इंदौर: शहर में अपराध को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त , संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत होटल, धर्मशाला, लॉज, होस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रह रहे काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों को नियमित रूप से देने को अनिवार्य किया गया है।
पुलिस आयुक्त ने इस दिशा में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
11 नवंबर, 2025 को अभियान में 14 मकान/व्यवसाय/होटल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें शामिल हैं:
मकान मालिक:
- पुलिस थाना मल्हारगंज: गुलरेज खान, असीत समंता
- थाना गांधीनगर: द्रोपदी बाई देलवार
- थाना एमजी रोड: भारत चौरसिया, जगदीश जोशी
- थाना बाणगंगा: ओमप्रकाश वर्मा
- थाना चंदन नगर: मोहम्मद शाबीर
व्यवसाय मालिक:
- थाना एरोड्रम: राम भरोसे धनगर
- थाना रावजी बाजार: आवेश अंसारी
- थाना भंवरकुआं: गोरेश उधमदासनी, विवेक पाहुजा
होटल संचालक:
- थाना राजेंद्र नगर: योगेश मालवीय, शुभम मिश्रा
- थाना गांधीनगर: राहुल योगी
पुलिस का निर्देश:
पुलिस प्रसाशन ने सभी माकन और दुकान मालिक को निर्देश दिए की वे सभी किराएदारों जानकरी की जानकारी दें। साथ ही छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं की सूची नियमित रूप से थाने में जमा करें। इतना ही नहीं होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन थाने में जमा करनी होगी।
उल्लंघन पर कार्रवाई:
पुलिस ने कड़े निर्देश देते हुए कहा की यदि मकान मालिक/दुकान मालिक जानकारी देने में लापरवाही करते है तो उन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 समेत अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की अपील:
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिक अपने घर, दुकान, होटल, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले/रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित थाने में दें।
