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MP में 6 श्रम कानून खत्म कर सिंगल एक्ट लागू होगा, रेस्टोरेंट और थिएटर 24 घंटे खुले रहेंगे, रोजगार बढ़ेगा

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Published On: 11 June 2026
MP में 6 श्रम कानून खत्म कर सिंगल एक्ट लागू होगा, रेस्टोरेंट और थिएटर 24 घंटे खुले रहेंगे, रोजगार बढ़ेगा

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राज्य सरकार का बड़ा सुधारात्मक कदम

MP सरकार राज्य में व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। इसके तहत राज्य में लागू पुराने 6 श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह एक नया ‘सिंगल एक्ट’ लागू करने की तैयारी की जा रही है।

इस प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य राज्य में कारोबारी माहौल को सरल बनाना, निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मौजूदा श्रम कानून कई बार व्यवसायिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें सरल और एकीकृत ढांचे में बदला जाना आवश्यक है।

24 घंटे खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और थिएटर

नए श्रम कानून लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट और थिएटरों पर समय की पाबंदी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

वर्तमान में नियमों के अनुसार:

  • रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट रात 1:30 बजे तक ही खुले रह सकते हैं
  • थिएटरों को रात 1:00 बजे तक ही संचालन की अनुमति है

लेकिन नए ‘सिंगल एक्ट’ के लागू होने के बाद यह सभी समय सीमाएं हटा दी जाएंगी और इन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति मिल जाएगी। इसका सीधा लाभ नाइट इकोनॉमी, पर्यटन और शहरी सेवाओं को मिलने की उम्मीद है।

उच्च स्तरीय समिति कर रही है नए कानून का ड्राफ्ट तैयार

इस बड़े बदलाव के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल कर रहे हैं।

समिति में शामिल प्रमुख अधिकारी हैं:

  • मनीष रस्तोगी
  • श्रम सचिव रघुराज एमआर
  • विधि सचिव मुकेश कुमार
  • भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा

यह समिति नए ‘सिंगल एक्ट’ का ड्राफ्ट लगभग अंतिम चरण में तैयार कर चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें श्रम कानूनों को सरल बनाने और डिजिटल प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

श्रम कानूनों के एकीकरण की योजना

मध्य प्रदेश सरकार जिन 6 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त करने की योजना बना रही है, उनका स्थान अब एकीकृत कानून लेगा। इस नए कानून में विभिन्न श्रमिक नियमों, उद्योग संचालन और व्यापारिक अनुमति प्रक्रियाओं को एक ही ढांचे में लाने का प्रयास किया जाएगा।

इससे न केवल प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी, बल्कि व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी आसानी होगी।

व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा नया विस्तार

सरकार का मानना है कि इस बदलाव से राज्य में व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। विशेषकर होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा और पर्यटन उद्योग को इससे बड़ा फायदा मिलेगा।

नए नियम लागू होने के बाद:

  • व्यवसाय 24 घंटे चल सकेंगे
  • रात के समय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
  • निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा
  • छोटे व्यवसायों को विस्तार का अवसर मिलेगा

यह बदलाव राज्य में नाइट इकोनॉमी को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।

कर्मचारियों के लिए भी नए अधिकार और अवसर

नए सिंगल एक्ट में केवल उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

मुख्य बदलाव:

  • कर्मचारी स्वयं अपनी साप्ताहिक छुट्टी तय कर सकेंगे
  • तीन शिफ्ट प्रणाली लागू होगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा
  • कार्य समय को अधिक लचीला बनाया जाएगा

इससे श्रमिकों को अधिक विकल्प और बेहतर कार्य वातावरण मिलने की उम्मीद है।

रोजगार सृजन में बड़ी संभावनाएं

सरकार का दावा है कि नए कानून के लागू होने से प्रदेश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। खासकर सेवा क्षेत्र, होटल इंडस्ट्री, मनोरंजन उद्योग और रिटेल सेक्टर में नई नौकरियों का सृजन होगा।

तीन शिफ्ट प्रणाली लागू होने से कंपनियों को अधिक समय तक संचालन करने की अनुमति मिलेगी, जिससे अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी।

इंस्पेक्टर राज खत्म करने की दिशा में कदम

नए कानून का एक प्रमुख उद्देश्य ‘इंस्पेक्टर राज’ को समाप्त करना भी है। लंबे समय से व्यापारिक वर्ग यह शिकायत करता रहा है कि विभिन्न सरकारी निरीक्षण प्रक्रियाएं व्यवसाय शुरू करने और चलाने में बाधा डालती हैं।

नए सिस्टम में:

  • निरीक्षण प्रक्रिया को सरल किया जाएगा
  • अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप समाप्त होगा
  • ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अनुमति दी जाएगी

अब किसी नए प्रतिष्ठान को शुरू करने के लिए सरकारी इंस्पेक्टर की अनिवार्य जांच की जरूरत नहीं होगी।

ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी

नई व्यवस्था में सरकार सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत व्यापारियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।

इस डिजिटल प्रणाली से:

  • पारदर्शिता बढ़ेगी
  • भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी
  • प्रक्रिया तेज और सरल होगी
  • समय की बचत होगी

नाइट इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा

24 घंटे संचालन की अनुमति मिलने से राज्य में नाइट इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रात्रिकालीन रोजगार और सेवाओं का विस्तार होगा।

होटल, कैफे, ट्रैवल, कैब सेवाएं और मनोरंजन क्षेत्र में गतिविधियां रात में भी सक्रिय रहेंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

निवेशकों के लिए आकर्षक बनेगा मध्य प्रदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि श्रम कानूनों के सरलीकरण से मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए एक अधिक आकर्षक राज्य बन सकता है।

सरकार का लक्ष्य राज्य को ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में शीर्ष राज्यों में शामिल करना है। इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और व्यवसाय अनुकूल बनाया जा रहा है।

चुनौतियां और संतुलन की आवश्यकता

हालांकि यह बदलाव आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रमिकों के अधिकारों और व्यवसायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

कार्य समय, सुरक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी।

निष्कर्ष: आर्थिक विकास की नई दिशा

मध्य प्रदेश सरकार का यह प्रस्तावित सिंगल एक्ट राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह न केवल व्यापार को सरल बनाएगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

यदि यह नीति सफलतापूर्वक लागू होती है, तो मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां व्यवसाय और रोजगार दोनों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा।

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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