MP Transport Department News: अब नियम तोड़ने पर देना होगा तगड़ा जुर्माना, बाहरी राज्यों के वाहनों पर चार गुना पेनाल्टी
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने परिवहन नियमों को सख्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले यात्री, शैक्षणिक और मालवाहक (कमर्शियल) वाहनों पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए एमपी मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 की धारा-13 में संशोधन किया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।
धारा-13(1) में बड़ा बदलाव
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पहले, एमपी में पंजीकृत वाहन नियम तोड़ते थे तो टैक्स के साथ सिर्फ 4% जुर्माना देना होता था।
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यह पेनाल्टी अधिकतम देय कर की दोगुनी राशि तक सीमित थी।
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लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार एमपी रजिस्टर्ड वाहनों पर 4% जुर्माना जारी रहेगा, जबकि बाहरी राज्यों के वाहनों पर देय कर का चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा।
धारा-13(2) में नया प्रावधान
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पहले उपधारा (2) में पेनाल्टी स्पष्ट नहीं थी और सिर्फ ₹200 प्रति सीट मासिक वसूला जाता था।
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अब इसमें बड़ा बदलाव हुआ है –
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यात्री और शैक्षणिक वाहन: टैक्स के अलावा ₹1000 प्रति सीट जुर्माना।
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मालवाहक वाहन (कमर्शियल): टैक्स के साथ ₹1000 प्रति टन जुर्माना।
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सड़क सुरक्षा और राजस्व पर असर
परिवहन विभाग का कहना है कि नए नियमों से:
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नियम तोड़ने वालों पर कड़ी रोक लगेगी।
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वाहन मालिकों पर नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ेगा।
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सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और अवैध संचालन कम होगा।
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बाहरी राज्यों के वाहनों पर सख्ती से राज्य की राजस्व आमदनी भी बढ़ेगी।

