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MP High Court Recruitment: सहायक ग्रेड-3 भर्ती में EWS को मिली बड़ी राहत, 45 साल तक कर सकेंगे आवेदन

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Published On: 16 September 2026
MP High Court Recruitment: सहायक ग्रेड-3 भर्ती में EWS को मिली बड़ी राहत, 45 साल तक कर सकेंगे आवेदन

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MP High Court Recruitment: सहायक ग्रेड-3 भर्ती में EWS को मिली बड़ी राहत, 45 साल तक कर सकेंगे आवेदन

MP हाईकोर्ट ने सहायक ग्रेड-III भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए हैं कि अब 45 वर्ष तक की आयु वाले EWS उम्मीदवारों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएं। यह आदेश सुनवाई के दौरान बेंच ने सुनाया।

क्या है पूरा मामला

जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्यपीठ में सहायक ग्रेड-III के 1174 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भर्ती विज्ञापन में सामान्य और EWS वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई थी, जबकि SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 45 वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। यही अंतर विवाद की जड़ बना, क्योंकि EWS अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों जितनी आयु सीमा में छूट नहीं मिल रही थी।

कोर्ट में दायर हुई थी याचिका

इसी अंतर को चुनौती देते हुए Satyendra Kumar Khare Vs High Court of Madhya Pradesh मामले में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बावजूद आयु सीमा में उसे अलग से छूट नहीं दी गई है, जो कि समानता के अधिकार के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने इस असमानता को संविधान में निहित समानता के अधिकार से जोड़ते हुए कोर्ट के सामने रखा।

याचिकाकर्ता के वकीलों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास मिश्रा और धीरज तिवारी ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि देश के कई अन्य राज्यों में न्यायिक भर्तियों के दौरान EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में राहत दी जाती रही है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी यही मानक अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2016 के प्रावधानों का भी हवाला दिया, जिसमें आरक्षित वर्गों को लेकर स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं।

कोर्ट ने दिया तात्कालिक राहत का आदेश

मामले की तात्कालिकता और भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता को देखते हुए हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए कि 45 वर्ष तक की आयु वाले EWS अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएं। यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो पहले आयु सीमा की बाध्यता के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते।

आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई

कोर्ट के इस आदेश के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। सहायक ग्रेड-III भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है। इससे उन अभ्यर्थियों को भी पर्याप्त समय मिल सकेगा, जिन्हें नई आयु सीमा के तहत आवेदन करने का अवसर मिला है।

अब क्या रहेगी नई आयु सीमा व्यवस्था

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सहायक ग्रेड-III भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा पूर्ववत 40 वर्ष ही रहेगी। वहीं EWS, SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवार अब 45 वर्ष तक की आयु में भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से बड़ी संख्या में EWS अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो पहले आयु सीमा की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

फैसले का व्यापक असर

यह मामला केवल एक भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह EWS वर्ग को मिलने वाले आरक्षण और उससे जुड़ी सुविधाओं की व्याख्या से भी जुड़ा हुआ है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में अन्य सरकारी भर्तियों में भी EWS वर्ग को आयु सीमा में राहत दिलाने की दिशा में एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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