सड़क हादसे में दूध व्यवसायी की मौत के छह साल बाद कोर्ट का फैसला, परिवार को मिलेंगे 36 लाख रुपये
Indore जिला कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत दूध व्यवसायी उमेश जाट के स्वजन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को ब्याज सहित करीब 36 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने राशि 30 दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
3 सितंबर 2020 को हुआ था सड़क हादसा
सड़क हादसा 3 सितंबर 2020 को उमरिया पेट्रोल पंप के पास हुआ था। दूध व्यवसायी उमेश जाट रोज की तरह चार पहिया वाहन से दूध देने मानपुर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क के बीचों-बीच एक आयशर वाहन बिना इंडिकेटर और चेतावनी संकेत के खड़ा था।
अंधेरे में आयशर वाहन से टकराया चार पहिया वाहन
जानकारी के अनुसार, अंधेरे के कारण उमेश जाट का वाहन सड़क पर खड़े आयशर वाहन के पिछले हिस्से से टकरा गया। हादसे में उमेश जाट की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद उनके स्वजन ने अधिवक्ता राजेश तिवारी और उमेश तिवारी के माध्यम से आयशर वाहन का बीमा करने वाली कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने 26.84 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति मंजूर की
मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने मृतक के स्वजन को 26 लाख 84 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया। अधिवक्ता तिवारी के अनुसार, ब्याज सहित यह राशि करीब 36 लाख रुपये होगी।
30 दिन के भीतर जमा करनी होगी राशि
न्यायालय ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति की राशि 30 दिन के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ब्याज सहित मिलने वाली राशि से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
