Khan Sir Case: पटना कोचिंग विवाद में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, 30 जून तक गिरफ्तारी पर रोक,
कोर्ट ने 30 जून तक बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा
Khan Sir Case: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में यूट्यूबर एवं शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद अगले आदेश तक पुलिस खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की है। उस दिन न केवल खान सर की अग्रिम जमानत याचिका बल्कि इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई होगी।
कोर्ट में पेश की गई अपडेटेड केस डायरी
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना के जांच अधिकारी (आईओ) ने अदालत के निर्देशानुसार पूरी तरह अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत की। पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा अधूरी केस डायरी दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई थी और जांच अधिकारी को पूरी जानकारी के साथ संशोधित केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट में नई केस डायरी दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ी और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं।
अंतिम बहस कराने की मांग
अपडेटेड केस डायरी पेश किए जाने के बाद खान सर की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि अब मामले में अंतिम बहस शुरू कर दी जाए, ताकि अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला जल्द हो सके।
हालांकि, सह-आरोपी रोशन आनंद की ओर से पेश वकीलों ने इस मांग का विरोध किया। उनका कहना था कि अपडेटेड केस डायरी अभी-अभी उपलब्ध कराई गई है और उसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए तीन दिन का समय दिया और अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय कर दी।
30 जून को होगी अहम सुनवाई
अब यह मामला 30 जून को निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। उस दिन अदालत सभी पक्षों की अंतिम दलीलें सुन सकती है और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि अपडेटेड केस डायरी और पुलिस जांच की प्रगति इस सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
खान सर जांच में कर रहे हैं सहयोग
सुनवाई के बाद खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अदालत के निर्देश के अनुसार जांच अधिकारी ने अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने बताया कि अब मंगलवार, 30 जून को सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
उन्होंने कहा कि अदालत पहले ही खान सर को अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर चुकी है और उनके मुवक्किल पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की ओर से मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं और जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला गया है।
सभी आरोपियों के मामलों को किया गया टैग
इस मामले की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अदालत ने इससे जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला किया है। खान सर के दो निजी बॉडीगार्ड फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं और उन्होंने नियमित जमानत के लिए आवेदन किया है।
कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिकाओं को मुख्य मामले के साथ टैग कर दिया है। इसका अर्थ है कि अब खान सर, उनके सहयोगियों, स्टाफ और जेल में बंद बॉडीगार्ड से जुड़े मामलों पर एक ही अदालत में एक साथ सुनवाई होगी। इससे पूरे मामले की कानूनी प्रक्रिया एक साथ आगे बढ़ेगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला पटना में कोचिंग संस्थानों से जुड़े विवाद और उसके बाद हुई कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच शुरू की थी। इसी क्रम में खान सर सहित कई अन्य लोगों के नाम भी जांच के दायरे में आए।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस लगातार जांच कर रही है और अदालत भी समय-समय पर केस डायरी और जांच की प्रगति की समीक्षा कर रही है।
पुलिस जांच पर कोर्ट की नजर
पिछली सुनवाई में अधूरी केस डायरी पेश किए जाने पर अदालत ने जांच अधिकारी को फटकार लगाई थी। इसके बाद पुलिस ने अद्यतन केस डायरी तैयार कर अदालत में पेश की। इससे स्पष्ट है कि अदालत जांच की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर पहलू पर नजर बनाए हुए है।
आगे क्या होगा?
30 जून की सुनवाई इस मामले के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस दिन अदालत यह तय करेगी कि खान सर और अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत या नियमित जमानत दी जाए या नहीं। साथ ही पुलिस जांच की दिशा और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी इसी सुनवाई के बाद अधिक स्पष्ट हो सकती है।
फिलहाल अदालत के आदेश के अनुसार खान सर को 30 जून तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्राप्त है और वे जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते रहेंगे।
