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“मोहन भैया का बड़ा तोहफ़ा: MP की बहनों को नाइट शिफ्ट की मंजूरी, ओवरटाइम पर दोगुनी सैलरी देने का ऐतिहासिक आदेश 2025”

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Published On: 18 November 2025
Ladli Behna Yojana 22

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महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: मध्यप्रदेश में नाइट शिफ्ट पर मिलेगी अनुमति, ओवरटाइम पर दोगुनी सैलरी—मोहन सरकार ने जारी किया नया आदेश

मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं के रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में अब महिलाएं मॉल, बाजार, दुकानों और कारखानों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि ओवरटाइम कराने पर अब कर्मचारियों को दोगुना वेतन (Double Salary) देना अनिवार्य होगा।

सरकार के इस नए प्रावधान को मध्यप्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम 2025 (MP Factory Amendment Act 2025) के तौर पर लागू किया गया है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और यह 14 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया है।

यह निर्णय न केवल महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाएगा बल्कि प्रदेश में औद्योगिक विकास, नाइट इकॉनॉमी और वर्कफोर्स में लैंगिक समानता को भी नया आयाम देगा।

महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी — प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल

पहले मध्यप्रदेश में रात के समय महिलाओं के काम करने पर कई पाबंदियां थीं, लेकिन अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को स्वेच्छा से नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें अनिवार्य की गई हैं, जिनका पालन नियोक्ताओं को हर हाल में करना होगा।

सरकार का मानना है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का अवसर देकर उन्हें अधिक रोजगार विकल्प और बेहतर वेतन अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

महिलाओं के नाइट शिफ्ट के लिए जरूरी शर्तें

नए नियमों के अनुसार नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने इसके लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए हैं:

1. न्यूनतम 10 महिला कर्मचारी अनिवार्य

दुकान, मॉल या बाजार में रात के समय महिला कर्मचारियों की ड्यूटी तभी लगाई जा सकेगी जब संस्थान में कम से कम 10 या अधिक महिलाएं कार्यरत हों।
इसका उद्देश्य महिलाओं को अकेले या कम संख्या में कार्यस्थल पर न रहने देना है ताकि उन्हें सुरक्षित वातावरण मिल सके।

2. लिखित सहमति अनिवार्य

कोई भी महिला यदि नाइट शिफ्ट में काम करना चाहती है, तो उसकी लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा। यानी किसी भी महिला पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता।

3. सुरक्षा इंतजाम सर्वोपरि

नाइट शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं:

  • महिला सुरक्षा गार्डों की अनिवार्य नियुक्ति

  • सुरक्षित व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था

  • CCTV निगरानी

  • इमरजेंसी संपर्क व्यवस्था

  • प्रवेश और निकास स्थल पर सुरक्षा महिला स्टाफ

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि रात के समय किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक पर नियोक्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

ओवरटाइम पर अब मिलेगा दोगुना वेतन — Double Salary का बड़ा फायदा

मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।

अब किसी भी कर्मचारी से यदि उसकी निर्धारित कार्य अवधि से अधिक ओवरटाइम कराया जाता है, तो नियोक्ता को उसे दोगुना वेतन देना अनिवार्य होगा।

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ओवरटाइम नियम में ये बदलाव होंगे

  • कर्मचारियों को ओवरटाइम के बदले 100% अधिक वेतन, यानी दोगुना पेमेंट मिलेगा।

  • बिना सहमति ओवरटाइम कराना अवैध होगा।

  • रिकॉर्ड में सभी ओवरटाइम घंटे दर्ज करना अनिवार्य होगा।

  • नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने और लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधान किए गए हैं।

यह बदलाव कर्मचारियों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं और नियम

मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कई सुविधाएं सुरक्षित कार्यस्थल के लिए अनिवार्य की हैं:

1. साफ-सुथरे टॉयलेट और रेस्ट रूम की व्यवस्था

हर कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अलग से स्वच्छ और सुरक्षित टॉयलेट, पीने के पानी, भोजन क्षेत्र और रेस्ट रूम की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

2. यौन उत्पीड़न निरोध अधिनियम का पालन

कार्यस्थल पर POSH Act (Prevention of Sexual Harassment Act) का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा।
ICC (Internal Complaints Committee) की सक्रियता जरूरी होगी।

3. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) में कोई कटौती नहीं

नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश उसी प्रकार मिलेगा जैसे पहले मिलता था।
किसी भी स्थिति में इसमें कटौती नहीं की जा सकती।

फैक्ट्रियों में महिलाओं का समय निर्धारण

कारखानों में महिलाओं के कार्य समय के लिए सरकार ने स्पष्ट नियम बनाए हैं:

  • महिलाएं रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं।

  • प्रत्येक फैक्ट्री में एक-तिहाई महिलाएं शिफ्ट सुपरवाइजर या फोरमैन की भूमिका में अनिवार्य होंगी ताकि नेतृत्व में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े।

आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण का नया दौर

राज्य सरकार का यह कदम प्रदेश में:

  • नाइट इकॉनॉमी को बढ़ावा देगा

  • औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करेगा

  • महिलाओं के लिए अधिक नौकरी अवसर पैदा करेगा

  • सुरक्षा के साथ लचीली कार्य शैली की सुविधा देगा

यह निर्णय प्रदेश को उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल बनाता है और निवेश आकर्षित करने में भी सहायक होगा।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति देना और ओवरटाइम पर दोगुना वेतन देने जैसे बड़े निर्णय महिलाओं के रोजगार, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

यह न केवल महिलाओं के लिए अधिक आर्थिक अवसर खोलेगा, बल्कि प्रदेश की कार्यसंस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। सुरक्षा, सुविधाओं और समान अवसर वाले इन प्रावधानों से प्रदेश की लाखों महिलाएं लाभान्वित होंगी।

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