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MP CPCT Exemption: 45 वर्ष से अधिक उम्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत, जानें नए नियम

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Published On: 15 October 2026
MP CPCT Exemption: 45 वर्ष से अधिक उम्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत, जानें नए नियम

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MP CPCT Exemption: 45 वर्ष से अधिक उम्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत, जानें नए नियम

मध्यप्रदेश सरकार ने विभागीय पदोन्नति के लिए CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता में दी छूट, योग्य कर्मचारियों को असिस्टेंट ग्रेड-3 पद पर मिल सकेगा प्रमोशन

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत पदोन्नति की तारीख तक 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को असिस्टेंट ग्रेड-3 या समकक्ष पद पर विभागीय प्रमोशन के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (CPCT) स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 14 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं।

45 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को राहत

सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति के दौरान CPCT स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट मिलेगी। हालांकि, कंप्यूटर दक्षता से संबंधित आवश्यकताएं लागू रहेंगी।

यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के लिए है। सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बिना CPCT के भी मिल सकेगा सशर्त प्रमोशन

असिस्टेंट ग्रेड-3 पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र कर्मचारियों को दो वर्ष की परीक्षण अवधि (प्रोबेशन) पर पदोन्नति दी जा सकेगी। जिन कर्मचारियों को आयु के आधार पर CPCT से छूट नहीं मिली है, उन्हें इस अवधि में निर्धारित कंप्यूटर संबंधी योग्यताएं पूरी करनी होंगी।

इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या निर्धारित समकक्ष योग्यता हासिल करनी होगी।

योग्यता पूरी करने के लिए मिलेगा अधिकतम पांच वर्ष का समय

नए नियमों के मुताबिक, यदि कर्मचारी दो वर्ष की परीक्षण अवधि में आवश्यक योग्यता हासिल नहीं कर पाते हैं, तो परीक्षण अवधि को अधिकतम तीन वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। इस तरह योग्यता पूरी करने के लिए कुल पांच वर्ष का समय मिल सकेगा।

हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी योग्यता हासिल नहीं करने वाले कर्मचारियों को उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस भेजा जा सकता है। इसलिए पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय में सभी आवश्यक शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

किन कंप्यूटर योग्यताओं को मिलेगी मान्यता?

आदेश में कंप्यूटर संबंधी कई योग्यताओं को मान्यता देने का प्रावधान बताया गया है। इनमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा, COPA सर्टिफिकेट, बीसीए (BCA), एमसीए (MCA), बीएससी आईटी/कंप्यूटर साइंस और अन्य निर्धारित तकनीकी योग्यताएं शामिल हैं।

वहीं, सामान्य बीएससी या बीकॉम में केवल एक विषय के रूप में कंप्यूटर की पढ़ाई करने को स्वतः मान्य कंप्यूटर योग्यता नहीं माना जाएगा। कर्मचारियों को संबंधित पद के लिए निर्धारित पात्रता और मान्यता संबंधी शर्तों की जांच करनी होगी।

कर्मचारियों के लिए क्या है जरूरी?

मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले से विभागीय पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रमोशन का लाभ संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, विभागीय नियमों और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर ही मिलेगा।

कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विभाग से जारी आधिकारिक आदेश और लागू सेवा नियमों की पुष्टि कर लें, ताकि आयु के आधार पर छूट, कंप्यूटर योग्यता और परीक्षण अवधि से संबंधित प्रावधानों को लेकर कोई भ्रम न रहे।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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