इंदौर में स्कूटी से अवैध शराब परिवहन करते युवक को आबकारी विभाग ने पकड़ा
115 पाव देशी मदिरा और दोपहिया वाहन जब्त, कुल अनुमानित कीमत ₹1.03 लाख
दैनिक स्वराज वाणी, इंदौर। आबकारी विभाग ने राजमोहल्ला वृत्त के अंतर्गत पंचकुइया रोड स्थित भूतेश्वर मंदिर के पास कार्रवाई करते हुए स्कूटी से कथित रूप से अवैध शराब का परिवहन कर रहे 19 वर्षीय युवक को पकड़ा है। विभाग ने आरोपी के कब्जे से कुल 115 पाव देशी मदिरा और दोपहिया वाहन जब्त किया है। मदिरा और वाहन की संयुक्त अनुमानित कीमत ₹1 लाख 3 हजार 625 बताई गई है।
यह कार्रवाई इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश और सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर की गई। कंट्रोलर कमलेश सोलंकी तथा डिप्टी कंट्रोलर एवं राजमोहल्ला वृत्त के सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक मीना माल और उनकी टीम ने 12 सितंबर 2026 को कार्रवाई की।
संदेह के आधार पर रोकी गई स्कूटी
आबकारी विभाग के अनुसार टीम पंचकुइया रोड क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर वाहन क्रमांक एमपी-09-एके-7247 को रोककर जांच की गई। स्कूटी के अगले हिस्से में रखे कपड़े के झोले की तलाशी लेने पर 55 पाव देशी मदिरा बरामद हुई।
इसके बाद वाहन की डिक्की की जांच की गई, जिसमें 60 पाव प्लेन देशी मदिरा रखी मिली। इस प्रकार स्कूटी से कुल 115 पाव यानी 20.7 बल्क लीटर देशी मदिरा का कथित रूप से अवैध परिवहन किया जा रहा था।
आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
आबकारी टीम ने मदिरा और स्कूटी जब्त कर विनय पिता सीताराम, उम्र 19 वर्ष, निवासी भागीरथपुरा इंदौर को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
कार्रवाई में मुख्य आबकारी आरक्षक किशन सिंह रघुवंशी, ओमप्रकाश साहू और वाहन चालक प्रदीप की भूमिका रही। आबकारी विभाग ने जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। आरोप की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होगी।
