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Indore में Chinese मांझे पर कलेक्टर का सख्त ऐलान, मौत होने पर 5 साल तक जेल

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Published On: 13 January 2026
Indore Collector Cracks Down on Chinese Manja; Up to 5 Years Jail for Fatalities
— Indore Collector Cracks Down on Chinese Manja; Up to 5 Years Jail for Fatalities

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Indore में Chinese मांझे पर कलेक्टर शिवम वर्मा का सख्त रुख

Indore में लगातार जानलेवा साबित हो रहे Chinese मांझे (धागे) के उपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले इस प्रतिबंधित धागे से किसी नागरिक की मौत होती है या कोई गंभीर रूप से घायल होता है, तो दोषियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(1) के तहत गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और त्योहारों में हो रहे जानलेवा हादसों को रोकना है।

Chinese मांझे क्यों खतरनाक हैं?

Chinese मांझे सामान्य पतंगधागे से अलग होते हैं। इनमें कांच और अन्य तेज पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे यह मानव और पक्षियों दोनों के लिए घातक साबित हो सकते हैं।

  • कई बार ये मांझे बिजली के तारों में उलझकर शॉर्ट सर्किट और आग लगने का कारण बनते हैं।
  • हवा में उड़े पतंगधागे सड़क पर या लोगों के ऊपर गिरने पर गंभीर चोटें दे सकते हैं।
  • पक्षियों और अन्य जीव-जंतुओं की मौत का कारण भी बनते हैं।

इंदौर में पिछले कुछ वर्षों में चाइनीज मांझे से कई गंभीर हादसे सामने आए हैं। इन हादसों को देखते हुए प्रशासन ने अब कड़ा नियम लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रशासन की नई चेतावनी: 5 साल तक की जेल

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि Chinese मांझे का उपयोग पहले से ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित है। लेकिन इसके बावजूद चोरी-छिपे इसका उपयोग जारी है, जिससे गंभीर हादसे हो रहे हैं।

नई व्यवस्था के तहत:

  • यदि चाइनीज मांझे से किसी की मौत होती है, तो इसे केवल हादसा नहीं माना जाएगा।
  • दोषियों पर धारा 106(1) के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
  • इसके अलावा, प्रतिबंधित धागे के आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत भी केस दर्ज किया जाएगा।

कलेक्टर ने कहा, “जो लोग यह सोच रहे हैं कि वे छिपकर चाइनीज मांझे का उपयोग कर लेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, तो वे भ्रम में न रहें। प्रशासन हर स्तर पर निगरानी कर रहा है।”

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नियंत्रण और निगरानी के कदम

प्रशासन ने न केवल चेतावनी जारी की है, बल्कि व्यापक निगरानी और नियंत्रण उपाय भी लागू किए हैं।

  1. पोलिस और प्रशासनिक दल नियमित तौर पर प्रमुख पतंग उड़ाने वाले क्षेत्रों में गश्त करेंगे।
  2. बाजार और दुकानें जहां चाइनीज मांझे बेचे जाते हैं, उन पर विशेष नजर रखी जाएगी।
  3. मीडिया के माध्यम से जनता में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि चाइनीज मांझे का उपयोग गंभीर परिणाम ला सकता है।
  4. स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों और युवाओं को इस खतरनाक धागे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

कलेक्टर का कहना है कि त्योहार की खुशी किसी की जान की कीमत पर नहीं मनाई जा सकती। प्रशासन का यह कदम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।

सामाजिक और कानूनी प्रभाव

Chinese मांझे के उपयोग पर सख्त कार्रवाई के कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:

  • लोग अब सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होंगे और कानून का पालन करेंगे।
  • पक्षियों और घरेलू जानवरों की मौत की घटनाओं में कमी आएगी।
  • त्योहारों में होने वाले दुर्घटनाओं और घायल होने वाले मामलों में कमी आएगी।
  • नागरिक सुरक्षा के प्रति प्रशासन की गंभीरता का संदेश जाएगा।

कानूनी रूप से भी यह कदम अहम है क्योंकि धारा 106(1) और धारा 223 जैसे प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि लापरवाही करने वालों को कठोर सजा मिले। यह न केवल संभावित अपराधियों को रोकने का काम करेगा बल्कि समाज में एक चेतावनी का संदेश भी भेजेगा।

नागरिकों से अपील

कलेक्टर शिवम वर्मा ने जनता से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें। किसी भी तरह के प्रतिबंधित पतंगधागे का उपयोग न करें।

  • यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग करता है तो उसके माता-पिता या अभिभावक भी जिम्मेदार होंगे।
  • बच्चे और युवा सावधानी से पतंग उड़ाएं और केवल सरकारी द्वारा अनुमोदित और सुरक्षित धागों का ही उपयोग करें।

प्रशासन का संदेश साफ है – “खुशी का त्यौहार किसी की जान के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता।”

निष्कर्ष

Indore  प्रशासन ने चाइनीज मांझे को लेकर कड़ा रुख अपनाकर न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है बल्कि यह एक कानूनी और सामाजिक चेतावनी भी बन गई है।

  • प्रतिबंधित धागों का उपयोग अब केवल असुरक्षा पैदा करने वाला नहीं माना जाएगा, बल्कि गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा।
  • यह कदम इंदौर में त्योहारों को सुरक्षित बनाने और हादसों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
  • प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर के लोग अब और अधिक सतर्क रहेंगे और प्रशासन के इस कदम से उम्मीद है कि चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों पर अंकुश लग सकेगा।

 

कुमकुम सोनी स्वराज वाणी न्यूज मे कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने स्नातक पत्रकारिता एवं जनसंचार से की है। यह विशेषतः राजनीति एवं भू-राजनीति से जुड़े मुद्दों का गहन विशलेषण कर सरल भाषा में आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती है।… Read More

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