने के साथ ही जिले की लाइसेंसी कंपोजिट मदिरा दुकानों का भी विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक, शराब की बोतलों पर लगे लेबल, बैच नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाइसेंसी दुकानों से किसी भी प्रकार की अमानक, संदिग्ध या नियमों के विपरीत मदिरा का विक्रय न हो। दुकान संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

अधिकारियों द्वारा दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को शराब केवल अधिकृत मदिरा दुकानों से ही खरीदने की समझाइश दी जा रही है। लोगों को संदिग्ध अथवा अवैध रूप से बेची जा रही शराब का सेवन नहीं करने की सलाह दी गई है।

सागर से लगे क्षेत्रों में विशेष अभियान

सागर जिले की घटना को देखते हुए उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रायसेन जिले की सीमाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की टीम संभावित ठिकानों पर निगरानी कर रही है।

महुआ से कच्ची शराब बनाने वाले स्थानों, संदिग्ध विक्रय केंद्रों और अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभाग द्वारा मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है, ताकि अवैध शराब से संबंधित सूचना मिलते ही कार्रवाई की जा सके।

अधिकारियों का कहना है कि अभियान केवल एक या दो दिन तक सीमित नहीं रहेगा। जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री को रोकने के लिए लगातार दबिश एवं निरीक्षण की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

संदिग्ध शराब से दूर रहने की अपील

आबकारी विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे खुले स्थानों, अनधिकृत विक्रेताओं या संदिग्ध व्यक्तियों से शराब नहीं खरीदें। ऐसी शराब अमानक अथवा मिलावटी हो सकती है और इसके सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

यदि किसी क्षेत्र में अवैध शराब बनाई या बेची जा रही हो तो उसकी सूचना तत्काल आबकारी विभाग अथवा पुलिस को दी जानी चाहिए। समय पर सूचना मिलने से कार्रवाई करने और संभावित दुर्घटना को रोकने में सहायता मिल सकती है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सागर में सामने आई घटना के बाद रायसेन जिले में शराब दुकानों और अवैध गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में भी जिलेभर में यह अभियान जारी रहेगा।

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