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MP के निजी स्कूलों पर सख्ती, 15 फरवरी तक फीस और किताबों की जानकारी देना अनिवार्य

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Published On: 2 February 2026
MP के निजी स्कूलों पर सख्ती, 15 फरवरी तक फीस और किताबों की जानकारी देना अनिवार्य
— MP के निजी स्कूलों पर सख्ती, 15 फरवरी तक फीस और किताबों की जानकारी देना अनिवार्य

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MP News: निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सख्ती, 

MP में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश सरकार द्वारा लागू शुल्क अधिनियम 2020 के तहत सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले अपनी फीस संरचना, पाठ्य-पुस्तकों की सूची, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 फरवरी 2026 तक यह जानकारी अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी, अन्यथा संबंधित स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शुल्क अधिनियम 2020 का उद्देश्य

शुल्क अधिनियम 2020 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से की जाने वाली मनमानी फीस वसूली और शोषण को रोकना है। इस कानून के तहत कोई भी निजी स्कूल बिना अनुमति फीस नहीं बढ़ा सकता और न ही अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव बना सकता है। इसके अलावा स्कूलों को किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर किसी विशेष दुकान से खरीदारी के लिए मजबूर करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

नियमों का पालन नहीं कर रहे निजी स्कूल

हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई समीक्षा में यह सामने आया है कि कई निजी स्कूल इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। खासकर राजधानी भोपाल में स्थिति चिंताजनक पाई गई है, जहां करीब 150 निजी स्कूलों ने अब तक न तो अपनी फीस संरचना जमा की है और न ही पाठ्य-पुस्तकों की सूची विभाग को सौंपी है। यह लापरवाही विभाग की नजर में गंभीर उल्लंघन मानी जा रही है।

15 फरवरी तक अल्टीमेटम

मार्च महीने से प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में शिक्षा विभाग नहीं चाहता कि सत्र की शुरुआत के समय अभिभावकों को फीस और किताबों को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी निजी स्कूलों को 15 फरवरी तक अंतिम मौका दिया है। अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के बाद किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्रवाई और दंड का प्रावधान

शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि कोई निजी स्कूल तय समय सीमा तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो उस पर जुर्माना, कारण बताओ नोटिस, मान्यता पर कार्रवाई और अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। विभाग का मानना है कि सख्ती से ही नियमों का सही तरीके से पालन कराया जा सकता है।

यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा फैसला

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को राहत देते हुए एक और अहम फैसला लिया है। नए निर्देशों के अनुसार, निजी स्कूल तीन वर्षों तक अपनी यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल हर साल यूनिफॉर्म बदल देते हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। इस फैसले से मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

किताबों और यूनिफॉर्म पर स्कूल का नाम लिखना प्रतिबंधित

नए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किताबों और यूनिफॉर्म पर स्कूल का नाम या लोगो छपवाना प्रतिबंधित रहेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या विक्रेता से सामान खरीदने के लिए मजबूर न किया जा सके। यदि किसी स्कूल द्वारा तय दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म बिकते पाए गए, तो उस दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

अभिभावकों को मिलेगी पारदर्शिता

फीस और किताबों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होने से अभिभावकों को पहले से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें पूरे सत्र में कितना खर्च करना पड़ेगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि स्कूलों द्वारा बीच सत्र में फीस बढ़ाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी।

शिक्षा विभाग का संदेश

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को न्यायसंगत और पारदर्शी बनाना है। विभाग चाहता है कि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा के रूप में संचालित हो। इसके लिए सभी स्कूलों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

अभिभावकों में संतोष

शिक्षा विभाग के इस कदम का अभिभावकों ने स्वागत किया है। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस और किताबों की महंगाई से वे लंबे समय से परेशान थे। यदि नियमों का सख्ती से पालन हुआ, तो इससे आम परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

निष्कर्ष

MP  में निजी स्कूलों के लिए जारी किए गए ये निर्देश शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम कदम हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने स्कूल तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन करते हैं और शिक्षा विभाग अपनी सख्ती को किस हद तक लागू करता है। फिलहाल इतना तय है कि 15 फरवरी के बाद निजी स्कूलों की जवाबदेही और बढ़ने वाली है।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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