नगर पालिका Nagda विशेष सम्मेलन में संपत्ति कर और जल कर के अग्रिम भुगतान पर 10% छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। परिषद ने डामरीकरण कार्य को भी मंजूरी दी। जानिए पूरी खबर।
नगर पालिका Nagda विशेष सम्मेलन: 10% टैक्स छूट का ऐतिहासिक फैसला, डामरीकरण कार्य को भी मिली मंजूरी
नगर पालिका Nagda विशेष सम्मेलन: नागरिकों के हित में लिए गए दो बड़े फैसले
Nagda। नगर पालिका नागदा विशेष सम्मेलन में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार परिषद की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर के विकास एवं राजस्व प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। परिषद ने सर्वसम्मति से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए, जिनमें अग्रिम संपत्ति कर एवं जल कर जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय शामिल है। साथ ही नगर के विभिन्न वार्डों में डामरीकरण कार्य प्रारंभ करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
अग्रिम टैक्स जमा करने पर मिलेगा 10% का लाभ
नगर पालिका नागदा विशेष सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के जो भी नागरिक अपने संपत्ति कर (Property Tax) एवं जल कर (Water Tax) का अग्रिम भुगतान करेंगे, उन्हें कर राशि पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।इसके लिए नगर पालिका कार्यालय में विशेष कर संग्रहण शिविर लगाया जाएगा। नागरिक कार्यालय समय में अपना टैक्स जमा कर इस विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।यह सुविधा केवल संपत्ति कर एवं जल कर पर ही लागू रहेगी।
नगर पालिका Nagda विशेष सम्मेलन में डामरीकरण कार्य को मिली मंजूरी
बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण विषय नगर के विभिन्न वार्डों में डामरीकरण कार्य से जुड़ा रहा। परिषद ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही विभिन्न वार्डों के लिए एस्टीमेट तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वित्तीय सत्र समाप्त होने के बाद नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।यह प्रस्ताव एक पार्षद को छोड़कर सभी पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओ.पी. गहलोत ने नागरिकों से की अपील
नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओ.पी. गहलोत ने परिषद के सभी पार्षदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परिषद नगर के विकास एवं नागरिकों के हित के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि अग्रिम कर जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट का निर्णय निश्चित रूप से नगरवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे समय पर संपत्ति कर एवं जल कर जमा कर इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ उठाएं और नगर के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
शासन के निर्देशों के अनुरूप लिया गया निर्णय
परिषद ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इससे नगर पालिका के राजस्व में वृद्धि होगी तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी।
निष्कर्ष
नगर पालिका Nagda विशेष सम्मेलन में लिए गए दोनों निर्णय नगर हित में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक ओर नागरिकों को अग्रिम कर भुगतान पर 10 प्रतिशत की राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नगर के विभिन्न वार्डों में डामरीकरण कार्य शुरू होने से आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा। परिषद ने नागरिकों से इन योजनाओं का लाभ लेने और नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।
रिपोर्ट
जीवनलाल जैन
विशेष संवाददाता, Nagda
