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Compassionate Appointment MP: मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जानें

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Published On: 14 October 2026
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Compassionate Appointment MP: मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जानें

मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार के किसी पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य कठिन आर्थिक स्थिति में परिवार को सहारा देना है। हालांकि, आवेदन जमा करने से नियुक्ति सुनिश्चित नहीं होती। पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, उपलब्ध पद और संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया जाता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों का क्रम और शर्तें शासन के नियमों से तय होती हैं। सामान्य तौर पर दिवंगत कर्मचारी के पति या पत्नी, पुत्र और पुत्री आवेदन के दायरे में आ सकते हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 2023 में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार देने का नीतिगत निर्णय लिया था। इसके अनुसार विवाहित पुत्रियों को भी पात्रता के लिए विचार में शामिल किया गया। अंतिम निर्णय संबंधित शासनादेश और प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार होता है।

आवेदक को दिवंगत कर्मचारी पर आश्रित होने से जुड़े नियमों और पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना पड़ सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, अन्य आश्रित सदस्यों की जानकारी और उपलब्ध रिक्त पदों पर भी विचार किया जा सकता है। इसलिए केवल कर्मचारी का परिवार का सदस्य होना नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं बनाता।

आवेदन कहां और कैसे करें?

आवेदन सामान्यतः दिवंगत कर्मचारी के विभाग या कार्यालय के नियुक्ति प्राधिकारी को दिया जाता है। विभागीय व्यवस्था के अनुसार आवेदन जिला कार्यालय या कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से भी लिया जा सकता है। सही कार्यालय और आवेदन प्रारूप की जानकारी कर्मचारी के विभाग से लेना जरूरी है। मध्य प्रदेश शासन के ई-सेवा पोर्टल पर “शासकीय कर्मचारी हेतु अनुकंपा नियुक्ति” सेवा सूचीबद्ध है; उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा और आवेदन की प्रक्रिया की पुष्टि पोर्टल या संबंधित कार्यालय से की जा सकती है।

आवेदन में कर्मचारी का नाम, पद, कार्यालय, मृत्यु की तारीख, आवेदक से संबंध और परिवार के सदस्यों का विवरण स्पष्ट रूप से देना चाहिए। आवेदन के साथ आम तौर पर मृत्यु प्रमाणपत्र, कर्मचारी की सेवा संबंधी जानकारी, आवेदक की पहचान और उम्र का प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा परिवार के सदस्यों और आश्रितों का विवरण मांगा जा सकता है। विभाग अतिरिक्त दस्तावेज, सहमति पत्र या शपथपत्र भी मांग सकता है। दस्तावेजों की अंतिम सूची संबंधित विभाग से जरूर जांचें।

समय-सीमा और जांच का रखें ध्यान

आवेदन की समय-सीमा और प्रक्रिया कर्मचारी के विभाग, लागू शासनादेश और मामले की परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है। इसलिए परिवार को आवेदन में देरी नहीं करनी चाहिए और निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों के साथ प्रकरण जमा करना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने पर विभाग दस्तावेजों और पात्रता की जांच करता है। पद उपलब्ध न होने, योग्यता पूरी न होने या दस्तावेज अधूरे रहने पर निर्णय में देरी हो सकती है अथवा आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आवेदन जमा करते समय उसकी प्राप्ति रसीद या डायरी क्रमांक जरूर लें। यदि दस्तावेजों की कमी बताई जाए, तो उन्हें समय पर जमा करें। प्रकरण की स्थिति संबंधित विभाग के स्थापना शाखा या नियुक्ति प्राधिकारी से पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी अनुकंपा नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों और लंबित मामलों पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुसार संचालित होती है।

नियुक्ति से पहले नियमों की पुष्टि जरूरी

अनुकंपा नियुक्ति परिवार को आर्थिक संकट में सहायता देने की व्यवस्था है, लेकिन पात्रता और चयन नियमबद्ध जांच के बाद ही तय होते हैं। नियम समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं और अलग-अलग विभागों में प्रक्रिया के कुछ पहलू अलग हो सकते हैं। आवेदन से पहले सामान्य प्रशासन विभाग के नवीनतम परिपत्र और संबंधित विभाग के निर्देशों की पुष्टि करें। यह सामान्य जानकारी है; किसी व्यक्तिगत मामले में अंतिम निर्णय संबंधित विभाग के लागू नियमों और दस्तावेजों के आधार पर होगा।

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