लोक अदालत में पेनल्टी से मिलेगी बड़ी राहत, नपाध्यक्ष गेहलोत ने की नागरिकों से अपील
संपत्ति कर और जलकर की बकाया राशि जमा करने पर 100 प्रतिशत तक पेनल्टी माफी
Nagda । नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा बकाया संपत्ति कर एवं जलकर जमा करने वाले नागरिकों को पेनल्टी में बड़ी राहत देने का विशेष अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। 12 सितंबर 2026, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत बकाया करों पर अधिरोपित पेनल्टी में विभिन्न श्रेणियों के अनुसार 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओ.पी. गेहलोत ने नगरवासियों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने बकाया करों का भुगतान करें और पेनल्टी में मिलने वाली छूट प्राप्त करें।
संपत्ति कर पर 100 प्रतिशत तक छूट
शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भवन संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं पेनल्टी सहित कुल बकाया राशि 50 हजार रुपये तक है, उनमें पेनल्टी पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 50 हजार से अधिक और 1 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले मामलों में पेनल्टी पर 50 प्रतिशत तथा 1 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि पर पेनल्टी में 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
जलकर में भी मिलेगी राहत
जलकर के बकायेदारों को भी लोक अदालत में राहत दी जाएगी। 10 हजार रुपये तक की बकाया राशि पर पेनल्टी में 100 प्रतिशत, 10 हजार से अधिक एवं 50 हजार रुपये तक की बकाया राशि पर 75 प्रतिशत तथा 50 हजार रुपये से अधिक की बकाया राशि पर पेनल्टी में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
31 मार्च 2026 तक की बकाया राशि पर लागू
नगर पालिका परिषद के अनुसार यह विशेष छूट 31 मार्च 2026 तक की बकाया राशि पर लागू होगी। नागरिकों को इस छूट का लाभ केवल 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में ही मिल सकेगा।
नपाध्यक्ष संतोष ओ.पी. गेहलोत, सभापति, पार्षदगण, एल्डरमैन एवं समस्त जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया टैक्स का भुगतान करें, पेनल्टी में राहत प्राप्त करें और नगर के विकास में सहभागी बनें।
स्थान: न्यायालय परिसर, नागदा जंक्शन।
नागदा से प्रमोद कुमार जैन की रिपोर्ट।
